मंडी में बैनर, वाहन, टेंट आदि की दरें तय
मंडी। लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपए से अधिक की नकदी और 10 हजार रुपए से अधिक का सामान बिना दस्तावेज या बिल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकेगा। मंडी डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन ने आम नागरिकों से आग्रह किया कि लोकसभा चुनाव के दौरान 50,000 रुपये से अधिक की नकदी या 10,000 रुपये से अधिक का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सूरत में संबंधित दस्तावेज या सामान का बिल जरूर साथ रखें।
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उन्होंने निजी भवनों पर आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर झंडे बैनर आदि को उतारने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि वह आरओ की लिखित अनुमति पर इसे दोबारा लगा सकते हैं।
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डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा प्रचार के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाली वस्तुएं फर्नीचर, टेंट, झंडे, बैनर, वाहन और भोजन आदि की दरें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित कर दी गई हैं।
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उन्होंने बताया कि प्रतिनिधियों को इन दरों की जानकारी पहले दी जा चुकी थी। अब उनकी सहमति से यह दरें तय कर दी गई हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इन दरों को प्रत्याशियों को अवगत करवाने का आग्रह किया, ताकि वह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर व्यय करें। उन्होंने प्रचार के दौरान प्लास्टिक मटेरियल का उपयोग न करने के भी निर्देश दिए।
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बैठक में एडीसी रोहित राठौर के अलावा कांग्रेस के प्रतिनिधि संजय, भाजपा के प्रतिनिधि करनवीर, आप के प्रतिनिधि चमन लाल और राकेश रावत, बीएसपी के नरेन्द्र कुमार और सीपीआईएम के गोपेन्द्र कुमार व अन्य संबंधित अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
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