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हिमाचल : ससुर पेंशनर तब भी बहू को मिलेंगे 1500 रुपए , परिवार नकल की जरूरी

एक परिवार से एक से ज्यादा पात्र महिलाओं मिलेगी सम्मान राशि

 

शिमला। हिमाचल में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान राशि देने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की योजना शुरू की है। महिलाओं को 1 अप्रैल 2024 से सम्मान निधि मिलेगी। इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं।

अगर किसी महिला का ससुर पेंशन ले रहा है और वह अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी करती है तो वह महिला सम्मान निधि के लिए पात्र होगी। हालांकि, पेंशनर की बेटियों को सम्मान निधि नहीं मिलेगी।

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हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे होगा। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की योजना के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार 18-59 वर्ष (59 साल की आयु पूरी होने तक) आयु वर्ग महिलाएं, जो हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हों इसके लिए पात्र होंगी।

साथ ही जिनके परिवार से कोई सदस्य केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी/पेंशनर, अनुबंध/आउटसोर्स/दैनिक वेतन भोगी/अंशकालिक आदि वर्ग के कर्मचारी हो।

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सेवारत/भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा वर्कर/ मिड डे मील वर्कर/मल्टी टास्क वर्कर/सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र/राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड/काउंसिल/एजेंसी में कार्यरत/पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवा कर के लिए पंजीकृत व्यक्ति और आयकरदाता नहीं होना चाहिए।

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नोटिफिकेशन के अनुसार परिवार से तात्पर्य पति/पत्नी, व्यस्क/अव्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्रियां बताया गया है। इसमें बहू का जिक्र नहीं है। ऐसे में पेंशनर की बहू 1500 रुपए के लिए पात्र होंगी। बशर्ते उसका पति उक्त सरकारी कर्मचारी या उक्त श्रेणी में न हो और बाकी शर्ते पूरी करती हो।

वहीं, अब आवेदन फॉर्म के साथ परिवार नकल लगाना जरूरी कर दिया है। इसको लेकर नोटिफिकेशन में बाद में संशोधन हुआ है। पहले परिवार नकल की शर्त नहीं थी। पर परिवार की परिभाषा सत्यापित करने के लिए परिवार की नकल जरूरी कर दी है। इसलिए महिलाएं आवेदन फॉर्म के साथ परिवार की नकल भी जरूर लगाएं।

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कांगड़ा जिला कल्याण अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार देख रहीं जिला कल्याण अधिकारी हमीरपुर गीता मरवाहा ने कहा कि अगर किसी महिला का ससुर पेंशन लेता है और महिला बाकी औपचारिकताएं पूरी करती है तो महिला सम्मान निधि के लिए पात्र होगी। वहीं, आवेदन के साथ अब परिवार नकल लगाना जरूरी कर दिया है।

यह है योजना की नोटिफिकेशन में

अधूरे/अपात्र श्रेणी के आवेदनों को 15 दिन के भीतर आवेदिका (जिसने आवेदन किया है) को टिप्पणी सहित वापस भेजने होंगे। यानी अधिकारी को बताना होगा कि आपका आवेदन अधूरा है या आवेदन किसी वजह से आप सम्मान निधि के लिए अपात्र हैं।

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सुख सम्मान निधि की राशि की स्वीकृति प्रदान करने के लिए जिलों के डीसी, आवासीय आयुक्त पांगी, अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी काजा व भरमौर, एसडीएम डोडरा क्वार अपने कार्यक्षेत्र में सक्षम अधिकारी होंगे।

तहसील कल्याण अधिकारी लाभार्थियों की सूची पंचायत/शहरी स्थानीय निकायवार संकलित करके बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को रिकॉर्ड के लिए प्रदान करेंगे।

वहीं, किसी भी लाभार्थी के खिलाफ यदि अपात्र होने की शिकायत प्राप्ति पर एक माह के भीतर जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा छानबीन के बाद ऐसे लाभार्थी की सुख सम्मान निधि तत्काल प्रभाव से अस्थाई तौर पर रोक दी जाएगी। लाभार्थी को एक सप्ताह के भीतर पत्र के माध्यम से इसकी सूचना देनी होगी।

स्वीकृत सुख सम्मान निधि धारकों की समय-समय पर जिला कल्याण अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा अपने प्रवास के दौरान योजना में पात्रता की शर्तों के बारे जांच करेंगे और सुख सम्मान निधि धारकों की पात्रता सुनिश्चित करेंगे।

जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी योजना के कुल लाभार्थियों के क्रमश: 10 फीसदी और 25 फीसदी का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष करेंगे। लाभार्थी की मृत्यु/अपात्रता की सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों/शहरी निकायों के सक्षम अधिकारी द्वारा 15 दिन के भीतर तहसील कल्याण अधिकारी को दी जाएगी।

सुख सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए इच्छुक महिला को निर्धारित प्रपत्र-1 (आवेदन फॉर्म) पर संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होगा। प्रार्थना पत्र जिला कल्याण अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निशुल्क प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र विभागीय वेबसाइट www.esomsa.hp.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रार्थना पत्र फोटो पर पार्थी की फोटी भी लगेगी। इसके साथ वैद्य आयु प्रमाण पत्र (10वीं का प्रमाण पत्र या अन्य ), हिमाचली बोनाफाइड/मूल निवासी प्रमाणपत्र, बैंक/डाकघर खाते की पासबुक , आधार कार्ड और राशन कार्ड की फोटो कापी लगानी होनी। साथ ही परिवार की नकल भी जरूरी है। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए पंचायत अथवा बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुणी (मुख्य चोमो) द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगाना होगा।

 

 

 

 

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