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हिमाचल बागी नेताओं का मामला : सुप्रीम कोर्ट का विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर स्टे से इनकार

संबंधित उत्तरदाताओं को नोटिस किया जारी

नई दिल्ली/शिमला। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी नेताओं को अयोग्य ठहराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बागी नेताओं को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। साथ ही वोट देने और सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति से भी इंकार कर दिया है।

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वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के छह बागी कांग्रेस नेताओं की उन्हें अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर संबंधित उत्तरदाताओं को नोटिस भी जारी किया।

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बता दें कि हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के 6 विधायकों को व्हिप का उल्लंघन करने पर विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया था। इसमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट के विधायक चैतन्य और कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो शामिल थे।

व्हिप जारी होने के बावजूद ये विधायक सदन में बजट पारित होने के दौरान उपस्थित नहीं हुए थे। उक्त कांग्रेस के 6 बागी नेताओं ने हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पर सुप्रीम कोर्ट से इन बागी नेताओं को राहत नहीं मिल सकी है।

 

इन बागी नेताओं ने राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग करके भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया था। वहीं, भारतीय चुनाव आयोग ने बागी नेताओं के विधानसभा क्षेत्रों धर्मशाला, सुजानपुर, बड़सर, लाहौल स्पीति, गगरेट और कुटलैहड़ में उपचुनाव की तिथियों का ऐलान भी कर दिया है।इन  6 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग लोकसभा चुनाव के साथ एक जून को होगी। साथ ही 4 जून को नतीजे घोषित होंगे।

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