धर्मशाला। हिमाचल के कांगड़ा जिला के धर्मशाला में राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रवास के दौरान 06 मई को सुरक्षा की दृष्टि से कांगड़ा जिला में पैराग्लाइडिंग, ड्रोन फ्लाइंग, हॉट एयर बैलून, एयरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा।
वहीं, आईपीएल मैच के दौरान 05 और 09 मई को धर्मशाला उपमंडल में उपरोक्त गतिविधियों पर विराम रहेगा। इसमें पुलिस प्रशासन तथा सुरक्षा एजेंसियों को छूट रहेगी।
कोई भी संस्था, व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बाबत आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस प्रशासन, उपमंडलाधिकारियों, जिला पर्यटन अधिकारी तथा पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को भी कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी स्तर पर विशिष्ट अतिथियों तथा दर्शकों की सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो।
शिमला। हिमाचल में गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच सरकार ने फिलहाल गेस्ट टीचर पॉलिसी को रोक दिया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिमला में मीडिया से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि गेस्ट फैकल्टी के बारे में लोगों को गलतफहमी है।
एक हफ्ते के लिए टीचर छुट्टी चला जाता है। ऐसे में एक हफ्ते तक छात्रों की पढ़ाई नहीं होती है। क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल के 18वें स्थान पर खिसकने के मूलभूत कारणों के बारे में पता किया। पता चला कि टीचर के तबादले होते रहते है। एक-एक हफ्ता, 10-10 दिन टीचर नहीं होते हैं। उस स्कूल के प्रिंसिपल और अधिकारी को अधिकार होना चाहिए कि वह 10 दिन के लिए कोई टीचर रख सकता है।
मेरिट के आधार का कोई टीचर ही रखा जा सकता है। स्कूल में गेस्ट टीचर के लिए 12वीं में 75 फीसदी नंबर के साथ बीएड पास जरूरी है। कॉलेज में नेट, सेट और जीआरएफ क्वालीफाई जरूरी है।
उसको गलत समझ लिया कि पता नहीं एक साल के लिए रख रहे हैं या दो साल के लिए रख रहे हैं। यह पीरियड बेस्ड ऑवरली पॉलिसी लाए हैं। जब इसको लेकर कंफ्यूजन हुआ तो मैंने निर्देश दिए कि पीरियड बेस्ड ऑवरली पॉलिसी को रोक दिया जाए। मुझसे चर्चा करने के बाद और शिक्षा मंत्री के आने के बाद इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। इसलिए किया जा रहा है कि पीरियड बेस्ड में पैसे फिक्स नहीं हैं। इसके तहत पीरियड आधार पर पैसा फिक्स किया गया है।
जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रिजल्ट पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने किसी को भी मंत्रियों से मिलने की बात नहीं कही। मैंने कहा कि मामले की कैबिनेट में चर्चा होगी। इससे पहले कानूनी पहलुओं को जांचा जाएगा। जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी उनसे मिले थे। अभ्यर्थियों ने पूछा कि रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा है।
मैंने उन्हें कहा कि कैबिनेट में चर्चा करनी होगी और कानून पहलुओं को देखा जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि आप मुख्यमंत्री हो आप आदेश दे सकते हैं। मैंने उन्हें कहा कि मुख्यमंत्री होने का मतलब यह नहीं कि मंत्रियों को प्रभावित किया जाए। इस पर अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें मंत्रियों से मिलना होगा। इस पर मैंने कहा कि आपका अधिकार है आप मिल सकते हैं।
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर समस्या बनता जा रहा है। प्रदूषण के स्तर में निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है। आखिर वायु प्रदूषण का सबसे बढ़ा कारण क्या है हम आपको बताते हैं। वैज्ञानिकों और मौसम विभाग के विश्लेषण के अनुसार दिल्ली में 30 अक्टूबर के बाद प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
इसका कारण दिल्ली में तापमान का लगातार गिरना है। साथ ही हवा गति 30 अक्टूबर से ठहराव की स्थिति में है। यानी कि हवा की गति काफी धीमी बनी हुई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दिल्ली में कई सालों के बाद ऐसी स्थिति बनी है। 30 अक्टूबर के बाद निरंतर हवा की गति धीमी है।
हालांकि होता ऐसा है कि दो या तीन दिन हवा की गति धीमी रहती है, फिर तेज हो जाती है। पर इस बार 30 अक्टूबर के बाद से लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसके चलते प्रदूषण के कण डिस्पर्स (फैल नहीं रहे हैं) नहीं हो रहे हैं व नीचे सतह बने हुए हैं। इसके चलते AQI लेवल बढ़ रहा है।
उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को AQI लेवल 347 दर्ज किया गया था। 31 अक्टूबर को 359, 1 नवंबर को 364, 2 नवंबर को 392, 3 नवंबर को 468, 4 नवंबर को 415, 5 नवंबर को 454, 6 नवंबर को 436 रहा है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विभागों अधिकारियों से समीक्षा बैठक की और जरूरी फैसले लिए गए।
सरकार ने दिवाली के बाद यानी 13 नवंबर 2023 से ऑड और ईवन लागू करने का फैसला लिया है। 13 नवंबर से 20 नवंबर तक यह नियम लागू रहेगा। 20 नवंबर को फिर समीक्षा करके इस बारे आगे का फैसला लिया जाएगा। जिन वाहनों के नंबर का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होगा वह ऑड वाले दिन चलेंगे। वहीं, जिस वाहनों के नंबर का आखिरी अक्षर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वे ईवन वाले दिन चलेंगे।
फैसलों का जानकारी देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा इमरजेंसी, आवश्यक सेवाओं, एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रक को छोड़कर अन्य ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस 6 डीजल, इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छोड़कर दिल्ली से बाहर रजिस्ट्रर अन्य सभी लाइट कमर्शियल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी। दिल्ली के अंदर पंजीकृत डीजल के मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों चलने पर भी रोक रहेगी। मात्र इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को ही छूट रहेगी।
दिल्ली में अब सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा पहले नर्सरी से 5वीं तक स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद किया गया था। सोमवार को लिए फैसले के अनुसार 6, 7, 8, 9 और 11 कक्षाओं के छात्रों के लिए भी स्कूल भी 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। बोर्ड परीक्षाओं के मध्यनजर 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जारी रखने का फैसला लिया है।
गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन पहले भी देखा गया कि प्रतिबंध के बावजूद पटाखे फोड़े जाते हैं। इसके लिए पुलिस के सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दिवाली आ रही है।
वर्ल्ड कप का मैच और छट पूजा भी आ रही है। इसके चलते पुलिस को सख्ती के निर्देश जारी दिए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से भी आग्रह किया है कि वे भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाएं औ निगरानी रखें, ताकि वायु प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सके।
बढ़ते प्रदूषण के चलते केजरीवाल सरकार ने लिया फैसला
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसके चलते दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को संबंधित विभागों से बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान कई कड़े फैसले लिए गए। सरकार ने दिवाली के बाद यानी 13 नवंबर 2023 से ऑड और ईवन लागू करने का फैसला लिया है।
13 नवंबर से 20 नवंबर तक यह नियम लागू रहेगा। 20 नवंबर को फिर समीक्षा करके इस बारे आगे का फैसला लिया जाएगा। जिन वाहनों के नंबर का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होगा वह ऑड वाले दिन चलेंगे। वहीं, जिस वाहनों के नंबर का आखिरी अक्षर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वे ईवन वाले दिन चलेंगे।
फैसलों का जानकारी देते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा इमरजेंसी, आवश्यक सेवाओं, एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रक को छोड़कर अन्य ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस 6 डीजल, इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छोड़कर दिल्ली से बाहर रजिस्ट्रर अन्य सभी लाइट कमर्शियल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी। दिल्ली के अंदर पंजीकृत डीजल के मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों चलने पर भी रोक रहेगी। मात्र इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को ही छूट रहेगी।
दिल्ली में अब सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा पहले नर्सरी से 5वीं तक स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद किया गया था। सोमवार को लिए फैसले के अनुसार 6, 7, 8, 9 और 11 कक्षाओं के छात्रों के लिए भी स्कूल भी 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। बोर्ड परीक्षाओं के मध्यनजर 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जारी रखने का फैसला लिया है।
गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन पहले भी देखा गया कि प्रतिबंध के बावजूद पटाखे फोड़े जाते हैं। इसके लिए पुलिस के सतर्क रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दिवाली आ रही है। वर्ल्ड कप का मैच और छट पूजा भी आ रही है।
इसके चलते पुलिस को सख्ती के निर्देश जारी दिए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से भी आग्रह किया है कि वे भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाएं औ निगरानी रखें, ताकि वायु प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सके।
धर्मशाला। धर्मशाला में वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के दौरान 10 अक्तूबर, 17 अक्तूबर, 22 अक्तूबर तथा 28 अक्तूबर को पैराग्लाइडिंग, ड्रोन फ्लाइंग, हॉट एयर बैलून, एयरो र्स्पोट्स जैसी गतिविधियों पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा।
इस बाबत जिला दंडाधिकारी डॉ निपुण जिंदल ने आदेश पारित करते हुए कहा कि मैच में विशिष्ट अतिथियों तथा दर्शकों की सुरक्षा के दृष्टिगत धर्मशाला, कांगड़ा, बैजनाथ, शाहपुर उपमंडलों में यह आदेश लागू रहेंगे।
कोई भी संस्था, व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस बाबत आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसी भी स्तर पर विशिष्ट अतिथियों तथा दर्शकों की सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो।
हमीरपुर। हिमाचल के हमीरपुर जिला के धनेटा क्षेत्र से सटे ऊना जिले के गांव पिपलू में आयोजित किए जा रहे तीन दिवसीय पिपलू मेले को देखते हुए धनेटा-पिपलू सड़क पर भारी वाहनों तथा अन्य बाहरी वाहनों की आवाजाही एक जून तक बंद कर दी गई है। स्थानीय छोटे वाहनों तथा मेला ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों के वाहनों तथा आपातकालीन सेवाओं के वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि 30 मई से एक जून तक पिपलू मेले के आयोजन को देखते हुए धनेटा-पिपलू सड़क पर मेले की अवधि के दौरान भारी वाहनों और अन्य बाहरी वाहनों की आवाजाही बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
हमीरपुर डीसी ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी और स्थानीय वाहन चालक आवश्यक दस्तावेज दिखाकर इस मार्ग से आवाजाही कर सकते हैं। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान मालवाहक वाहन, बसें, भारी वाहन तथा अन्य बाहरी वाहन धनेटा-तूतड़ू मार्ग को वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।