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हिमाचल निर्दलीय विधायक मामले में अपडेट, जून में अध्यक्ष सुना सकते हैं फैसला

स्पीकर ने पिछली में पेश न होने पर दी थी अगली तारीख

शिमला। हिमाचल के तीन निर्दलीय विधायकों का मामला कोर्ट के बादअब विधानसभा सचिवालय में भी लटक गया है। तीनों निर्दलीय विधायकों के दूसरी बार भी पेश न होने के बाद हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने अगली तारीख दे दी है। अब अध्यक्ष मामले की सुनवाई जून के पहले सप्ताह में करेंगे।

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बता दें कि हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने तीनों निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, केएल ठाकुर, आशीष शर्मा को नोटिस जारी कर आज यानी 11 मई को पेशी में बुलाया था।

इसमें निर्दलीय विधायकों से उनका पक्ष रखने को कहा गया था, लेकिन यह दूसरा मौका था, जब निर्दलीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दी गई पेशी की तारीख में नहीं पहुंचे।

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वहीं, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने साफ कर दिया है कि अब मामले की अंतिम सुनवाई जून के पहले सप्ताह में करेंगे। उसमें अपना निर्णय भी सुना सकते हैं। हालांकि, मामला विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तीनों निर्दलीय के इस्तीफे स्वीकार करने का है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि तीनों निर्दलीय विधायकों द्वारा इस्तीफा स्वीकार करने से पहले ही भाजपा ज्वाइन कर ली थी।

ऐसे में इनके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लगता है और उसी का जवाब इनसे मांगा गया था। सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी उनके दल बदल पर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर स्पीकर को शिकायत दी गई।

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उसको लेकर भी विधायकों से सवाल जवाब किए गए, जिसमें विधायकों ने भी माना है कि उन्होंने इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही भाजपा ज्वाइन कर ली थी। फिलहाल मामला चुनाव तक लटकता नजर आ रहा है। उसके बाद ही स्पीकर इसमें कोई बड़ा फैसला देंगे।

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विधानसभा अध्यक्ष द्वारा चुनाव के दौरान राजनीतिक मंच सांझा करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कुलदीप पठानिया ने कहा कि वह पहले कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं।

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वह विधानसभा के अंदर ही सिर्फ स्पीकर हैं, जबकि बाहर तो वह एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे में उनकी शिकायत चुनाव आयोग को भाजपा ने की है, उससे वह डरने वाले नहीं है।

 

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हिमाचल निर्दलीय विधायक इस्तीफा मामला : दो जज के मत अलग, तीसरे की लेंगे राय

शिमला। हिमाचल में तीन निर्दलीय विधायक के इस्तीफे का मामला लटक गया है। निर्दलीय विधायकों की कोर्ट द्वारा ही इस्तीफा स्वीकार करने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कहा कि हाईकोर्ट इस याचिका को स्वीकार नहीं कर सकता है। यह विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है।

वहीं, इस्तीफा स्वीकार करने को लेकर मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ का मत अलग-अलग है।

मामले को लेकर अब तीसरे न्यायाधीश की राय ली जाएगी। तीसरे जज की राय के बाद ही फैसला हो पाएगा।

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बता दें कि हिमाचल के तीन निर्दलीय विधायक देहरा से होशियार सिंह, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ से केएल ठाकुर ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है।

उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा है। पर अध्यक्ष ने अभी तक इस्तीफा नहीं स्वीकार किया है। ऐसे में निर्दलीय विधायक हाईकोर्ट पहुंच गए हैं।

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मामला मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र और ज्योत्सना रिवाल दुआ के बैंच में लगा। 30 अप्रैल, 2024 हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र और ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने 8 मई को आज फैसला सुनाया।  पर दोनों ही जजों की राय मामले में अलग-अलग थी।

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मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र ने फैसला सुनाया कि स्पीकर का पद उच्च दर्जे का संवैधानिक पद है। हाईकोर्ट किसी भी संवैधानिक संस्था को निर्देश नहीं दे सकता स्पीकर फैसला कैसे लें।

ज्योत्सना रिवाल दुआ का मत है कि हाईकोर्ट इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकता, यह शक्ति स्पीकर के पास ही है, लेकिन हाईकोर्ट स्पीकर को निर्देश दे सकता है कि मामले का जल्द निपटारा करें।

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उन्होंने मामले का निपटारा दो सप्ताह करने का जिक्र किया है। ऐसे में दो जजों की राय मामले में अलग-अलग है।

ऐसी स्थिति में डिवीजन बेंच मामले को तीसरे न्यायाधीश के समक्ष रखेगी। प्रशासनिक तौर पर मामला मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगा और वह मामले को तीसरे जज को देंगे।

तीसरे जज ने केस नहीं सुना है। ऐसे में तीसरा जज पूरे केस को नए सिरे से सुनेंगे और फैसला सुनाएंगे। क्या हाईकोर्ट स्पीकर का इस्तीफा स्वीकार करने या किसी समय सीमा में इस्तीफा स्वीकार करने के निर्देश जारी कर सकता है, तीसरे जज इस पहलू पर ही फैसला करेंगे।

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हिमाचल हाईकोर्ट में निर्दलीय विधायक इस्तीफे के मामले में बहस पूरी- पढ़ें खबर

कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

शिमला। हिमाचल में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

बता दें कि तीन निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह (देहरा), आशीष शर्मा (हमीरपुर) और केएल ठाकुर (नालागढ़) के इस्तीफे से संबंधित मामले को लेकर दोपहर बाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।

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मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र राव और ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच में सुनवाई हुई। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की पैरवी की।

बता दें कि इससे पहले 25 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलील दी गई थी। लगभग तीन घंटे तक बहस चली थी, जिसमें स्पीकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी की थी। कोर्ट ने 30 अप्रैल 4 बजकर 15 मिनट पर सुनने का निर्णय लिया था।

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