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हिमाचल हाईकोर्ट में निर्दलीय विधायक इस्तीफे के मामले में बहस पूरी- पढ़ें खबर

कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

शिमला। हिमाचल में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

बता दें कि तीन निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह (देहरा), आशीष शर्मा (हमीरपुर) और केएल ठाकुर (नालागढ़) के इस्तीफे से संबंधित मामले को लेकर दोपहर बाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।

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मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र राव और ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच में सुनवाई हुई। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की पैरवी की।

बता दें कि इससे पहले 25 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलील दी गई थी। लगभग तीन घंटे तक बहस चली थी, जिसमें स्पीकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी की थी। कोर्ट ने 30 अप्रैल 4 बजकर 15 मिनट पर सुनने का निर्णय लिया था।

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हिमाचल निर्दलीय विधायक मामला : हाईकोर्ट में तीन घंटे हुई बहस-जानें अपडेट

अब 30 अप्रैल को होगी सुनवाई

शिमला। हिमाचल के तीन निर्दलीय विधायक होशियार सिंह (देहरा), आशीष शर्मा (हमीरपुर) और केएल ठाकुर (नालागढ़) के इस्तीफे स्वीकार न होने के मामले में हाईकोर्ट दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलील दी गई।

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लगभग तीन घंटे तक बहस चली, जिसमें स्पीकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी की।

कोर्ट ने तीन निर्दलीय विधायक मामले को अब 30 अप्रैल 4 बजकर 15 मिनट पर सुनने का निर्णय लिया है, जिसमें स्पीकर की तरफ से बहस पूरी की जाएगी। यह जानकारी हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने दी।

शिमला : तीन निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द करने को याचिका दायर

 

एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि तीन निर्दलीय विधायकों के वकील ने कोर्ट में अपनी दलील पूरी कीं। अब हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आर्गुमेंट जारी हैं।

कोर्ट मंगलवार सवा चार बजे मामले की सुनवाई दोबारा शुरू करेगा। इसमें स्पीकर की तरफ से वकील आर्गुमेंट रखेंगे।

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उन्होंने बताया कि हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और उनके सहयोगी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी कर रहे थे। उम्मीद है कि मंगलवार को भी वह वीडियो कांफ्रेंसिंग से पैरवी करेंगे।

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शिमला : तीन निर्दलीय विधायकों की सदस्यता रद्द करने को याचिका दायर

मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी

शिमला। हिमाचल के तीन निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफे दे दिए हैं। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने अभी इस्तीफे स्वीकार नहीं किए हैं।

इसको लेकर निर्दलीय विधायक हाईकोर्ट पहुंचे हैं। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

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वहीं, हिमाचल सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीते कल यानी 24 अप्रैल को विधानसभा अध्यक्ष को एक याचिका दी है। याचिका दल बदल कानून के प्रावधानों के तहत दायर की गई है।

हिमाचल निर्दलीय विधायक मामला : हाईकोर्ट में तीन घंटे हुई बहस-जानें अपडेट

 

याचिका में कहा है कि निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही भाजपा ज्वाइन कर ली थी। ऐसे में यह मामला दल बदल कानून के दायरे में आता है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष इनकी सदस्यता को रद्द करें।

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वहीं, विधायक हरीश जनार्था ने भी मामले में शामिल कर पक्ष सुनने के लिए एक अलग याचिका हाईकोर्ट में दी है।

शिमला में पत्रकार वार्ता कर बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा ने षड्यंत्र के तहत प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया था, जिसमें उसे कामयाबी नहीं मिली है।

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देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, हमीरपुर के आशीष शर्मा और नालागढ़ के केएल ठाकुर ने भी दबाव में इस्तीफे दिए हैं। इस्तीफे स्वीकार होने से पहले ही भाजपा में शामिल हुए हैं, जो दल बदल कानून के दायरे में आता है।

इसलिए स्पीकर से इन्हें अयोग्य करार देने की मांग की गई है। साथ ही विधायक हरीश जनारथा ने बीते कल मामले को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए सम्मिलित करने के लिए याचिका दायर की है।

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वहीं, जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि मंडी से भाजपा प्रत्याशी मूर्खो की तरह बयान दे रही है और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी मजबूरी में साथ साथ चल रहे हैं।

कंगना कह रही हैं कि देश 2014 में आजाद हुआ और नेता जी सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री थे। क्या भाजपा प्रत्याशी हिमाचल प्रदेश की जनता को अनपढ़ समझ रही है, जिन्हें कुछ मालूम नहीं है।

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हिमाचल में तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले को लेकर अपडेट

हाईकोर्ट में अब कल होगी सुनवाई

शिमला। हिमाचल में तीन निर्दलीय विधायकों से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में अब कल यानी 25 अप्रैल को सुनवाई होगी।

बता दें कि कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा ने 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन स्पीकर ने अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है।

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इसके निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा देने के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों की ओर से निर्दलियों के इस्तीफे के खिलाफ एक याचिका विधानसभा सचिवालय को दी गई।

इसमें इस्तीफा देने हेलीकॉप्टर में आने और भाजपा नेताओं के साथ होने आदि का तर्क दिया गया।

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इस याचिका पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने इस्तीफा देने वाले तीनों निर्दलीय विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था।

तीन निर्दलीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के सामने पेश हुए और तीनों निर्दलियों ने एक-एक कर अपना पक्ष विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लिखित में रखा।

इसके बाद तीनों विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने हिमाचल विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

 

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तीनों निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को दिया नोटिस का लिखित जवाब

इस्तीफे को लेकर आज भी नहीं हो पाया फैसला

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने इस्तीफा देने वाले तीनों निर्दलीय विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था। तीन निर्दलीय विधायक आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के सामने पेश हुए।

इन तीनों निर्दलीय विधायकों में देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष तथा सचिव को अपने इस्तीफे सौंपे थे। हालांकि, अभी इस्तीफे मंजूर करने पर फैसला नहीं हो पाया है।

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विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को सचिव विधानसभा के पास अपना इस्तीफा दिया और इसके बाद मुझे भी इसकी प्रति दी। इसके दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों की ओर से निर्दलियों के इस्तीफे के खिलाफ एक याचिका विधानसभा सचिवालय को दी गई।

पठानिया ने कहा कि जब भी कोई विधायक इस्तीफा देता है तो उस संबंध में नियम है कि यदि अध्यक्ष को यह लगे कि जिन परिस्थितियों में विधायक ने इस्तीफा दिया है, उन परिस्थितियों की जांच करना जरूरी है।

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इस स्थिति में संविधान के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष जांच के लिए अधिकृत है। इसी के तहत तीनों विधायकों को नोटिस जारी किया और राज्यपाल को भी इस संबध में सूचित किया था।

नोटिस में विधायकों को 10 अप्रैल को विधानसभा सचिवालय में उपस्थित रहने को कहा था। साथ ही एक दिन पहले नोटिस का जवाब विधानसभा सचिवालय को देने के लिए कहा था। पठानिया ने कहा कि तीनों निर्दलीय विधायक आज उपस्थित हुए। उन्होंने जवाब के लिए समय मांगा। अब मामला गंभीर हो गया है।

विधायकों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के विरोध में रिट पिटीशन की गई है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष के सांवैधानिक अधिकारों को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से जवाब मांगा है।

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मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। कुलदीप पठानिया ने कहा कि निर्दलीय भी जब कोई राजनीति दल ज्वाइन करता है तो दलबदल विरोधी कानून को अट्रैक्ट करता है। यानि यह दलबदल प्रावधानों का उल्लंघन है।

हिमाचल के निर्दलीय विधायकों ने कहा है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष उनका इस्तीफा मंजूर कर लेते हैं तो अदालत से मामला वापिस ले लेंगे। ढाई बजे तीनों निर्लदलियों ने एक-एक कर अपना पक्ष विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लिखित में रखा।

विधायक केएल ठाकुर ने कहा कि उन्होंने अपना विस्तृत लिखित जवाब विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा दिया है। उन्होंने कहा हम पहले से इस बात को कह रहे हैं कि हमने अपना बिना किसी दबाव और प्रलोभन के स्वेच्छा से सौंपा है।

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उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के द्वारा की प्रताड़ना और विधानसभा क्षेत्र में काम न होने की वजह से इस्तीफा दिया है।

वहीं, विधायक होशियार सिंह ने कहा कि 22 मार्च को उन्होंने निर्दलीय विधायक के तौर पर इस्तीफा दिया था और किसी पार्टी से नहीं थे। इस संबंध में जल्द फैसला लिया जाना चाहिए।

मिजोरम में भी इस तरह के मामले में कोर्ट ने विधानसभा को एक दिन में फैसला देने के आदेश दिए थे। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय को पहले भी जवाब दिया गया है। बार-बार जवाब देने की जरूरत नहीं है।

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तीन निर्दलीय विधायक इस्तीफा मामला : हिमाचल हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय को जारी किया नोटिस

24 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई

शिमला। हिमाचल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने तीन निर्दलीय विधायक की याचिका पर सुनवाई की।

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याचिका पर सुनते हुए मुख्य न्यायाधीश ने विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब 24 अप्रैल तक दायर करने के लिए कहा गया है।

तीन निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, कृष्ण लाल ठाकुर और आशीष शर्मा ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

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यह याचिका हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से इस्तीफा स्वीकार न किए जाने के विरोध में थी।

गौर हो कि तीनों निर्दलीय विधायक ने 22 मार्च को इस्तीफा दिया था और 30 मार्च को विधानसभा परिसर के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन भी किया था।

 

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