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मंडी : चरस के साथ पकड़े दोषी को 9 साल की सजा-20 हजार रुपए जुर्माना

स्पेशल जज सुंदरनगर की कोर्ट ने सुनाया फैसला

मंडी। हिमाचल के मंडी जिला के सुंदरनगर में चरस के साथ पकड़े आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (स्पेशल जज) सुंदरनगर ने आरोपी नरपत राम पुत्र शोभा गांव डोबा डाकघर बटवाडा तहसील सुंदरनगर जिला मंडी को दोष सिद्ध होने पर 9 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 14 जुलाई 2013 को थाना बीएसएल कॉलोनी सुंदरनगर जिला मंडी की पुलिस टीम जटनाला चांबी की तरफ करीब रात 8 बजकर 45 मिनट पर गश्त पर थी। दोषी नरपत राम अपने साथ एक कैरी बैग को लिए जटनाला की तरफ जा रहा था, जो पुलिस को देखकर जंगल की तरफ भागा, जिसे पुलिस टीम ने पकड़ा। कैरी बैग की तलाशी ली तो इसमें 955 ग्राम चरस पाई गई।

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मंडी जिला के पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी सुंदरनगर में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी एसआई बिन्नी मन्हास ने की। जांच के बाद चालान कोर्ड में पेश किया गया। कोर्टमें अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अभियोजन पक्ष और आरोपी को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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दोषी नरपत राम को 9 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा धारा 20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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मंडी: चरस के साथ पकड़े दोषी को 12 साल की कैद-1 लाख रुपए से अधिक जुर्माना

24 जनवरी 2021 का है मामला
मंडी। विशेष न्यायाधीश-I मंडी की अदालत ने 2.502 किलोग्राम चरस रखने के अपराध सिद्ध होने पर उत्तम चंद उर्फ गोपाल ठाकुर गांव स्कोर तहसील चच्योट जिला मंडी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की इस सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 24 जनवरी 2021 को अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना बल्ह रात को 2 बजकर 5 मिनट पर गश्त के दौरान गुप्त सुचना प्राप्त हुई थी कि एक नैनो गाड़ी नंबर एचपी 34बी 4228 जो डडौर की तरफ आ रही हैं में काफी मात्रा में चरस है।
इसी सूचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने अपनी पुलिस टीम के साथ उक्त गाड़ी को रात समय 2 बजकर 16 मिनट पर को तलाशी के लिए रोका। उक्त गाड़ी में से 2.502 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी।
उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह, जिला मंडी में  मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी बल्ह द्वारा अदालत में दायर किया था।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लाई।

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कांगड़ा : कच्छियारी में पौना किलो चरस के साथ युवक गिरफ्तार

होटल रोडवे-इन के पास पुलिस ने लगाया था नाका

कांगड़ा। हिमाचल पुलिस ने नशे के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं। बावजूद इसके प्रदेश के युवा नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। नशाखोरों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए दो ग्राम चरस, गांजा या अफीम मिलने पर सीधे जेल जाने का प्रावधान है। फिर भी नशा तस्कर इस काले कारोबार से बाज़ नहीं आ रहे हैं।

प्रदेश में आए दिन कहीं ना कहीं से नशा तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। नशा तस्कर अब शहर से ग्रामीण इलाकों तक नशे की खेप को पहुंचाने में भी गुरेज नहीं रह रहे हैं।

एक ऐसा ही ताजा मामला जिला कांगड़ा के कच्छियारी गांव में पेश आया है। जहां पुलिस ने रविवार को कुल्लू निवासी युवक को 731 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान चमन लाल पुत्र भागीरथी निवासी निवासी सैंज जिला कुल्लू के रूप में हुई है।

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जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कच्छियारी गांव में होटल रोडवे-इन के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने एक टैक्सी को रोका और उसकी तलाशी ली तो उसमें 731 ग्राम चरस बरामद हुई। जिसके बाद आरोपी वहां से भागने की कोशिश करने लगा लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा।

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डीएसपी कांगड़ा मदन धीमान ने बताया कि पुलिस अब इस बात की छानबीन कर रही है कि आरोपी चरस की खेप कहां से लेकर जा रहा था और इसके तार किन-किन लोगों से जुड़े हुए हैं। ताकि इस मामले से जुड़ी बड़ी मच्छलियों को पकड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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हिमाचल: चरस के साथ पकड़े दोषी को 34 दिन की कैद-10 हजार जुर्माना

2018 का है मामला, पुलिस स्टेशन नाहन में हुआ था दर्ज

शिमला। हिमाचल में पिछले हफ्ते में नशा तस्करी के दो मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 34 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार जुर्माना लगाया है। मामला 20 अगस्त 2018 का है। पुलिस स्टेशन नाहन सिरमौर में मामला दर्ज हुआ था।

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मामले के अनुसार पुलिस ने चंद्रशेखर पुत्र ओम प्रकाश निवासी शिलानी चौरा निचार किन्नौर को 329 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने जिला एवं सत्र न्यायालय नाहन में 29 सितंबर 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने ने 22 दिसंबर के फैसले में आरोपी को दोषी ठहराया।

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एक अन्य मामले में कोर्ट ने दोषी को 5 साल का कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना लगाया है। मामला 5 फरवरी 2016 का है। हिमाचल के पुलिस थाना मनाली में केस दर्ज हुआ था। आरोपी पूरन चंद पुत्र लाल चंद निवासी गांव बिश्टबिहार क्यास कुल्लू को 505 ग्राम चरस के साथ धरा था।

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पुलिस ने जांच के बाद 31 अगस्त 2016 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कुल्लू ने 23 दिसंबर के फैसले से आरोपी को दोषी ठहराया और उक्त सजा दी।

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