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मंडी: चरस के साथ पकड़े दोषी को 12 साल की कैद-1 लाख रुपए से अधिक जुर्माना

24 जनवरी 2021 का है मामला
मंडी। विशेष न्यायाधीश-I मंडी की अदालत ने 2.502 किलोग्राम चरस रखने के अपराध सिद्ध होने पर उत्तम चंद उर्फ गोपाल ठाकुर गांव स्कोर तहसील चच्योट जिला मंडी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की इस सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 24 जनवरी 2021 को अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना बल्ह रात को 2 बजकर 5 मिनट पर गश्त के दौरान गुप्त सुचना प्राप्त हुई थी कि एक नैनो गाड़ी नंबर एचपी 34बी 4228 जो डडौर की तरफ आ रही हैं में काफी मात्रा में चरस है।
इसी सूचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने अपनी पुलिस टीम के साथ उक्त गाड़ी को रात समय 2 बजकर 16 मिनट पर को तलाशी के लिए रोका। उक्त गाड़ी में से 2.502 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी।
उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह, जिला मंडी में  मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी बल्ह द्वारा अदालत में दायर किया था।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लाई।

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