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मंडी : दो चरस तस्करों को 12-12 साल के कठोर कारावास की सजा

5 फरवरी 2021 का है मामला, पधर में हुआ था दर्ज

मंडी। विशेष न्यायाधीश मंडी हिमाचल की अदालत ने चरस रखने के दो दोषियों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 05 फरवरी 2021 को जांच अधिकारी मुख्य आरक्षी अजय कुमार पुलिस थाना पधर अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे।

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न्यू पंजाबी रसोई कुफर्धार में नाकाबंदी और ट्रैफिक चेकिंग के लिए तैनात थे। टीक्कन की तरफ से आ रही कार नंबर HP76-1017 को चेकिंग के लिए रोका गया।

गाड़ी के रोके जाने पर उसके अंदर ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति बैठा था, जिसकी गोद में एक बैग था। व्यक्ति को पूछा गया कि बैग में क्या है तो वह संतोषजनक उत्तर न दे पाया, जिसके चलते जांच अधिकारी ने बैग की तलाशी लेना उचित समझा।

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तलाशी के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके गाड़ी के चालक और साथ में बैठे व्यक्ति का नाम पूछा गया तो चालक ने अपना नाम राकेश कुमार पुत्र वर्तु राम निवासी छोट्टी झारवाड और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम पवन कुमार पुत्र जय सिंह निवासी बजट बताया।

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बैग की तलाशी ली गई तो बैग के अंदर 2.556 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस थाना पधर में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच मुख्य आरक्षी अजय कुमार ने अमल में लाई। जांच पूरी होने पर मामले का चालान थानाधिकारी पधर ने अदालत में दायर किया था।

अभियोजन पक्ष ने अदालत इस मामले में 13 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। इस मामले में सरकार की पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज द्वारा की गई।

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अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राकेश कुमार और पवन कुमार को 2.556 किलोग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत 12 वर्ष (प्रत्येक) के कठोर कारावास और 1 लाख 20 हजार 000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषियों को 14 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।

 

 

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मंडी : नाबालिग को गंदी गालियां देने और अश्लील इशारे करने के दोषी को कठोर कारावास

कोर्ट ने 3 महीने की सुनाई सजा और 5 हजार जुर्माना लगाया

मंडी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्रा को अश्लील गालियां देने और अश्लीलता भरे इशारे करने के आरोपी को दोषी करार दिया है।

कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत 3 महीने के कठोर कारावास की सजा के साथ 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।

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जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि मामले की शिकायत 8 जुलाई 2019 को पुलिस में की गई। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बयान किया कि वह प्राइवेट बिजनेस करता है।

शिकायतकर्ता के गांव के स्कूल के मैदान से होकर उसके बच्चे बॉक्सिंग प्रैक्टिस के लिए स्कूल के लिए जाते थे। 5 जुलाई 2019 सुबह समय करीब 5 बजे उसकी 15 साल की बेटी मैदान में खेलने के लिए जा रही थी तो आरोपी ने उसे गंदी, अश्लील गालियां व अश्लीलता भरे इशारे किए।

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मामले की जानकारी पीड़िता ने अपने पिता को दी। 8 जुलाई 2019 समय करीब साढ़े 7 बजे शाम शिकायतकर्ता ने आरोपी को पूछा तो आरोपी टालमटोल करता हुआ मौके से भाग गया।

शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार दोषी के खिलाफ थाना बल्ह, जिला मंडी में मामला दर्ज किया गया। मामले की छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना बल्ह,जिला मंडी द्वारा चालान को अदालत में दायर किया था।

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उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए थे। उक्त मामले में न्यायालय के समक्ष मुकदमे की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक नवीना राही,चानन सिंह और नितिन शर्मा द्वारा की गई।

 

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