सोलन। वन मित्र योजना के तहत शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा वन मंडल कुनिहार में 8 व 9 फरवरी को आयोजित होगी।
वन मंडल कुनिहार में वन मित्र योजना के तहत प्रतिभागियों का शारीरिक मापदंड परीक्षण कार्यक्रम (फिजिकल टेस्ट) निर्धारित कर दिया गया है। यह जानकारी मुख्य अरण्यपाल बिलासपुर वन वृत्त अनिल कुमार शर्मा ने दी।
उन्होंने कहा कि अर्की में डिग्री कॉलेज बातल, दाड़लाघाट में वन विश्राम गृह दाड़लाघाट, कुनिहार में वन विश्राम गृह कुनिहार तथा कुठार में शारीरिक मापदण्ड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा बनलगी में आयोजित की जाएगी। सभी स्थानों पर यह कार्यक्रम प्रातः 9.00 बजे से आरंभ होगा।
मुख्य अरण्यपाल ने कहा कि यदि किसी कारण निर्धारित दिवस पर यह प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो प्रार्थियों को उसी समय अगली तिथि बता दी जाएगी।
मंडी। हिमाचल वन मित्र योजना में शामिल होने के लिए प्रार्थियों का शारीरिक मापदंड परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) 02 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक आयोजित की जाएगी।
मुख्य अरण्यपाल मंडी अजीत ठाकुर ने बताया कि वन मित्र योजना के अंतर्गत वन विभाग मंडी वन वृत्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय वन मंडल में शामिल होने के लिए शारीरिक मापदंड परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा की जानी है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षण और परीक्षा सभी वन मंडलों में आयोजित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि यह परीक्षा 2 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक आयोजित की जाएगाी। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी प्रार्थियों को दूरभाष, व्हाट्सएप और अन्य अन्य संचार माध्यमों द्वारा सूचित किया जा रहा है।
अजीत ठाकुर ने सभी प्रार्थियों से आग्रह किया है कि वह इस बारे अधिक जानकारी अपने नजदीकी वन रक्षक, वन खण्ड अधिकारी, वन मंडलाधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं वनमंडलाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
मंडी। वन मित्र योजना के तहत वन मित्रों को वन विभाग में शामिल करने की प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू हो गई है। इसके अंतर्गत इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं।
मुख्य अरण्यपाल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वृत शमशी जिला कुल्लू मीरा शर्मा ने बताया कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वृत शमशी की 52 बीटों में वन मित्रों को शामिल करने के लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं।
आवेदन पत्र संबंधित वन्य प्राणी परिक्षेत्र में 30 दिसंबर से पहले जमा करवाए जा सकेंगे। उन्होंने उम्मीदवारों से आग्रह करते हुए कहा कि वह प्रक्रिया संबंधित अन्य सूचना के लिए संबंधित परिक्षेत्राधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
शिमला। हिमाचल में वन मित्र योजना को मंजूरी मिल गई है। शिमला में आयोजित कैबिनेट की बैठक में वन मित्र योजना को हरी झंडी दी गई। योजना के तहत हिमाचल में 2061 वन मित्र रखें जाएंगे। प्रत्येक वन बीट में इनकी तैनाती होगी।
बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में वन मित्र योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। हालांकि, पिछली कैबिनेट बैठक में वन मित्र योजना पर चर्चा होगी थी और मंजूरी मिलनी थी। पर किन्हीं कारणों से ऐसा न हो सका। पर इस कैबिनेट बैठक में लंबी चर्चा के बाद वन मित्र योजना को मंजूरी दे दी गई।
शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं (Multi-Purpose Workers), पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों को दिवाली से पहले सरकार से तोहफा मिल गया है।
राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय को 500 प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इन्हें क्रमश: 5000. 4400, 6000 और 6000 रुपए मानदेय मिलेगा।
मुख्यमंत्री द्वारा 30 सितंबर 2023 को घोषित राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। विशेष पैकेज के तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.30 लाख का मुआवजा साढ़े पांच गुना बढ़ाकर 7 लाख कर दिया जाएगा।
इसके अलावा कच्चे मकान को आंशिक नुकसान होने पर 4,000 का मुआवजा 25 गुना बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा, जबकि पक्का मकान आंशिक नुकसान होने पर मुआवजा 6500 से साढ़े 15 गुना बढ़ाकर 1 लाख तक किया जाएगा।
इसके अलावा, किसी दुकान या ढाबे को नुकसान होने पर दिया जाने वाला 25000 का मुआवजा भी चार गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। राज्य सरकार गौशाला को हुए नुकसान पर 3000 की जगह 50 हजार की बढ़ी हुई आर्थिक सहायता भी देगी।
राज्य सरकार किरायेदारों के सामान की क्षति या क्षति के लिए 50 हजार की सहायता प्रदान करेगी, जिससे मौजूदा 2500 से 20 गुना वृद्धि होगी। बड़े दुधारू और भारवाहक जानवरों के नुकसान के लिए 55000 का मुआवजा और बकरी, सूअर, भेड़ और के लिए मुआवजा दिया जाएगा। मेमना 6000 प्रति पशु मुआवजा दिया जाएगा।
कृषि एवं बागवानी भूमि के नुकसान पर 3615 प्रति बीघे का मुआवजा बढ़ाकर 10 हजार किया जाएगा। 500 प्रति बीघे की फसल क्षति पर मुआवजा आठ गुना बढ़ाकर 4000 किया जाएगा।
कृषि और बागवानी भूमि से गाद हटाने के लिए वित्तीय सहायता 1384.61 प्रति बीघे से बढ़ाकर 5000 की जाएगी। यह विशेष पैकेज 24 जून, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक दिया जाएगा।
कैबिनेट ने शिमला विकास योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया। सड़क से ऊपर स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में नवबहार से रामचन्द्रा चौक से मछीवाली कोठी से क्राइस्ट चर्च से लक्कड़ बाजार से आईजीएमसी से संजौली चौक से नवबहार तक जहां पेड़ नहीं हैं।
वहीं निर्माण की अनुमति दी जाएगी। शिमला विकास योजना के तहत ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं प्लाटों पर आवासीय निर्माण को अनुमति प्रदान की जाएगी जहां पेड़ नहीं हैं। कैबिनेट ने नाला और खड्ड से क्रमशः पांच और सात मीटर की दूरी पर निर्माण को अनुमति देने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया।
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में वन विभाग की ‘वन मित्र’ योजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत 2061 वन बीटों में एक-एक ‘वन मित्र’ को लगाया जाएगा।
वन विभाग में अनुबंध के आधार पर वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी गई।
हिमाचल कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय को 500 प्रति माह बढ़ाने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट ने जिला ऊना में पीपीपी मोड में चिंतपूर्णी बाबा माई दास भवन पार्किंग से चिंतपूर्णी मंदिर तक 1.55 करोड़ रुपये की लागत से यात्री रोपवे प्रणाली स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी। परिवहन विभाग में 15 ई-टैक्सी किराये पर लेने की भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने सभी जिलों में आपात स्थिति के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए शौकिया और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।
यह सूचना स्रोतों, आपातकालीन प्रबंधकों और आपदा या आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित लोगों के बीच प्रभावी सूचना आदान-प्रदान प्रदान करेगा। हिमाचल कैबिनेट ने लेड (Lead ) पर अतिरिक्त माल कर 25 पैसे प्रति किलोग्राम कम करने का निर्णय लिया।
वहीं, यातायात निरीक्षकों, मोटर वाहन निरीक्षकों, परिवहन विभाग के वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षकों और पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों को कम करने के लिए नामित प्राधिकारी घोषित करने की भी मंजूरी दे दी।
जो लोग बेघर हो गए हैं और जिनके पास घर बनाने के लिए उपयुक्त जमीन नहीं बची है उनको कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में दो बिस्वा और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।
राज्य के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटरों के लिए 234 रूट और टेम्पो ट्रैवलर के लिए अतिरिक्त 100 रूट देने को मंजूरी प्रदान की है।