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हिमाचल प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी-2024 अधिसूचित, डिटेल में जानें

कैबिनेट में मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी-2024 (Himachal Digital Media Policy-2024) को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। राजपत्र/ई-गजट में प्रकाशित होने की डेट के साथ पॉलिसी लागू मानी जाएगी। बता दें कि हिमाचल की सुक्खू सरकार हिमाचल डिजिटल मीडिया पॉलिसी-2024 बनाई है। कैबिनेट में मंजूरी के बाद इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी की गई है।

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इस हिमाचल प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी-2024 में न्यूज वेब चैनल, न्यूज वेबसाइट/पोर्टल और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को कवर किया गया है। इसके लिए सूचना एवं जन संपर्क विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

समाचार वेब चैनलों के पैनल में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड की बात करें तो राज्य सरकार या भारत सरकार के साथ पंजीकृत कंपनियों और फर्मों के स्वामित्व और

पैनल में हिमाचल प्रदेश को अधिकतम कवरेज देने वाली एक विशेष पंजीकृत कंपनी के केवल एक समाचार वेब चैनल को शामिल किया जाएगा। चैनल का पिछले 2 वर्षों में न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर 5 लाख होना चाहिए।

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चैनल और उसका मालिक दिवालिया घोषित न हो। साथ भारत सरकार और हिमाचल सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट न किया गया हो। चैनल उसी नाम से हिमाचल में दो साल तक ऑपरेट हुआ होना चाहिए। साथ ही हिमाचल में 80 फीसदी कवरेज देता हो।

चैनल के कम से कम पांच लाख सब्सक्राइबर होने चाहिए। इसके लिए फेसबुक और यूट्यूब के मिलाकर 30 लाख से अधिक सब्सक्राइबर वाले चैनल ए, 10 लाख से अधिक और 30 लाख तक वाले बी और 5 लाख से 10 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल सी कैटेगरी में रखे गए हैं।

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आवेदन की तारीख से पिछले तीन महीनों की अवधि के दौरान एक महीने की अवधि में कम से कम तीन सौ समाचार वीडियो या साउंड बाइट्स या समाचार आइटम अपलोड होने चाहिए। चैनल के पास समर्पित स्टाफ और हिमाचल में एक कार्यालय होना चाहिए।

न्यूज वेबसाइट/ वेब पोर्टल की बात करें तो संपादक का बोनाफाइड हिमाचली होना जरूरी है। न्यूज वेबसाइट/ वेब पोर्टल खबरों के लिए समर्पित होना चाहिए। इसके लिए संपादक को नोटराइज सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। उसी नाम से चले दो साल हो गए हों। इसके लिए डोमेन रजिस्ट्रेशन जमा करवानी होगी।

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अद्वितीय उपयोगकर्ता गणना (Unique User Count), जो किसी समाचार वेबसाइट/वेब पोर्टल की कवरेज की सीमा तय करती है, किसी विशेष समाचार वेबसाइट/वेब पोर्टल की पहुंच को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। पिछले छह महीनों (विभाग में आवेदन जमा करने की तारीख से 6 महीने तक) के लिए प्रति माह कम से कम 5001 की औसत Unique User Count वाली समाचार वेबसाइट/वेब पोर्टल पैनल में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।

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पिछले छह महीनों के औसत यूनिक यूजर (UU) डेटा को भारत में वेबसाइट ट्रैफिक पर नजर रखने वाले Google Analytics के साथ क्रॉस-चेक और सत्यापित किया जाएगा। इस शर्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रति माह अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ताओं वाली समाचार वेबसाइटों/वेब पोर्टलों पर रणनीतिक रूप से विज्ञापन देकर सरकारी विज्ञापनों की दृश्यता बढ़ाई जाए।

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समाचार वेबसाइटों/वेब पोर्टलों की अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की संख्या Google Analytics डेटा के आधार पर तय की जाएगी और समाचार वेबसाइट/वेब पोर्टल के संपादक को पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन के साथ प्राधिकरण को यह डेटा और मासिक डेटा भी प्रदान करना होगा।

यदि आवश्यक हुआ, तो प्राधिकरण भारत में वेबसाइट ट्रैफिक की निगरानी करने वाले एक विश्वसनीय तृतीय-पक्ष टूल के माध्यम से समाचार वेबसाइटों/वेब पोर्टलों के संपादकों द्वारा प्रस्तुत यूयू डेटा की जांच करेगा।

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केवल उन्हीं संपादकों की समाचार वेबसाइट/वेब पोर्टल को पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा, जिनके पास पत्रकारिता/जनसंचार में डिप्लोमा/स्नातक की डिग्री है या वेब पत्रकारिता में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो।

केवल उन्हीं समाचार वेबसाइटों पर विचार किया जाएगा जिनके संपादक वेब पत्रकारिता को अपनी प्राथमिक नौकरी के रूप में अपना रहे हैं। समाचार वेबसाइट का संपादक पूर्णकालिक वेब पत्रकार होना चाहिए और सरकार/पीएसयू/संगठन/मीडिया हाउस का कर्मचारी (नियमित/अनुबंध/आउटसोर्स या कोई मानदेय प्राप्त करने वाला) नहीं होना चाहिए और इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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एक समाचार वेबसाइट के केवल एक संपादक को एक परिवार (यूएचएफ/संयुक्त) से सूचीबद्ध किया जाएगा। पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन की पहली तारीख से पहले छह महीने की अवधि (विभाग में आवेदन जमा करने के दिन से 6 महीने तक) के लिए औसत अद्वितीय उपयोगकर्ता संख्या के आधार पर समाचार वेबसाइटों/वेब पोर्टलों को निम्नलिखित तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा।

ऐसा विज्ञापनों को जारी करने के लिए दरें तय करने के उद्देश्य से किया जाएगा। छह महीने के लिए प्रति माह औसत अद्वितीय गणना में 20001 और ज्यादा वाले पोर्टल A, 10,001 से 20 हजार तक वाले B और 5,001 से 10 हजार वाले C कैटेगरी में शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ें।

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