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मंडी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

मंडी। विशेष न्यायधीश पोक्सो जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

मंडी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 19 सितंबर 2019 को 17 वर्षीय पीड़िता अपनी माता के साथ पुलिस थाना जंजैहली पहुंची और बयान कलमबंद करवाए। बताया कि वर्ष 2014 में दोषी जोकि सरकाघाट का रहने वाला है के साथ फोन पर संपर्क में आई थी।

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इसके बाद दोषी पीड़िता के घर मिलने गया था और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को शादी का झांसा देकर जबरदस्ती अपने घर ले गया और करीब दो साल तक पीड़िता के साथ अवैध संबंध रखे और बाद में उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

इससे तंग आकर वह अपने मायके आ गई। शिकायत मिलने पर पुलिस थाना जंजैहली में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया।

 

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इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 3 साल का कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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धारा 366 के तहत 3 साल का कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का कठोर कारावास भुगतना होगा।

पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का कठोर कारावास भुगतना होगा।

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मंडी : नाबालिग से छेड़छाड़ मामले के दोषी को 3 साल का कठोर कारावास

कोर्ट ने जुर्माने की सजा भी सुनाई

मंडी। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 14 अगस्त 2022 को पीड़िता के पिता और भाई ने 13 वर्षीय पीड़िता के साथ आकर पुलिस थाना करसोग में शिकायत दर्ज करवाई थी।

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शिकायत के अनुसार शाम करीब 5 बजकर 15 मिनट पर जब पीड़िता राशन लेने गई थी। पीड़िता ने करीब 5 बजकर 36 मिनट पर अपने पिता को फोन के जरिये मामले की सूचना दी। उसने बताया कि जब पीड़िता राशन लेकर लौट रही थी, तो रस्ते में एकांत जगह पर दोषी करसोग निवासी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और वहां से भाग गया।

मंडी जिला के पुलिस थाना करसोग में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था।

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उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत 01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है।

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शिमला : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की कैद, रिश्ते में है नाना

दिसंबर 2021 का है मामला

 

शिमला। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/बलात्कार, शिमला, अमित मंडयाल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है।

दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 506 के तहत 6 महीने के कठोर कारावास व 1,000 रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई गई है। साथ ही 2 लाख रुपए का मुआवजा भी जारी किया गया।

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मामला दिसंबर 2021 का है। 3 दिसंबर 2021 जब पीड़िता स्कूल जा रही थी तो दोषी (जो रिश्ते में उसका नाना लगता था) ने उसके साथ जंगल में बलात्कार किया और किसी को बताने पर मार डालने की धमकी दी।

12 दिसंबर 2021 को फिर से दोषी ने करीब 8 बजे शाम को अपने घर में जबरदस्ती खींच कर पीड़िता के साथ 2 बार बलात्कार किया। जब पीड़िता की माता उसको चैकअप के लिए अस्पताल ले गई तो मालूम हुआ कि वह 6 महीने से गर्भवती है।

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इन तथ्यों के आधार पर पुलिस स्टेशन चिड़गांव में आईपीसी की धारा 376, 506 और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमें के दौरान, अभियोजन पक्ष ने इस मामले को साबित करने के लिए 17 गवाहों की जांच की और मुकदमे के समापन पर दलीलें सुनी गईं।

विशेष न्यायाधीश, शिमला की अदालत ने आरोपी को उपरोक्त कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व उप जिला न्यायवादी संगीता जस्टा द्वारा किया गया।

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शिमला : परिजनों से बहस के बाद गायब हुआ नाबालिग, चायली में पेड़ से लटका मिला

10वीं कक्षा का था छात्र, सुसाइड नोट भी नहीं मिला

 

शिमला। समरहिल से सटे चायली गांव में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब यहां एक 16 साल के नाबालिग का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस नाबालिग की तलाश करते हुए ही यहां तक पहुंची थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए IGMC भेज दिया।

हालांकि कहा जा रहा है कि नाबालिग ने खुदकुशी की है, लेकिन मामले में अभी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसा कहा जा रहा है कि परिजनों की बहस के बाद नाबालिग ने ये खौफनाक कदम उठाया है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।

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जानकारी के अनुसार नाबालिग 10वीं कक्षा का छात्र था। शुक्रवार शाम उसकी परिजनों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई। घरवालों की डांट से नाराज होकर वह घर से चला गया। परिजन उसे काफी समय तक ढूंढते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। परेशान होकर परिजनों ने बालूगंज थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।

इसके बाद पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू की। उसके मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस की टीम चायली गांव से सटे घने जंगल में पहुंची। वहां उसका शव पेड़ से लटका मिला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील नेगी ने कहा कि इस मामले में सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

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पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मामले में आगामी जांच की जा रही है।

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शिमला : रोहड़ू में मानवता शर्मसार-नाबालिग को चिप्स चुराने की दी घिनौनी सजा

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

रोहड़ू। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला का रोहड़ू उपमंडल के टिक्कर तहसील के बाजार में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है।

यहां एक दुकानदार ने कुछ लोगों के साथ मिलकर नाबालिग के कपड़े उतार कर उसे बाज़ार में बिना कपड़ों के घुमाया और उसके साथ मारपीट भी की। नाबालिग की गलती ये थी कि उसने चिप्स का दस रुपए का पैकेट चुराया था।

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इन लोगों ने मिलकर इसके लिए उसको ऐसी सजा दी कि मानवता ही शर्मसार हो जाए। हैरत की बात ये है कि आरोपी ने इस पुरे शर्मनाक कृत्य को भरे बाजार में दर्जनों लोगों के बीच किया।

सभी लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे किसी ने इन लोगों को रोकने तक की कोशिश नहीं की। नाबालिग की आंखों मे मीर्ची डालने की भी बात कही जा रही है लेकिन पुलिस ने बताया कि इसकी अभी जांच की जा रही है।

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मामला कुछ दिन पहले का है। इस घटना को पूरी तहर से दबाने की कोशिश की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर किसी ने इसका वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और आज पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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पुलिस ने 341, 323 और 75 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि मासूम के साथ हुए इस जुर्म को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामला बेहद संगीन है। मामले में पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

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शिमला : गहरी खाई में गिरी कार, नाबालिग की गई जान, 3 घायल

उपमंडल चौपाल की ग्राम पंचायत सरांह में पेश आया हादसा

नेरवा। जिला शिमला के उपमंडल चौपाल की ग्राम पंचायत सरांह के समीप दोगडा नाला (डिमो) में वीरवार दोपहर को एक कार हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक कार सवार सरांह से धबास जा रहे थे कि अचानक उनकी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी।

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कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक बच्चे की घटनास्थल पर मौत हो गई है, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को सिविल अस्पताल चौपाल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है।

मृतक की पहचान रूद्र हीमटा आयु 15 वर्ष पुत्र गोपाल हिमटा गांव क्यारी ग्राम पंचायत सरांह तहसील चौपाल के रूप में की गई है। घायलों में अनुज हिमटा आयु 26 वर्ष पुत्र रामलाल गांव की क्यारी, अभिषेक आयु 23 वर्ष पुत्र नरेंद्र चौहान ग्राम सरांह और अक्षय रावत आयु 24 वर्ष पुत्र मोहन रावत गांव सरकली  तहसील चौपाल शामिल हैं।

डीएसपी चमन लाल ने मामले की पुष्टि की है और कहा कि घटना की जांच की जा रही है। उधर, प्रशासन की ओर से एसडीएम चौपाल चेतसिंह ने कहा कि मृतक के परिजन को 15 हजार और घायल के परिजनों को पांच-पांच हजार बतौर फौरी राहत प्रदान किए गए हैं।