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हिमाचल निर्दलीय विधायक इस्तीफा मामला : दो जज के मत अलग, तीसरे की लेंगे राय

शिमला। हिमाचल में तीन निर्दलीय विधायक के इस्तीफे का मामला लटक गया है। निर्दलीय विधायकों की कोर्ट द्वारा ही इस्तीफा स्वीकार करने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कहा कि हाईकोर्ट इस याचिका को स्वीकार नहीं कर सकता है। यह विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार है।

वहीं, इस्तीफा स्वीकार करने को लेकर मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ का मत अलग-अलग है।

मामले को लेकर अब तीसरे न्यायाधीश की राय ली जाएगी। तीसरे जज की राय के बाद ही फैसला हो पाएगा।

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बता दें कि हिमाचल के तीन निर्दलीय विधायक देहरा से होशियार सिंह, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ से केएल ठाकुर ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है।

उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा है। पर अध्यक्ष ने अभी तक इस्तीफा नहीं स्वीकार किया है। ऐसे में निर्दलीय विधायक हाईकोर्ट पहुंच गए हैं।

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मामला मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र और ज्योत्सना रिवाल दुआ के बैंच में लगा। 30 अप्रैल, 2024 हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र और ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने 8 मई को आज फैसला सुनाया।  पर दोनों ही जजों की राय मामले में अलग-अलग थी।

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मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र ने फैसला सुनाया कि स्पीकर का पद उच्च दर्जे का संवैधानिक पद है। हाईकोर्ट किसी भी संवैधानिक संस्था को निर्देश नहीं दे सकता स्पीकर फैसला कैसे लें।

ज्योत्सना रिवाल दुआ का मत है कि हाईकोर्ट इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकता, यह शक्ति स्पीकर के पास ही है, लेकिन हाईकोर्ट स्पीकर को निर्देश दे सकता है कि मामले का जल्द निपटारा करें।

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उन्होंने मामले का निपटारा दो सप्ताह करने का जिक्र किया है। ऐसे में दो जजों की राय मामले में अलग-अलग है।

ऐसी स्थिति में डिवीजन बेंच मामले को तीसरे न्यायाधीश के समक्ष रखेगी। प्रशासनिक तौर पर मामला मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगा और वह मामले को तीसरे जज को देंगे।

तीसरे जज ने केस नहीं सुना है। ऐसे में तीसरा जज पूरे केस को नए सिरे से सुनेंगे और फैसला सुनाएंगे। क्या हाईकोर्ट स्पीकर का इस्तीफा स्वीकार करने या किसी समय सीमा में इस्तीफा स्वीकार करने के निर्देश जारी कर सकता है, तीसरे जज इस पहलू पर ही फैसला करेंगे।

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हिमाचल हाईकोर्ट में निर्दलीय विधायक इस्तीफे के मामले में बहस पूरी- पढ़ें खबर

कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

शिमला। हिमाचल में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को लेकर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

बता दें कि तीन निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह (देहरा), आशीष शर्मा (हमीरपुर) और केएल ठाकुर (नालागढ़) के इस्तीफे से संबंधित मामले को लेकर दोपहर बाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।

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मुख्य न्यायाधीश एमएस राम चंद्र राव और ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच में सुनवाई हुई। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की पैरवी की।

बता दें कि इससे पहले 25 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलील दी गई थी। लगभग तीन घंटे तक बहस चली थी, जिसमें स्पीकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी की थी। कोर्ट ने 30 अप्रैल 4 बजकर 15 मिनट पर सुनने का निर्णय लिया था।

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हिमाचल निर्दलीय विधायक मामला : हाईकोर्ट में तीन घंटे हुई बहस-जानें अपडेट

अब 30 अप्रैल को होगी सुनवाई

शिमला। हिमाचल के तीन निर्दलीय विधायक होशियार सिंह (देहरा), आशीष शर्मा (हमीरपुर) और केएल ठाकुर (नालागढ़) के इस्तीफे स्वीकार न होने के मामले में हाईकोर्ट दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलील दी गई।

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लगभग तीन घंटे तक बहस चली, जिसमें स्पीकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी की।

कोर्ट ने तीन निर्दलीय विधायक मामले को अब 30 अप्रैल 4 बजकर 15 मिनट पर सुनने का निर्णय लिया है, जिसमें स्पीकर की तरफ से बहस पूरी की जाएगी। यह जानकारी हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने दी।

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एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि तीन निर्दलीय विधायकों के वकील ने कोर्ट में अपनी दलील पूरी कीं। अब हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आर्गुमेंट जारी हैं।

कोर्ट मंगलवार सवा चार बजे मामले की सुनवाई दोबारा शुरू करेगा। इसमें स्पीकर की तरफ से वकील आर्गुमेंट रखेंगे।

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उन्होंने बताया कि हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और उनके सहयोगी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी कर रहे थे। उम्मीद है कि मंगलवार को भी वह वीडियो कांफ्रेंसिंग से पैरवी करेंगे।

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