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पझौता : श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, बच्चे फोड़ रहे थे पटाखे- घास में लगी आग

सिरमौर जिला के शाया गांव का मामला

पझौता। हिमाचल के सिरमौर जिला के राजगढ़ तहसील के पझौता क्षेत्र के शाया गांव में पटाखों से सूखी घास में आग लग गई। गांव वालों ने इकट्ठा होकर आग पर काबू शुरू कर दिया। पर देखते ही देखते आग ने प्रचंड रूप ले लिया है। काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।

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बता दें कि अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के चलते पझौता क्षेत्र में भी जश्न का माहौल है। क्षेत्र में जगह-जगह धार्मिक आयोजन किए गए। नगरकोटी मां शाया मंदिर में भी लोगों ने भजन कीर्तन का आयोजन किया। साथ ही बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे।

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मंदिर में पटाखे फोड़ने के बाद बच्चे सड़क पर आकर पटाखे चलाने लगे। पटाखों से निकली चिंगारी से सूखी घास में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैल गई और लंबे क्षेत्र में आग ने घास को चपेट में ले लिया।

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हमीरपुर जिला में यहां पटाखे रखने और बेचने पर प्रतिबंध, डिटेल में जानें खबर

आग की घटनाओं को रोकने के लिए लिया फैसला

 

हमीरपुर। हिमाचल के हमीरपुर जिला में दिवाली के दौरान मुख्य बाजारों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने ऐसे स्थानों पर 10 से 12 नवंबर तक पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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इस संबंध में जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हमीरपुर शहर के मुख्य बाजार जिला सचिवालय से लेकर अस्पताल तक और पेट्रोल पंप से लेकर भोटा चौक तक, जिला के अन्य मुख्य बाजारों नादौन, सुजानपुर, भोटा, बड़सर, जाहू, भरेड़ी, भोरंज, गलोड़ और बिझड़ी में 10 नवंबर से 12 नवंबर रात 12 बजे तक पटाखों के भंडारण एवं बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

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जिला दंडाधिकारी ने बताया कि पटाखों की बिक्री एवं भंडारण के लिए संबंधित एसडीएम द्वारा निर्धारित स्थानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार इसी अवधि के दौरान केवल लाइसेंसधारक दुकानदारों को ही पटाखों की बिक्री एवं भंडारण की अनुमति होगी तथा इन लाइसेंसधारकों को सभी नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे एवं आतिशबाजी चलाने पर पाबंदी रहेगी और 125 डीबी से अधिक ध्वनि वाले पटाखों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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जिला दंडाधिकारी ने सभी जिलावासियों से इन आदेशों का पालन करने की अपील की है, ताकि जिला में दिवाली के दौरान कोई दुर्घटना न हो।

 

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कांगड़ा : दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस व नववर्ष पर पटाखे फोड़ने का समय तय

शहरी क्षेत्र में बेचने को संबंधित एसडीएम से अनुमति जरूरी

धर्मशाला। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना करते हुए कांगड़ा जिला के शहरी क्षेत्रों में भी दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस तथा नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित कर दिया है।

इस बाबत डीसी डॉ निपुण जिंदल की ओर से आदेश भी पारित किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार इन पर्वों पर ग्रीन पटाखे यानि कम प्रदूषण वाले पटाखे ही चलाने की अनुमति है।

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इसमें 12 नवंबर दिवाली को रात आठ बजे से लेकर रात दस बजे तक, गुरु पर्व 27 नवंबर को सुबह चार बजे से पांच बजे तक तथा रात्रि नौ बजे से लेकर रात्रि दस बजे तक व क्रिसमस 25 दिसंबर को रात्रि 11 बजकर 55 से लेकर 12 बजकर 30 तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं।

इसी तरह से नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को रात्रि 11 बजकर 55 से लेकर 12 बजकर 30 बजे तक की पटाखे चलाए जा सकते हैं। बाजार में, सरकारी कार्यालय परिसरों, हेरिटेज बिल्डिंग तथा आवाज निषिद्ध क्षेत्रों में पटाखों के चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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जिला दंडाधिकारी के आदेशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में पटाखे बेचने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में उपमंडल अधिकारियों द्वारा चिह्नित या निर्धारित जगहों पर ही पटाखे बेचे जा सकते हैं।

इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ संबंधित उपमंडल अधिकारियों को कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके साथ ही नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों को पटाखों से उत्पन्न होने वाले कूड़ा कचरा के वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन के लिए भी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

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चिहिन्त स्थानों पर पटाखों की दुकानों में बिना किसी रूकावट के आपातकालीन निकासी होना जरूरी है। पटाखों की दुकानों पर सेल्जमैन पटाखों की हैंडलिंग में दक्ष होने चाहिए।

मार्केट या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चिहिन्त स्थानों पर पटाखों की दुकानों की आपसी दूरी कम से कम तीन मीटर होनी चाहिए। पटाखों की दुकानों के आसपास लैंप, मोमबत्ती जलाने तथा स्मोकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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