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मंडी : चरस रखने और खरीद फरोख्त मामले के चार दोषियों को 12-12 साल की कैद

पुलिस थाना जोगिंदर नगर का है मामला

 

मंडी। विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस रखने और खरीद-फरोख्त में संलिप्त होने का अपराध सिद्ध होने पर चार दोषियों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ प्रत्येक दोषी को 1,20,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत ने चार अभियुक्तों आही चंद पुत्र मनसा राम गांव बातासेर डाकघर बस्सी तहसील गोहर जिला मंडी, ओम प्रकाश पुत्र केसव राम गांव सरी डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मंडी, मनीष कुमार पुत्र संत राम गांव सरी, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मंडी और रति राम @ छिड़ा राम पुत्र धुपु राम गांव धर्मेहड़ डाकघर झटीगरी तहसील पधर जिला मंडी को सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 14-14 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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इसके अतिरिक्त भारतीय मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी दोषी ओम प्रकाश और दोषी मनीष को 2-2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1-1 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 26 सितंबर 2020 को जांच अधिकारी मुख्य आरक्षी रजनीश कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ यातायात चेकिंग के लिए नागचला (जोगिन्दरनगर) के पास मौजूद थे। उसी वक्त शाम को करीब 07 बजकर 10 मिनट पर एक कार (HP01M 3270) घटासनी से जोगिंदर नगर की तरफ आ रही थी।

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जांच अधिकारी ने कार को रोकने के लिए इशारा किया तो कार का चालक घबरा गया। जब गाड़ी के दस्तावेज बताने और नाम पता पूछा गया तो वह अपने मोबाइल फोन से बार-बार किसी को फोन करने की कोशिश करने लगा। उक्त व्यक्ति ने पूछताछ के दौरान अपना नाम और पता मनीष कुमार पुत्र संत राम गांव सरी, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर, जिला मंडी बताया।

जब तक मनीष से पूछताछ हो रही थी तभी दो व्यक्ति बाइक (HP32B 3310) पर घटासनी से जोगिन्दर नगर की तरफ आ रहे थे। बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति ने अपनी पीठ में एक पिठू बैग उठा रखा था। पुलिस को सामने देखकर उक्त को दोनों व्यक्तियों ने पीछे की तरफ मुड़कर भागना चाहा, लेकिन बाइक बंद हो गई।

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जांच अधिकारी को उनके पास किसी अवैध वस्तु होने का शक हुआ, जिस कारण से दोनों को जांच अधिकारी ने अपनी पुलिस टीम के साथ कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। उक्त दोनों के इस तरह भागने की कोशिश करने और मनीष के घबरा जाने और पूछे जाने पर कोई संतोषजनक उत्तर न देने के कारण जांच अधिकारी ने उनके पास पिठू बैग की तलाशी लेना उचित समझा।

उक्त दोनों व्यक्तियों का नाम और पता पूछने पर उन्होंने अपना-अपना नाम आही चंद पुत्र मनसा राम गांव बातासेर, डाकघर बस्सी जिला तहसील गोहर जिला मंडी, ओम प्रकाश पुत्र केसव राम गांव सरी, डाकघर कुन्नु, तहसील पधर मंडी बताया।

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उसके उपरांत तलाशी के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके पिठू बैग की तलाशी ली गई तो पिठ् बैग में से 1.947 किलोग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस थाना जोगिन्द्र नगर में मामला दर्ज किया। मामले में छानबीन के दौरान यह भी सामने आया कि मनीष कुमार, आही राम और ओम प्रकाश ने चरस रति राम @ छिड़ा से ली थी और एक सुनियोजित ढंग से चरस को ले जाया जा रहा था।

इस मामले में प्रारंभिक जांच मुख्य आरक्षी रजनीश कुमार ने की थी और उसके उपरांत आगामी जांच, सहायक उप निरीक्षक हरीश चंद पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर ने अमल में लाई थी। छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से संबंधित 18 गवाहों के ब्यान कलम बंद करवाए थे।

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