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कांगड़ा : दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस व नववर्ष पर पटाखे फोड़ने का समय तय

शहरी क्षेत्र में बेचने को संबंधित एसडीएम से अनुमति जरूरी

धर्मशाला। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना करते हुए कांगड़ा जिला के शहरी क्षेत्रों में भी दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस तथा नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित कर दिया है।

इस बाबत डीसी डॉ निपुण जिंदल की ओर से आदेश भी पारित किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार इन पर्वों पर ग्रीन पटाखे यानि कम प्रदूषण वाले पटाखे ही चलाने की अनुमति है।

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इसमें 12 नवंबर दिवाली को रात आठ बजे से लेकर रात दस बजे तक, गुरु पर्व 27 नवंबर को सुबह चार बजे से पांच बजे तक तथा रात्रि नौ बजे से लेकर रात्रि दस बजे तक व क्रिसमस 25 दिसंबर को रात्रि 11 बजकर 55 से लेकर 12 बजकर 30 तक ही पटाखे चलाए जा सकते हैं।

इसी तरह से नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को रात्रि 11 बजकर 55 से लेकर 12 बजकर 30 बजे तक की पटाखे चलाए जा सकते हैं। बाजार में, सरकारी कार्यालय परिसरों, हेरिटेज बिल्डिंग तथा आवाज निषिद्ध क्षेत्रों में पटाखों के चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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जिला दंडाधिकारी के आदेशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में पटाखे बेचने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में उपमंडल अधिकारियों द्वारा चिह्नित या निर्धारित जगहों पर ही पटाखे बेचे जा सकते हैं।

इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ संबंधित उपमंडल अधिकारियों को कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके साथ ही नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों को पटाखों से उत्पन्न होने वाले कूड़ा कचरा के वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन के लिए भी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

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चिहिन्त स्थानों पर पटाखों की दुकानों में बिना किसी रूकावट के आपातकालीन निकासी होना जरूरी है। पटाखों की दुकानों पर सेल्जमैन पटाखों की हैंडलिंग में दक्ष होने चाहिए।

मार्केट या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चिहिन्त स्थानों पर पटाखों की दुकानों की आपसी दूरी कम से कम तीन मीटर होनी चाहिए। पटाखों की दुकानों के आसपास लैंप, मोमबत्ती जलाने तथा स्मोकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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