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चंडीगढ़ में हिमाचल ने मांगा हिस्सा, कैबिनेट सब कमेटी खंगालेगी रिकॉर्ड

चौधरी चंद्र कुमार की अध्यक्षता में बनाई

शिमला। हिमाचल सरकार ने बीबीएमबी के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी हिस्से का दावा किया है। यह दावा कितना पुख्ता है, यह कैबिनेट सब कमेटी रिकॉर्ड खंगालकर तय करेगी। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत अंतर राज्यों के बीच हुए समझौतों को खंगालने के लिए सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी गठित कर दी है। कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान और राजस्व मंत्री जगत नेगी को सदस्य बनाया गया है। ऊर्जा सचिव कमेटी के सदस्य सचिव होंगे।

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सामान्य प्रशासन विभाग ने राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी है। कमेटी बीबीएमबी की परियोजनाओं समेत चंडीगढ़ में प्रदेश की हिस्सेदारी के दावों से संबंधित रिकॉर्ड जांचेंगी। मामले पर अध्ययन करने के बाद कैबिनेट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर सरकार इन मामलों को केंद्र और पंजाब सरकार के साथ उठाएगी।

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मुख्यमंत्री का कहना है कि हिमाचल हर क्षेत्र में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अनुसार अपना वैध 7.19 प्रतिशत हिस्सा मांगेगा, चाहे वह चंडीगढ़ में हो या बीबीएमबी परियोजनाओं से रॉयल्टी हो। इसी कड़ी में अब इन दोनों मामलों को देखने के लिए कमेटी बनाई है।

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भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में हिस्सेदारी को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल हर क्षेत्र में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के अनुसार अपना वैध 7.19 प्रतिशत हिस्सा मांगेगा, चाहे वह चंडीगढ़ में हो या बीबीएमबी परियोजनाओं से रॉयल्टी हो। इन दोनों मामलों के लिए कमेटी बनाई है। हिमाचल के लोग BBMB में विस्थापित हुए हैं। इसलिए हिमाचल का हक चंडीगढ़ के साथ BBMB में बनता है।

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बता दें कि भारत सरकार ने बीबीएमबी को तब बनाया था जब हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा था। इसके बाद पंजाब से हिमाचल अलग हुआ। पंजाब की चंडीगढ़ और बीबीएमबी में हिस्सेदारी तय की गई। हिमाचल को अभी बीबीएमबी में एक फीसदी रायल्टी भी नहीं मिल रही है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में पंजाब, हरियाणा व हिमाचल की जनसंख्या, संसाधन और विकास को आधार मानकर हिमाचल को 7.19 प्रतिशत हिस्सा देने का निर्णय लिया गया था।

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