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IPL के लिए रेडी हो रहा धर्मशाला : खिलाड़ियों व दर्शकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

जिला प्रशासन तथा HPCA के बीच तैयारियों को लेकर हुई बैठक

धर्मशाला। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में पांच तथा नौ मई को प्रस्तावित आईपीएल (IPL) क्रिकेट मैच के प्रबंधों को लेकर जिला प्रशासन तथा एचपीसीए के अधिकारियों के बीच शनिवार को क्रिकेट स्टेडियम में बैठक का आयोजन किया गया।

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बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि पांच मई को पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स तथा नौ मई को पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरू के बीच आईपीएल (IPL) टी-ट्वंटी मैच प्रस्तावित है।

उन्होंने मैच के दौरान खिलाड़ियों तथा दर्शकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पुख्ता कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

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उन्होंने आयोजन के संदर्भ में कानून, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति, सड़कों की मरम्मत, शहर की साफ-सफाई तथा अग्निशमन सेवाओं इत्यादि सहित अन्य संबंधित तैयारियों का जायजा लिया और इस बारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

डीसी ने संबंधित विभागों को मैच के आयोजन से जुड़ी सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए।

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उन्होंने पुलिस विभाग को (IPL) के दौरान कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को धर्मशाला के आस-पास के क्षेत्र में मरम्मत योग्य सड़कों का कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा।

उपायुक्त ने कहा कि आयोजन से पहले धर्मशाला तथा इसके आसपास के क्षेत्रों की सड़कें तथा लाइट व्यवस्था चकाचक होगी।

पेयजल, पार्किंग की बेहतर व्यवस्था के लिए भी प्लान तैयार किया गया है। मैच के आयोजन के दौरान वाहनों की पार्किंग के लिए निर्धारित स्थलों की नम्बरिंग करके दिशा सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे।

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उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए निकासी गेटों से पार्किंग स्थलों तक दिशा सूचक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए।

अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को स्टेडियम में अग्नि संबंधी आपातकालीन प्रबंधों का निरीक्षण करने तथा आवश्यक अग्निशमन सेवाएं सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में एडीसी सौरभ जस्सल, एडीएम डॉ हरीश गज्जू, एएसपी हितेश लखनपाल तथा एचपीसीए के एचपीसीए प्रबंधकों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 

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हिमाचल : मंत्रियों जैसी सुविधाएं नहीं ले पाएंगे सीपीएस, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी

शिमला। हिमाचल में कोई भी मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) मंत्रियों जैसी सुविधाएं नहीं ले पाएगा। हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश बुधवार को केस की सुनवाई के दौरान दिए। मामले को लेकर अगली सुनवाई 12 मार्च को तय की गई है।

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बता दें कि हाईकोर्ट में पिछले कल और आज दो दिन सीपीएस (CPS) की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती सहित 11 भाजपा विधायकों ने याचिका हाईकोर्ट में दायर की है।

भाजपा विधायकों की ओर से हाईकोर्ट में केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट सत्यपाल जैन ने कहा कि अब कोई भी सीपीएस (CPS) मंत्रियों के समान काम नहीं कर पाएगा। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में किए गए संशोधन के मुताबिक किसी भी प्रदेश में मंत्रियों की संख्या विधायकों की कुल संख्या के 15 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती है।

इस हिसाब से हिमाचल में में अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार प्रदेश में मंत्री और सीपीएस की संख्या में 15 फीसदी से ज्यादा हो गई है। इसलिए सीपीएस की नियुक्तियों को भाजपा विधायकों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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बता दें कि हिमाचल में 6 सीपीएस बनाए गए हैं। इसमें बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल, पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की के विधायक संजय अवस्थी, दून के विधायक राम कुमार चौधरी और रोहड़ू के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा को सीपीएस बनाया गया है। साथ ही अभी मुख्यमंत्री सहित 11 मंत्री हैं। एक मंत्री का पद अभी खाली है।

 

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