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HRTC : बच्चों की साइकिल, ट्रॉली, सेब उपहार पैक फ्री, पिंजरे में बंद पक्षी का लगेगा किराया

निगम ने जारी की फाइनल लगेज लिस्ट

शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में लगेज पॉलिसी को लेकर फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में हर सामान की विस्तार से जानकारी दी गई है कि HRTC की बसों में किस सामान का कितना टिकट लगेगा और किस सामान का टिकट नहीं लगेगा।

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HRTC लगेज पॉलिसी के तहत किसी भी यात्री के साथ घरेलू सामान 30 किलोग्राम तक अथवा किसी भी आकार के दो बैग फ्री ले जाए जा सकते हैं।बच्चों की ट्रॉली और बच्चों की तिपहिया साइकिल, यात्री के लिए व्हील चेयर, यात्री के साथ लैपटॉप (अधिकतम 2) और सेब का बॉक्स (उपहार पैक), सेब की एक पेटी (फुल पेटी) भी निशुल्क ले जा सकते हैं।

एक यात्री के साथ एक फुल सेब की पेटी या सेब का बॉक्स उपहार पैक ही मान्य है। यदि सेब की एक फुल पेटी व सेब का बॉक्स उपहार पैक यात्री के साथ होने पर सेब की एक पेटी (फुल) को ही निशुल्क माना जाएगा।

नई सामान दरों में ऑफिस चेयर/डाइनिंग चेयर(लोहा/लकड़ी), सिलाई मशीन/पंखा किसी भी प्रकार का, प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी(संख्या एक से तीन), बिना यात्री व्हील चेयर, यात्री के साथ लैपटॉप(दो से ज्यादा), 21 इंच तक एलसीडी/एलईडी टीवी और एलसीडी/एलईडी मॉनिटर, सेब का बॉक्स (एक उपहार पैक) एक यात्री के साथ एक से ज्यादा, पैकेड डिब्बे/बोरी में फल और सब्जियां(20 किलोग्राम तक) और पिंजरे में बंद पक्षी के लिए एक यात्री किराए का चौथा भाग किराया देना होगा।

HRTC लगेज पॉलिसी : इस सामान की नहीं लगेगी टिकट, ले जा सकेंगे निशुल्क

वहीं, सोफा चेयर सिंगल सीट, फोल्डिंग बेड/सिंगल बेड (लकड़ी/लोहा), प्लास्टिंग/फोल्डिंग कुर्सी (4 से 6), साइकिल, डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ LCD/LED मॉनिटर, 21 से 40 इंच तक LCD/LED TV और LCD/LED मॉनिटर, सेब की पेटी (फुल पेटी), पैकेड डिब्बे/बोरी में फल और सब्जियां(40 किलोग्राम तक), किसी भी प्रकार का बैग/बैगेज/बॉक्स जिसमें ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स/इलेक्ट्रॉनिक आइटम/इलेक्ट्रिकल आइटम/सूखे फल/नए बर्तन/कॉस्मेटिक आइटम/होजरी आइटम/दवाएं/मेडिकल उपकरण(40 किलोग्राम), विशाल सामग्री(10 किलोग्राम तक) और अन्य सामान(सारणी में नहीं दर्शाया गया है)(40 किलोग्राम तक) के लिए एक यात्री किराये की आधी टिकट लगेगी।

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डाइनिंग टेबल/ऑफिस टेबल और 3 फीट लंबाई तक सेंटर टेबल(लकड़ी/लोहा), सोफा चेयर तीन सीटर, सिंगल बेड बॉक्स, प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी (संख्या 10 से 12), अलमारी मध्यम और छोटी, 40 इंच से ज्यादा LCD/LED TV और LCD/LED मॉनिटर , कपड़े धोने की मशीन, पैकेड डिब्बे/बोरी में फल और सब्जियां(80 किलोग्राम तक) किसी भी आकार का बैग/बैगेज/बॉक्स जिसमें ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स/इलेक्ट्रॉनिक आइटम/इलेक्ट्रिकल आइटम/सूखे फल/नए बर्तन/कॉस्मेटिक आइटम/होजरी आइटम/दवाएं/मेडिकल उपकरण(41 से 80 किलोग्राम तक), विशाल सामग्री(11 से 20 किलोग्राम तक), नॉन एसी बसों में पालतू जानवर और अन्य सामान(सारणी में नहीं दर्शाया गया है (80 किलोग्राम तक) का पूरा टिकट लगेगा। सोफा सेट 5 सीटर 3 (पीस), डबल बेड बॉक्स और अलमारी बड़ी का दो यात्री किराये का पूरा टिकट लगेगा।

प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी (संख्या 7 से 9) एक यात्री किराए का 3/4 भाग और फूलों का बॉक्स (3 1/2 X1 1/2 X 1 फीट) भार लगभग 35 किलोग्राम तक का एक यात्री किराए का 1/5 भाग लगेगा।

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बिना यात्री सामान ले जाने की बात करें तो नई सामान दरों में ऑफिस चेयर/डाइनिंग चेयर(लोहा/लकड़ी), सिलाई मशीन/पंखा किसी भी प्रकार का, प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी (संख्या एक से तीन), व्हील चेयर, सेब का बॉक्स (एक उपहार पैक) और पैकेड डिब्बे/बोरी में फल और सब्जियां(20 किलोग्राम तक) का एक यात्री किराए का आधा टिकट लगेगा।

सोफा चेयर सिंगल सीट, फोल्डिंग बेड/सिंगल बेड (लकड़ी/लोहा), प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी(4 से 6), साइकिल, डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ LCD/LED मॉनिटर, लैपटॉप, 21 इंच तक LCD/LED Tv और LCD/LED मॉनिटर, सेब की पेटी(फुल पेटी), सामान/सामग्री जिसमें केवल घरेलू सामान हो, पैकेड डिब्बे/बोरी में फल और सब्जियां(40 किलोग्राम तक), किसी भी प्रकार का बैग/बैगेज/बॉक्स जिसमें ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स/इलेक्ट्रॉनिक आइटम/इलेक्ट्रिकल आइटम/सूखे फल/ नए बर्तन/कॉस्मेटिक आइटम/होजरी आइटम/दवाएं/मेडिकल उपकरण(40 किलोग्राम तक) और विशाल सामग्री(10 किलोग्राम) का पूरा टिकट लगेगा।

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डाइनिंग टेबल/ऑफिस टेबल और 3 फीट लंबाई तक सेंटर टेबल(लकड़ी/लोहा), सिंगल बेड बॉक्स, सोफा चेयर 3 सीटर, प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी(संख्या 10 से 12), 21 इंच से ज्यादा LCD/LED TV और LCD/LED मॉनिटर, कपड़े धोने की मशीन, पैकेड डिब्बे/बोरी में फल और सब्जियां(80 किलोग्राम तक), किसी भी आकार का बैग/बै गेज/बॉक्स जिसमें ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स/इलेक्ट्रॉनिक आइटम/इलेक्ट्रिकल आइटम/सूखे फल/ नए बर्तन/कॉस्मेटिक आइटम/होजरी आइटम/दवाएं/मेडिकल उपकरण(41 से 80 किलोग्राम तक), विशाल सामग्री(11 से 20 किलोग्राम तक) और अलमारी मध्यम और छोटी का दो यात्री किराए का पूरा टिकट लगेगा।

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एक सोफा सेट 5 सीटर(3 पीस), डबल बेड बॉक्स, अलमारी (बड़ी) का चार यात्री किराए का पूरा टिकट और फूलों का बॉक्स (3 1/2 X1 1/2 X 1 फीट) भार लगभग 35 किलोग्राम तक का एक यात्री किराए का 1/5 भाग किराया चुकाना होगा। प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी (संख्या 7 से 9) का एक पूरा और आधा टिकट लगेगा।

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पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मैथिलेटिड स्पिरिट, तारपीन, एसिड, गंधक, कोलतार, गन पाउडर, बंदूकें (भरी हुई) और कारतूस, Un Tanned चमड़ा, त्वचा, पंख और खाल, पटाखे/विस्फोटक, एलपीजी सहित गैस सिलेंडर, इंसानों और जानवरों के शव, प्रतिबंधित सामग्री, हड्डियां/सींग, बैटरी(क्रेटेड नहीं), लकड़ी का कोयला, ऊनी सामान (Unpacked Woolen Goods) , अफीम, नशीली दवाएं/ड्रग्स और गांजा, कच्ची लकड़ी सहित प्रतिबंधित वन उपज, तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला, स्कूटर/मोटरसाइकिल, समय-समय पर कानून द्वारा निषिद्ध कोई अन्य वस्तु एचआरटीसी बस में नहीं ले जाई जा सकती है।

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HRTC ने जारी की फाइनल लगेज लिस्ट : जानें किस सामान की नहीं लगेगी टिकट, क्या जाएगा फ्री

बच्चों की ट्रॉली और तिपहिया साइकिल फ्री ले जा सकते हैं

शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में लगेज पॉलिसी को लेकर फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में हर सामान की विस्तार से जानकारी दी गई है कि HRTC की बसों में किस सामान का कितना टिकट लगेगा और किस सामान का टिकट नहीं लगेगा। आपको विस्तार से आपको बताते हैं फाइनल लगेज लिस्ट के बारे में …

मंडी : रिटायर शास्त्री चिंत राम के खाते में आए 36850 रुपए, खुशी से झूमा परिवार

HRTC लगेज पॉलिसी के तहत किसी भी यात्री के साथ घरेलू सामान 30 किलोग्राम तक अथवा किसी भी आकार के दो बैग फ्री ले जाए जा सकते हैं।बच्चों की ट्रॉली और बच्चों की तिपहिया साइकिल, यात्री के लिए व्हील चेयर, यात्री के साथ लैपटॉप (अधिकतम 2) और सेब का बॉक्स (उपहार पैक), सेब की एक पेटी (फुल पेटी) भी निशुल्क ले जा सकते हैं।

एक यात्री के साथ एक फुल सेब की पेटी या सेब का बॉक्स उपहार पैक ही मान्य है। यदि सेब की एक फुल पेटी व सेब का बॉक्स उपहार पैक यात्री के साथ होने पर सेब की एक पेटी (फुल) को ही निशुल्क माना जाएगा।

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नई सामान दरों में ऑफिस चेयर/डाइनिंग चेयर(लोहा/लकड़ी), सिलाई मशीन/पंखा किसी भी प्रकार का, प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी(संख्या एक से तीन), बिना यात्री व्हील चेयर, यात्री के साथ लैपटॉप(दो से ज्यादा), 21 इंच तक एलसीडी/एलईडी टीवी और एलसीडी/एलईडी मॉनिटर, सेब का बॉक्स (एक उपहार पैक) एक यात्री के साथ एक से ज्यादा, पैकेड डिब्बे/बोरी में फल और सब्जियां(20 किलोग्राम तक) और पिंजरे में बंद पक्षी के लिए एक यात्री किराए का चौथा भाग किराया देना होगा।

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वहीं, सोफा चेयर सिंगल सीट, फोल्डिंग बेड/सिंगल बेड (लकड़ी/लोहा), प्लास्टिंग/फोल्डिंग कुर्सी (4 से 6), साइकिल, डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ LCD/LED मॉनिटर, 21 से 40 इंच तक LCD/LED TV और LCD/LED मॉनिटर, सेब की पेटी (फुटी पेटी), पैकेड डिब्बे/बोरी में फल और सब्जियां (40 किलोग्राम तक), किसी भी प्रकार का बैग/बैगेज/बॉक्स जिसमें ऑटोमोबाइल स्पेटर पार्ट्स/इलेक्ट्रॉनिक आइटम/इलेक्ट्रिकल आइटम/सूखे फल/नए बर्तन/कॉस्मेटिक आइटम/होजरी आइटम/दवाएं/मेडिकल उपकरण (40 किलोग्राम), विशाल सामग्री (10 किलोग्राम तक) के लिए एक यात्री किराये की आधी टिकट लगेगी।

डाइनिंग टेबल/ऑफिस टेबल और 3 फीट लंबाई तक सेंटर टेबल(लकड़ी/लोहा), सोफा चेयर तीन सीटर, सिंगल बेड बॉक्स, प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी (संख्या 10 से 12), अलमारी मध्यम और छोटी, 40 इंच से ज्यादा LCD/LED TV और LCD/LED मॉनिटर , कपड़े धोने की मशीन, पैकेड डिब्बे/बोरी में फल और सब्जियां (80 किलोग्राम तक) किसी भी आकार का बैग/बैगेज/बॉक्स जिसमें ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स/इलेक्ट्रॉनिक आइटम/इलेक्ट्रिकल आइटम/सूखे फल/नए बर्तन/कॉस्मेटिक आइटम/होजरी आइटम/दवाएं/मेडिकल उपकरण (41 से 80 किलोग्राम तक), विशाल सामग्री (11 से 20 किलोग्राम तक), नॉन एसी बसों में पालतू जानवर और अन्य सामान (सारणी में नहीं दर्शाया गया है (80 किलोग्राम तक) का पूरा टिकट लगेगा।

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सोफा सेट 5 सीटर 3 (पीस), डबल बेड बॉक्स और अलमारी बड़ी का दो यात्री किराये का पूरा टिकट लगेगा। प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी (संख्या 7 से 9) एक यात्री किराए का 3/4 भाग और फूलों का बॉक्स (3 1/2 X1 1/2 X 1 फीट) भार लगभग 35 किलोग्राम तक का एक यात्री किराए का 1/5 भाग लगेगा।

बिना यात्री सामान ले जाने की बात करें तो नई सामान दरों में ऑफिस चेयर/डाइनिंग चेयर(लोहा/लकड़ी), सिलाई मशीन/पंखा किसी भी प्रकार का, प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी (संख्या एक से तीन), व्हील चेयर, सेब का बॉक्स (एक उपहार पैक) और पैकेड डिब्बे/बोरी में फल और सब्जियां (20 किलोग्राम तक) का एक यात्री किराए का आधा टिकट लगेगा।

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सोफा चेयर सिंगल सीट, फोल्डिंग बेड/सिंगल बेड (लकड़ी/लोहा), प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी (4 से 6), साइकिल, डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ LCD/LED मॉनिटर, लैपटॉप, 21 इंच तक LCD/LED Tv और LCD/LED मॉनिटर, सेब की पेटी (फुल पेटी), सामान/सामग्री जिसमें केवल घरेलू सामान हो, पैकेड डिब्बे/बोरी में फल और सब्जियां (40 किलोग्राम तक), किसी भी प्रकार का बैग/बैगेज/बॉक्स जिसमें ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स/इलेक्ट्रॉनिक आइटम/इलेक्ट्रिकल आइटम/सूखे फल/ नए बर्तन/कॉस्मेटिक आइटम/होजरी आइटम/दवाएं/मेडिकल उपकरण (40 किलोग्राम तक) और विशाल सामग्री (10 किलोग्राम) का पूरा टिकट लगेगा।

डाइनिंग टेबल/ऑफिस टेबल और 3 फीट लंबाई तक सेंट्रल टेबल(लकड़ी/लोहा), सिंगल बेड बॉक्स, सोफा चेयर 3 सीटर, प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी (संख्या 10 से 12), 21 इंच से ज्यादा LCD/LED TV और LCD/LED मॉनिटर, कपड़े धोने की मशीन, पैकेड डिब्बे/बोरी में फल और सब्जियां(80 किलोग्राम तक), किसी भी आकार का बैग/बै गेज/बॉक्स जिसमें ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स/इलेक्ट्रॉनिक आइटम/इलेक्ट्रिकल आइटम/सूखे फल/ नए बर्तन/कॉस्मेटिक आइटम/होजरी आइटम/दवाएं/मेडिकल उपकरण (41 से 80 किलोग्राम तक), विशाल सामग्री (11 से 20 किलोग्राम तक) और अलमारी मध्यम और छोटी का दो यात्री किराए का पूरा टिकट लगेगा।

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एक सोफा सेट 5 सीटर(3 पीस), डबल बेड बॉक्स, अलमारी (बड़ी) का चार यात्री किराए का पूरा टिकट और फूलों का बॉक्स (3 1/2 X1 1/2 X 1 फीट) भार लगभग 35 किलोग्राम तक का एक यात्री किराए का 1/5 भाग किराया चुकाना होगा। प्लास्टिक/फोल्डिंग कुर्सी (संख्या 7 से 9) का एक पूरा और आधा टिकट लगेगा।

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HRTC बसों में नहीं ले जा सकते ये सामान

पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मैथलेटेड स्पिरिट, तारपीन, एसिड, गंधक, कोलतार, गन पाउडर, बंदूकें (भरी हुई) और कारतूस, Un Tanned चमड़ा, त्वचा, पंख और खाल, पटाखे/विस्फोटक, एलपीजी सहित गैस सिलेंडर, इंसानों और जानवरों के शव, प्रतिबंधित सामग्री, हड्डियां/सींग, बैटरिया (क्रेटेड नहीं), लकड़ी का कोयला, ऊनी सामान (Unpacked Woolen Goods) , अफीम, नशीली दवाएं/ड्रग्स और गांजा, कच्ची लकड़ी सहित प्रतिबंधित वन उपज, तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला, स्कूटर/मोटरसाइकिल, समय-समय पर कानून द्वारा निषिद्द कोई अन्य वस्तु एचआरटीसी बस में नहीं ले जाई जा सकती है।

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HRTC बस में दो लैपटॉप का नहीं लगेगा किराया, अतिरिक्त पर चौथा हिस्सा करना होगा अदा

निगम एमडी रोहन चंद ठाकुर ने दी जानकारी

शिमला। HRTC ने सम्वाहक द्वारा यात्री के बिना सामान ले जाने के आदेश पारित किए हैं। यात्री के बिना सामान ले जाने की दरें यात्री के साथ सामान ले जाने से भिन्न हैं। पूर्व में स्मवाहक को यात्री के बिना सामान ले जाने की अनुमति नहीं थी।

एचआरटीसी (HRTC) के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट में भ्रामक जानकारी दी जा रही है कि यात्री को लेपटॉप का भी किराया देना पड़ेगा। इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि यात्री के साथ दो लैपटॉप ले जाने का कोई भी किराया नहीं देना पड़ेगा। यात्री के पास दो से अधिक लैपटॉप होने पर ही यात्री किराए का चौथा हिस्सा अतिरिक्त प्रति लैपटॉप किराया लगेगा।

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इसके अतिरिक्त एचआरटीसी (HRTC) ने बस अड्डे से बस अड्डे तक पत्र/दस्तावेज/पार्सल ले जाने के आदेश दरों सहित पारित किए हैं। अब जिस बस अड्डा से दूसरे बस अड्डा तक जहां पर अड्डा इंचार्ज बैठते हैं के माध्यम से पत्र/दस्तावेज/पार्सल भेजे जा सकते हैं।

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HRTC बस में किस तरह के सामान का कितना लगेगा किराया, विस्तार से पढ़ें

शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) बसों में अब बिना सफर किए सामान भेजने की सुविधा मिलेगी। निगम प्रबंधन ने लोगों की सुविधा, आय बढ़ाने और परिचालकों की मनमानी रोकने के लिए बसों में ले जाने वाले सामान के टिकट की दरें तय कर दी हैं। हालांकि, कुछ लोग इस जानकारी को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।

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कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि छोटे से सामान का भी किराया देना होगा या फिर लैपटॉप ले जाने के पैसे देने होंगे और न जाने किस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिससे आम जनता काफी परेशान और कन्फ्यूज है।

आपकी परेशानी को हल करने के लिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरह का सामान आप HRTC बस में भेज सकेंगे और कितना किराया आपको देना होगा ….

HRTC बस में दो लैपटॉप का नहीं लगेगा किराया, अतिरिक्त पर चौथा हिस्सा करना होगा अदा

HRTC बस में अब आप सब्जी, फल, फूल सहित ऑफिस और डाइनिंग चेयर, टेबल, सोफा सेट, बेड बॉक्स और अलमारी भी ले जा सकेंगे। नई दरों के अनुसार यात्री अब सफर के दौरान बिना अतिरिक्त किराया चुकाए 30 किलो घरेलू सामान या दो बैग साथ ले जा सकेंगे। पहले 30 किलो सामान ही मुफ्त जाता था।

40 किलो का आधा टिकट और 80 किलो का पूरा टिकट बनता था। अब 30 किलो से अधिक सामान के लिए 15 किलो का एक चौथाई टिकट लेना होगा। पहले 25 किलो पर एक चौथाई टिकट लेना होता था। सेब का हाफ बॉक्स मुफ्त जाएगा। फुल बॉक्स के लिए आधा टिकट लगेगा।

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बिना यात्री हाफ बॉक्स के लिए आधा टिकट, फुल बॉक्स के लिए पूरा टिकट लगेगा। अब तक एक यात्री अपने साथ सेब का एक फुल बॉक्स मुफ्त ले जा सकता था। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एसिड, गन पाउडर, गुटका, पान मसाला सहित 25 अन्य सामान ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

एचआरटीसी की नई रेट लिस्ट के अनुसार, 70 प्रकार के सामान का जिक्र किया गया है, जिसका अतिरिक्त किराया लिया जाएगा। छोटी बड़ी अलमारी का डबल किराया (दो टिकट), सिलाई मशीन और पंखे का आधा टिकट, सोफा सेट चार सीटर का किराया चार गुणा लगेगा।

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साइकिल का एक टिकट का किराया, व्हीलचेयर का आधा टिकट, डेस्कटॉप, एलईडी या मॉनिटर का आधा टिकट, एप्पल बॉक्स गिफ्ट का आधा किराया, चालीस किलो तक के बैग का किराया एक टिकट और इससे अधिक भार होने पर दो टिकट का किराया वसूल किया जाएगा।

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नॉन एसी बसों में पालतू जानवर जैसे कुत्ते को ले जाने की इजाजत रहेगी। लेकिन यदि एसी बसों में पालतु जानवरों को ले जाते हुए पकड़े गए तो दो सवारी से बस टिकट से दोगुना किराया लिया जाएगा।

इसी तरह यदि आप दो लैपटॉप के साथ सफर कर रहे हैं तो आपसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। यदि आपके पास दो से अधिक लैपटॉप हैं तो फिर टिकट का एक चौथाई अतिरिक्त वहन करना पड़ेगा। 21 से 40 इंच की एलईडी का आधा किराया लगेगा।

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एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर का कहना है कि यात्रियों की सुविधा, आय में बढ़ोतरी और गड़बड़ी करने वालों पर नकेल के लिए व्यवस्था लागू की है।

कुछ लोग बिना यात्रा किए बसों से सामान भेजते हैं, लेकिन निगम को इससे आय नहीं हो रही, अब यात्री साथ हो या न हो सामान की टिकट अनिवार्य होगी। इसके साथ ही नई व्यवस्था के तहत अब अगर बस में बिना टिकट सामान मिला कंडक्टर, ड्राइवर पर कार्रवाई होगी। दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

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HRTC कर्मचारियों को OPS को लेकर ये आदेश जारी, यहां पढ़ें डिटेल

शिमला । HRTC कर्मचारियों को OPS लागू करने को लेकर निगम प्रबंधन ने सभी डीडीएम और आरएम को आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि सरकार ने OPS को लागू करने और NPS का अंशदान बंद करने को लेकर आदेश जारी किए हैं।

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इन आदेशों को निगम ने भी लागू करने का फैसला लिया है। ये फैसला HRTC की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी के बाद लिया गया है। HRTC  एमडी संदीप कुमार द्वारा जारी पत्र के अनुसार कर्मचारियों को इन निर्देशों के जारी होने के 60 दिन के अंदर पुरानी पेंशन या न्यू पेंशन स्कीम का ऑप्शन चुनना होगा। ये नोटरी से अटेस्टेड करवाकर पूरे दस्तावेजों के साथ एमडी एचआरटीसी कार्यालय में जमा करवाना होगा।

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बता दें कि सुक्खू सरकार ने हिमाचल में OPS लागू कर कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। 4 मई को सरकार ने पुरानी पेंशन  को लेकर SOP और निर्देश जारी किए हैं।

एसओपी (SOP) के अनुसार अगर कोई कर्मचारी एनपीएस (NPS) के तहत रहना चाहता है तो इन निर्देशों को जारी करने की तारीख से साठ दिन के भीतर विकल्प का प्रयोग करेगा, जिसे विधिवत रूप से नोटरीकृत किया जाएगा और कार्यालय के प्रमुख  के पास जमा करवाया जाएगा। ऐसे कर्मचारी (कर्मचारियों) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (जिसे अंशदायी पेंशन योजना भी कहा जाता है) के तहत कवर किया जाना जारी रहेगा।

सरकारी कर्मचारी जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, जिसे पुरानी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, के तहत शामिल होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इन निर्देशों के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर विकल्प देना होगा। ऐसे कर्मचारियों को अंडरटेकिंग भी देनी होगी। विकल्प और अंडरटेकिंग को नोटरीकृत किया जाएगा। इसे कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा।

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सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक बार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को चुनने का विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित अवधि के भीतर किसी विकल्प का प्रयोग करने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जारी रहना चाहता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, जिसे पुरानी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, को चुनने वाले कर्मचारियों को भी सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के तहत कवर किया जाएगा।

हिमाचल सरकार ने कार्यालय ज्ञापन 17 अप्रैल 2023 के माध्यम से निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों (अर्थात कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा) के योगदान को 1 अप्रैल 2023 से रोक दिया जाएगा।

अब उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन  17 अप्रैल 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का विकल्प चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों (अर्थात कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा) का अंशदान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत जमा किया जाना जारी रहेगा।

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किसी भी मामले में, यदि किसी कर्मचारी का अप्रैल, 2023 के महीने के लिए अंशदान, जिसने अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का विकल्प चुना है, को उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के मद्देनजर रोक दिया गया था, तो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत उसका योगदान जमा करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे मामलों में सरकारी हिस्सा भी जमा किया जाएगा।

जिन सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना है, उन्हें इन नियमों के तहत पेंशन लाभ का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि सरकारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश/वापसी राज्य सरकार को जमा किया जाए।

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कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कवर किए गए थे और 15 मई 2003 से 31 मार्च 2023 की अवधि के बीच पहले ही सेवानिवृत्त/मृत्यु हो चुके हैं और जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी और मृत कर्मचारी के पात्र परिवार के सदस्य, संभावित तिथि से यानी 01 अप्रैल 2023 से पेंशन के हकदार होंगे। अन्य शर्तों के लिए एसओपी पढ़ें।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारी और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 यानी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी/छुट्टी नकदीकरण/जीआईएस से सरकारी योगदान और उस पर अर्जित लाभांश के समायोजन के लिए एक अंडरटेकिंग देनी होगी, यदि वे ऐसी राशि को सरकारी खाते में जमा करने में विफल रहते हैं।

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