हमीरपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुलने वाली उचित मूल्य की 8 दुकानों के लिए 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत चलोह के गांव धैल, ग्राम पंचायत क्याराबाग के गांव सुनवीं ब्राह्मणा, ग्राम पंचायत जनैहण के गांव जनैहण, ग्राम पंचायत दैण के गांव दैण, ग्राम पंचायत करंडोला प्लासी के गांव जटूआ, ग्राम पंचायत धमरोल के गांव यानवीं, ग्राम पंचायत हणोह के गांव जड़ोह और ग्राम पंचायत मनवीं के गांव लग में उचित मूल्य की एक-एक दुकान खोली जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन दुकानों के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट emerginghimachal.hp.gov.in (Single window Clearance System) पर 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।
हमीरपुर जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत या शहरी निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।
दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए।
भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निकायों, विधानसभा और संसद सदस्यों के परिजन इन दुकानों के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऐसा आवेदक, जिसकी अपनी आटा चक्की या मिल हो तथा वह आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत दंडित हुआ हो या दिवालिया घोषित हुआ हो, वह आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है।
धर्मशाला।जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत रजियाणा खास वार्ड नंबर एक में उचित मूल्य की दुकान (राशन डिपो) का आवंटन किया जाना है। उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
यह जानकारी कांगड़ा जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पुरूषोत्तम सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले धर्मशाला के दूरभाष नंबर 01892-222877 पर संपर्क कर सकते हैं।
हमीरपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 8 उचित मूल्य की दुकानें (राशन डिपो) खुलेंगी। इसके लिए दोबारा 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ग्राम पंचायत चलोह के वार्ड नंबर-2 गांव धैल, ग्राम पंचायत क्याराबाग के वार्ड नंबर-2 सुनवीं ब्राह्मणा, ग्राम पंचायत जनैहण के वार्ड नंबर-3 गांव जनैहण, ग्राम पंचायत चौकी कनकरी के वार्ड नंबर-5 गांव चौकी कनकरी, ग्राम पंचायत मनवीं के वार्ड नंबर-3 गांव लग, ग्राम पंचायत करंडोला प्लासी के वार्ड नंबर-3 गांव जटूआ, ग्राम पंचायत भदरूं के वार्ड नंबर-4 गांव भदरूं और ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू के वार्ड नंबर-1 गांव लाहड़ कोटलू में उचित मूल्य (राशन डिपो) की एक-एक दुकान खोली जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन दुकानों (राशन डिपो) के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट एमर्जिंगहिमाचल.एचपी.जीओवी.इन (सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम) पर 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत या शहरी निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निकायों, विधानसभा और संसद सदस्यों के परिजन इन दुकानों के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऐसा आवेदक, जिसकी अपनी आटा चक्की या मिल हो तथा वह आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत दंडित हुआ हो या दिवालिया घोषित हुआ हो, वह आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा।इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है। मिलना चिंताजनक है। https://youtu.be/WpZLrk3xUfI https://youtu.be/9ozbV8LwsSQ
धर्मशाला। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कांगड़ा जिले के विभिन्न विकास खंडों के 11 गांवों में उचित मूल्य की दुकानों ( राशन डिपो) का आंबटन किया जाना है। इसे लेकर इच्छुक लोग अथवा संस्थाएं 16 फरवरी तक ऑनलाइन ओदवन कर सकते हैं।
जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा पुरषोत्तम सिंह ने बताया कि ये दुकानें कांगड़ा जिला के विकास खंड नूरपुर की ग्राम पंचायत रिट उपरली, बासा और हडल, विकास खंड भवारना के अंतर्गत नगर निगम पालमपुर के चिम्बलहार, विकास खंड रैत की ग्राम पंचायत करेरी, विकास खंड परागपुर की ग्राम पंचायत कोलापुर और अमरोह, विकास खंड सुलह की ग्राम पंचायत सपरूहल और पुड़वा, विकास खंड बैजनाथ की ग्राम पंचायत गुनेहड़ और विकास खंड देहरा की ग्राम पंचायत नौशहरा के विभिन्न गांवों के वार्डों में खोली जानी हैं।
आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर वांछित दस्तावेजों सहित http//emergingimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे और निर्धारित दिनांक के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
आवेदन के साथ सहकारी सभा, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह इत्यादि का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वित्तीय प्रबंध प्रमाण, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, दसवीं का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), जिस वार्ड में दुकान खेली जानी है उसी वार्ड के निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) अवश्य लगाएं। अधिक जानकारी के लिए विभाग के दूरभाष नं0 01892-222877 पर सभी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।