हमीरपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुलने वाली उचित मूल्य की 8 दुकानों के लिए 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत चलोह के गांव धैल, ग्राम पंचायत क्याराबाग के गांव सुनवीं ब्राह्मणा, ग्राम पंचायत जनैहण के गांव जनैहण, ग्राम पंचायत दैण के गांव दैण, ग्राम पंचायत करंडोला प्लासी के गांव जटूआ, ग्राम पंचायत धमरोल के गांव यानवीं, ग्राम पंचायत हणोह के गांव जड़ोह और ग्राम पंचायत मनवीं के गांव लग में उचित मूल्य की एक-एक दुकान खोली जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन दुकानों के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट emerginghimachal.hp.gov.in (Single window Clearance System) पर 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं।
हमीरपुर जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत या शहरी निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।
दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए।
भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निकायों, विधानसभा और संसद सदस्यों के परिजन इन दुकानों के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऐसा आवेदक, जिसकी अपनी आटा चक्की या मिल हो तथा वह आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत दंडित हुआ हो या दिवालिया घोषित हुआ हो, वह आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है।
धर्मशाला। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नगर निगम पालमपुर गुरुद्वारा रोड के वार्ड नंबर तीन में उचित मूल्य की दुकान खोलन के लिए 25 नवंबर तक इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगे गए हैं।
यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पुरुषोत्तम सिंह ने दी है। आवेदन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, कोई भी आवेदन ऑफलाइन या कार्यालय में प्राप्त नहीं किए जाएंगे।
ऑनलाइन आवेदन करते समय सहकारी सभा, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह इत्यादि का पंजीकरण पत्र तथा वित्तीय प्रबंध प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी होगा। (पालमपुर)
इसके साथ ही इच्छुक अभ्यर्थी का शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र, यदि उच्च शिक्षा प्राप्त हों तो उसका प्रमाण पत्र, बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी वर्ग से संबंधित कोई अभ्यर्थी हो तो उसका प्रमाण पत्र तथा पालमपुर के वार्ड नंबर तीन का प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी होगा।
जिला नियंत्रक ने कहा कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01892222877 पर सभी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
धर्मशाला।जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत रजियाणा खास वार्ड नंबर एक में उचित मूल्य की दुकान (राशन डिपो) का आवंटन किया जाना है। उचित मूल्य की दुकान के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
यह जानकारी कांगड़ा जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पुरूषोत्तम सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले धर्मशाला के दूरभाष नंबर 01892-222877 पर संपर्क कर सकते हैं।
हमीरपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 8 उचित मूल्य की दुकानें (राशन डिपो) खुलेंगी। इसके लिए दोबारा 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ग्राम पंचायत चलोह के वार्ड नंबर-2 गांव धैल, ग्राम पंचायत क्याराबाग के वार्ड नंबर-2 सुनवीं ब्राह्मणा, ग्राम पंचायत जनैहण के वार्ड नंबर-3 गांव जनैहण, ग्राम पंचायत चौकी कनकरी के वार्ड नंबर-5 गांव चौकी कनकरी, ग्राम पंचायत मनवीं के वार्ड नंबर-3 गांव लग, ग्राम पंचायत करंडोला प्लासी के वार्ड नंबर-3 गांव जटूआ, ग्राम पंचायत भदरूं के वार्ड नंबर-4 गांव भदरूं और ग्राम पंचायत लाहड़ कोटलू के वार्ड नंबर-1 गांव लाहड़ कोटलू में उचित मूल्य (राशन डिपो) की एक-एक दुकान खोली जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन दुकानों (राशन डिपो) के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट एमर्जिंगहिमाचल.एचपी.जीओवी.इन (सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम) पर 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत या शहरी निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निकायों, विधानसभा और संसद सदस्यों के परिजन इन दुकानों के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऐसा आवेदक, जिसकी अपनी आटा चक्की या मिल हो तथा वह आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत दंडित हुआ हो या दिवालिया घोषित हुआ हो, वह आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा।इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है। मिलना चिंताजनक है। https://youtu.be/WpZLrk3xUfI https://youtu.be/9ozbV8LwsSQ
धर्मशाला। हिमाचल में उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) में सरसों तेल के दाम कम होने को अभी इंतजार करना होगा। अभी तक तेल की नई सप्लाई नहीं आई है। इसके कारण इस माह भी सरसों का तेल पुराने रेट पर मिलेगा।
जिला नियंत्रक कांगड़ा पुरषोत्तम सिंह ने कहा कि सरसों तेल की अभी नई सप्लाई नहीं आई है। नए रेट प्रिंट होकर आने हैं। इसके बाद कम दाम पर तेल दिया जा सकेगा।
बता दें कि प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) के माध्यम से दिए जाने वाला सरसों का तेल 110 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को सरसों का तेल अब पहले की तुलना में लगभग 37 रुपये प्रति लीटर सस्ता उपलब्ध होगा। जून, 2023 से पहले गरीबी रेखा से नीचे लाभार्थियों को सरसों का तेल 142 रुपये प्रति लीटर तथा गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थियों को 147 रुपये प्रति लीटर की दर से प्राप्त हो रहा था।
प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 19 लाख 74 हजार 790 राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें 5197 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपदान दरों पर विभिन्न खाद्यान्न प्रदान किए जा रहे हैं।
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को उपदान दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) के माध्यम से दिए जाने वाला सरसों का तेल 110 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को सरसों का तेल अब पहले की तुलना में लगभग 37 रुपये प्रति लीटर सस्ता उपलब्ध होगा। जून, 2023 से पहले गरीबी रेखा से नीचे लाभार्थियों को सरसों का तेल 142 रुपये प्रति लीटर तथा गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थियों को 147 रुपये प्रति लीटर की दर से प्राप्त हो रहा था।
मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में निरंतर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जन हितैषी निर्णय लिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्रदान किए जाएं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 19 लाख 74 हजार 790 राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें 5197 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपदान दरों पर विभिन्न खाद्यान्न प्रदान किए जा रहे हैं।
धर्मशाला। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिला कांगड़ा में विभिन्न स्थानों पर 23 उचित मूल्य की दुकानें आबंटित करने के लिए सभी इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं से आवेदन मांगें गए हैं। इनके लिए 30 जून, 2023 तक आवेदन किए जा सकते हैं। जिला नियत्रंक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, पुरषोतम सिंह ने बताया कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर वांछित दस्तावेजों सहित https://emergingimachal.hp.gov.in/ वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं। 30 जून, 2023 के उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। कोई भी आवेदन ऑफलाइन/हस्तचालित या कार्यालय में प्राप्त नहीं किए जाएंगे।
आवेदन करते समय मांगे गए दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित (पढ़ने योग्य) प्रतियां ही अपलोड की जाएं। आवेदन पत्र के साथ सहकारी सभा/महिला मंडल/ स्वयं सहायता समूह इत्यादि के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वित्तिय प्रबंध संबंधी दस्तावेज, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, दसवीं का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), बीपीएल/एससी/ओबीसी/एसटी का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) भी आवेदन के साथ अपलोड किए जाएं। अधिक जानकारी के लिए विभाग के दूरभाष 01892-222877 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
विकास खंड परागपुर में सबसे अधिक 6, नूरपुर में 5, देहरा में 3, रैत में 2, नगरोटा सूरियां, भवारना, कांगड़ा, नगरोटा बगवां, बैजनाथ, फतेहपुर विकास खंड और पालमपुर तहसील में एक दुकान खुलनी है। विकास खंड देहरा के गांव नौशहरा (वार्ड नंबर-4), ग्राम पंचायत गुगाना के गांव मखरोड़ (वार्ड नंबर-4), गांव लगडू (वार्ड नंबर-5), विकास खंड नगरोटा सूरियां की ग्राम पंचायत जरोट (वार्ड नंबर 6), विकास खंड भवारना की ग्राम पंचायत हंगलोह के गांव पदरा(वार्ड नंबर 4), विकास खंड कांगड़ा की पंचायत सहौडा के गांव पैहग (वार्ड नंबर-5), विकास खंड परागपुर की पंचायत कोलापुर के गांव जटोली, पंचायत अमरोह के गांव अमरोह, ग्राम पंचायत ढलियारा के वार्ड नंबर 9, ग्राम पंचायत बस्सी के वार्ड नंबर 4, ग्राम पंचायत अप्पर भलवाल के वार्ड नंबर 3, ग्राम पंचायत कस्बा जागीर में डिपो खुलने प्रस्तावित हैं।
विकास खंड नूरपुर की पंचायत रिट उपरली वार्ड नंबर 7, पंचायत कोपड़ा गांव भटका वार्ड नंबर 7, पंचायत सदवां गांव लखवाल वार्ड नंबर 7, पंचायत खन्नी उपरली गांव चौगान वार्ड नंबर 5, ग्राम पंचायत मिन्जग्रा गांव भोल ठाकरा वार्ड नंबर 4, विकास खंड नगरोटा बगवां के गांव चाहडी खास वार्ड नंबर-5, विकास खंड बैजनाथ की पंचायत मझोटी गांव मेहला-दान पत्थर वार्ड नंबर 5, विकास खंड फतेहपुर की पंचायत डक गांव सोहर वार्ड नंबर-5, तहसील पालमपुर के वार्ड नंबर 3 गुरुद्वारा रोड पालमपुर, विकास खंड रैत की पंचायत कनौल के गांव कनोल वार्ड नंबर 2 और नगर पंचायत शाहपुर के वार्ड नंबर में भी उचित मूल्य की दुकानें खुलनी हैं।
हमीरपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुलने वाली उचित मूल्य की 9 दुकानों के लिए 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर-2, ग्राम पंचायत धलोट के वार्ड नंबर-1 गांव समरयाल, ग्राम पंचायत चलोह के वार्ड नंबर-2 गांव धैल, ग्राम पंचायत क्याराबाग के वार्ड नंबर-2 सुनवीं ब्राह्मणा, ग्राम पंचायत जनैहण के वार्ड नंबर-3 गांव जनैहण, ग्राम पंचायत चौकी कनकरी के वार्ड नंबर-5 गांव चौकी कनकरी, ग्राम पंचायत पपलाह के वार्ड नंबर-5 गांव कोट रसेडवां, ग्राम पंचायत करंडोला प्लासी के वार्ड नंबर-3 गांव जटूआ और ग्राम पंचायत भदरूं के वार्ड नंबर-4 गांव भदरूं में उचित मूल्य की एक-एक दुकान खोली जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन दुकानों के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट एमर्जिंगहिमाचल डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन पर 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत या शहरी निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा। दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है और आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निकायों, विधानसभा और संसद सदस्यों के परिजन भी इन दुकानों के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्याल हमीरपुर में संपर्क किया जा सकता है।
केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किये जायेंगे आवेदन
धर्मशाला। जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा पुरषोत्तम सिंह ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विकास खंड भवारना की ग्राम पंचायत थला-उआरला और विकास खंड धर्मशाला के राम नगर में उचित मूल्य की दुकान का आबंटन किया जाना है। इसे लेकर इच्छुक लोग अथवा संस्थाएं पहली मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर वांछित दस्तावेजों सहित http//emergingimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किये जायेंगे और निर्धारित दिनांक के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
ये हैं जरूरी दस्तावेज
आवेदन के साथ सहकारी सभा,महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह इत्यादि का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वित्तीय प्रबंधन प्रमाण, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, दसवीं का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)। जिस वार्ड में दुकान खेली जानी है उसी वार्ड के निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) अवश्य लगाएं। अधिक जानकारी के लिए विभाग के दूरभाष नं0 01892-222877 पर सभी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
धर्मशाला। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कांगड़ा जिले के विभिन्न विकास खंडों के 11 गांवों में उचित मूल्य की दुकानों ( राशन डिपो) का आंबटन किया जाना है। इसे लेकर इच्छुक लोग अथवा संस्थाएं 16 फरवरी तक ऑनलाइन ओदवन कर सकते हैं।
जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कांगड़ा पुरषोत्तम सिंह ने बताया कि ये दुकानें कांगड़ा जिला के विकास खंड नूरपुर की ग्राम पंचायत रिट उपरली, बासा और हडल, विकास खंड भवारना के अंतर्गत नगर निगम पालमपुर के चिम्बलहार, विकास खंड रैत की ग्राम पंचायत करेरी, विकास खंड परागपुर की ग्राम पंचायत कोलापुर और अमरोह, विकास खंड सुलह की ग्राम पंचायत सपरूहल और पुड़वा, विकास खंड बैजनाथ की ग्राम पंचायत गुनेहड़ और विकास खंड देहरा की ग्राम पंचायत नौशहरा के विभिन्न गांवों के वार्डों में खोली जानी हैं।
आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर वांछित दस्तावेजों सहित http//emergingimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे और निर्धारित दिनांक के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
आवेदन के साथ सहकारी सभा, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह इत्यादि का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वित्तीय प्रबंध प्रमाण, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, दसवीं का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), बीपीएल, एससी, ओबीसी, एसटी का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), जिस वार्ड में दुकान खेली जानी है उसी वार्ड के निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) अवश्य लगाएं। अधिक जानकारी के लिए विभाग के दूरभाष नं0 01892-222877 पर सभी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।