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हिमाचल में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी

एक अप्रैल से 240 की जगह मिलेगी 300 रुपए

 

शिमला। हिमाचल में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 60 रुपए बढ़ गई है। दिहाड़ी बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हिमाचल में एक अप्रैल, 2024 से मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 240 रुपए से 300 रुपए होगी। ट्राइबल और नॉन ट्राइबल क्षेत्रों में अब एक समान दिहाड़ी मिलेगी।

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Breaking हिमाचल बजट 2023 : मनरेगा दिहाड़ी, प्रधानों-उप प्रधानों का बढ़ेगा मानदेय

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने दिहाड़ी को मौजूदा 212 रुपए से 240 रुपए करने की घोषणा की है। साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में 266 से 294 रुपए होगी। वहीं सीएम ने पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक के पद भरने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा जन प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। नगर निगमों के प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाने का ऐलान किया गया है।

कितना बढ़ा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय

अध्यक्ष जिला परिषद 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15 हजार हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपये प्रति माह,

सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में महिलाओं को 1,500 रुपए भत्ते को लेकर बड़ी घोषणा की है। बजट भाषण में सीएम ने कहा कि सभी पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए दिए जाएंगे। पहले चरण में 2 लाख 31 हजार महिलाओं (जो अन्य योजना से 1000 या 1100 रुपए पेंशन ले रही हैं) को 1500 रुपए देने की घोषणा की गई है।

इस पर 416 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा विधवाओं और दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पेंशन में आय सीमा खत्म करने की घोषणा सीएम ने की है। इसके अलावा ग्राम सभा से अनुमति में छूट दी जाएगी। सीएम ने 40 हजार नए पात्रों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का भी ऐलान किया है।

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हिमाचल : NMMS से लगेगी मनरेगा हाजिरी, वार्ड पंचों को किया प्राधिकृत

शिमला। भारत सरकार ने राज्यों को मनरेगा के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी योजना व परियोजना को छोड़कर) में कामगारों की हाजिरी NMMS (नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग ऐप) के माध्यम से लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह प्रावधान एक जनवरी, 2023 से लागू हो गया है। भारत सरकार ने इस संबंध में 23 दिसंबर, 2022 को निर्देश जारी किए हैं।
पंचायती राज विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि  बताया कि मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा-27 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार, राज्यों को जरूरी दिशा-निर्देश दे सकती है।
इसी के तहत भारत सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य करने में सुगमता के दृष्टिगत मनरेगा के तहत कार्य स्थल में नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग ऐप के तहत हाजिरी लगाने का प्रावधान किया है। इससे कार्यक्रम की निगरानी और बढ़ेगी।

इस ऐप के प्रयोग से मनरेगा के तहत रोजगार की मांग पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही कार्य स्थल पर कामगारों के लिए किसी तरह की बाधा उत्पन्न होगी बल्कि इससे उन्हें वास्तविक समय में हाजिरी लगाने की सुविधा सुनिश्चित होगी।

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उन्होंने बताया कि ऐप के माध्यम से हाजिरी लगाने के लिए राज्य सरकार ने वार्ड पंचों को हाजिरी लगाने के लिए प्राधिकृत किया है। यदि कोई वार्ड पंच एनएमएमएस के माध्यम से हाजिरी नहीं लगा पाता है, उस स्थिति में यह कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्वयं समूह को दिया जा सकता है। किन्हीं असाधारण परिस्थितियों में किसी तकनीकी कारण से हाजिरी नहीं लगा पाने की स्थिति में हाथ से भी हाजिरी लगाने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 16 मई, 2022 से उन सभी कार्य स्थलों जहां 20 या अधिक कामगारों के लिए मस्टर-रोल जारी किए गए थे, वहां एनएमएमएस के माध्यम से हाजिरी लगाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को पंचायत स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया है।

इस ग्रुप में निर्वाचित प्रधान, वार्ड सदस्य, क्षेत्र के विधायक, सांसद, जिला परिषद सदस्य, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, इन जनप्रतिनिधियों के चुनाव में प्रथम उप-विजेता, ग्राम रोजगार सेवक व पंचायत सचिव को ग्रुप का सदस्य बनाया जाएगा।

संबंधित पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक या पंचायत सचिव ग्रुप में सभी कार्य स्थलों में मस्टर-रोल जारी करने के बारे में संदेश प्रेषित करेंगे,  जिसमें सामुदायिक कार्यों के नई मस्टर-रोल जारी करने, मस्टर-रोल जारी करने की तिथि, कार्य कोड, कार्य का नाम तथा मस्टर-रोल के लाभार्थियों के नाम का विवरण भी होगा।