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बजट सत्र: हिमाचल में नई पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार का पद नहीं सृजित

2020 में प्रदेश में 412 नई ग्राम सभाओं का किया है गठन

शिमला। पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2020 में हिमाचल में 412 नई ग्राम सभाओं का गठन किया गया है। इन ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से नए पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है। हिमाचल विधानसभा लोक लेखा समिति के सुझाव के अनुसरण में संबंधित ग्राम पंचायत से भूमि के राजस्व दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत विभाग द्वारा नवगठित कुल 412 में से 287 ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि जारी की गई है, जिनमें से 5 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 282 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

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नवगठित 125 ग्राम पंचायतों में भूमि संबंधी राजस्व दस्तावेज प्राप्त न होने के फलस्वरूप इन ग्राम पंचायतों को निर्माण राशि जारी नहीं की जा सकी है। यह जानकारी बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के लिखित सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुहैया करवाई है।

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जानकारी में बताया गया कि नवसृजित ग्राम पंचायतों के लिए सरकार द्वारा पंचायत सचिव के पद सृजित किए गए हैं, जिन पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार की श्रेणी के पद को सरकार द्वारा सृजित नहीं किया गया है। प्रदेश की नवगठित 412 ग्राम पंचायतों के प्रति तीन पंचायतों पर एक तकनीकी सहायक की दर से इस श्रेणी के जिला परिषद काडर में कुल 124 पद सृजित किए गए। इस श्रेणी के नियुक्ति एवं सेवा शर्ते नियम 2020 में अंकित प्रावधानों के तहत सीधी भर्ती द्वारा भरने संबंधी मामला विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए तीन पंचायतों पर एक ग्राम रोजगार सेवक की दर से कुल 124 पद सृजित किए गए हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया जारी है।

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कांगड़ा जिला की 28 ग्राम पंचायत के प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी

विकास कार्यों में कोताही बरतने का कड़ा संज्ञान

धर्मशाला। डीसी कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने विकास कार्यों में कोताही बरतने का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिले के 8 विकास खंडों की 28 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उपायुक्त ने इन पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग में साल 2021-22 और 2022-23 तक विकास कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि को व्यय न करने पर यह कार्रवाई की है। प्रधानों को 15 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। तय अवधि में उत्तर न देने वालों पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत नियमानुसार आगामी कार्रवाई की बात कही गई है।

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कांगड़ा डीसी ने बताया कि खंड विकास अधिकारियों के साथ धर्मशाला में एक-दो दिन पीछे हुई समीक्षा बैठक में यह पुष्टि हुई कि जिले की 28 ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग में साल 2021-22 और 2022-23 तक विकास कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि को व्यय नहीं किया गया है। इसकी ऑनलाइन रिपोर्ट भी शून्य दर्शाई गई है।

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इससे प्रतीत होता है कि इन ग्राम पंचायतों द्वारा विकासात्मक कार्यों के निष्पादन में कोताही बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी धन का जन विकास के कामों में सदुपयोग न करने की प्रवृति ठीक नहीं है। इस प्रकार की कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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डीसी ने बताया कि संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में अपने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय को जवाब प्रस्ततु करने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने वालों पर आगे नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

इन पंचायतों के प्रधानों को जारी हुआ नोटिस

विकासात्मक कार्यों में कोताही पर विकास खंड बैजनाथ की ग्राम पंचायत बड़ा भंगाल, भटू पंजाला, फटाहर, कोठी कोहड़, लवाई, ननहार, नरघोह, सेल और सपेड़ू, विकास खंड नगरोटा बगवां की ग्राम पंचायत बलधर, कबाड़ी, रौंखर और सेराथाना, विकास खंड नगरोटा सूरियां की ग्राम पंचायत भाली, गुलेर, लुदरेट, मर्यणा, राजोल और बनतुगंली, विकास खंड नूरपुर की ग्राम पंचायत हाथीधार, खन्नी बदूही और सुखार, विकास खंड पंचरुखी की ग्राम पंचायत भरवाना तथा सलेरा, विकास खंड प्रागपुर की ग्राम पंचायत चनौर, विकास खंड रैत की ग्राम पंचायत पलोथा तथा रावा और विकास खंड सुलह स्थित भेडू महादेव की ग्राम पंचायत बछवाई के प्रधान को कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

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