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हमीरपुर व बिलासपुर जिला में भरे जा रहे खाली पद : रिटायर्ड पटवारी और कानूनगो करें आवेदन

65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आवेदक की आयु

हमीरपुर/बिलासपुर। हमीरपुर और बिलासपुर जिला में खाली पदों के लिए रिटायर्ड पटवारी और कानूनगो से आवेदन मांगे गए हैं।

हमीरपुर जिला में खाली चल रहे पटवारियों के 20 पदों और कानूनगो के 8 पदों पर सेवानिवृत्त पटवारियों तथा कानूनगो की सेवाएं ली जाएंगी। इन पदों के लिए पात्र रिटायर्ड पटवारी-कानूनगो से 16 जनवरी तक उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
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उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, उसने राजस्व विभाग की किसी भी विंग में कम से कम 5 वर्ष तक सेवाएं दी हों तथा उसके खिलाफ किसी भी तरह की विभागीय या अनुशासनात्मक जांच लंबित नहीं होनी चाहिए। चयनित रिटायर्ड कानूनगो को 30 हजार रुपए मासिक और रिटायर्ड पटवारी को 25 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला के विभिन्न पटवार वृत्तों और कानूनगो वृत्तों में राजस्व संबंधित कार्यों को तेजी से निपटाने तथा आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्त कानूनगो और पटवारियों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया है।

अधिक जानकारी के लिए उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में संपर्क किया जा सकता है। जिला हमीरपुर की वेबसाइट hphamirpur.nic.in पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

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उधर, उपायुक्त बिलासपुर कार्यालय में पटवारी व कानूनगो के खाली पदों के लिए पारिश्रमिक आधार पर सेवानिवृत्त पटवारी व कानूनगो को पुनर्नियुक्ति  के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि सेवानिवृत्त पटवारी अथवा कानूनगो 8 जनवरी से पहले अपने आवेदन उपायुक्त कार्यालय को भेजें।

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उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी जिला बिलासपुर की वेबसाइट hpbilaspur.nic.in पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यह नियुक्तियां पारिश्रमिक के आधार पर होगी।

इसके लिए आयु सीमा 29-12-2023 तक 65 वर्ष से अधिक न हो। कानूनगो के लिए देय भत्ता 30 हजार एवं पटवारी के लिए 25 हजार होगा। वेबसाइट पर सभी जानकारियां उपलब्ध हैं।

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हिमाचल : पटवारी और कानूनगो को स्टेट कैडर में शामिल करने के आदेश वापस

शिमला। हिमाचल सरकार ने पटवारी और कानूनगो को जिला कैडर से स्टेट कैडर में शामिल करने के आदेश वापस ले लिए हैं।

शनिवार शाम को हिमाचल सरकार ने राजस्व विभाग के तहत मोहाल और बंदोबस्त के पटवारी (ग्रुप सी) और सभी कैटागिरी के कानूनगो को लेकर स्टेट कैडर में शामिल करने का फैसला लिया था। कुछ ही घंटों में सरकार ने फैसला वापस लेते हुए नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है।

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बता दें कि हिमाचल राजस्व विभाग के तहत मोहाल और बंदोबस्त के पटवारी (ग्रुप सी) और सभी कैटागिरी के कानूनगो को स्टेट कैडर में शामिल करने के आदेश जारी हुए थे।

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इस बारे नोटिफिकेशन भी जारी की गई थी। नोटिफिकेशन के अनुसार राजस्व विभाग के मोहाल और बंदोबस्त के पटवारी (ग्रुप सी) और कानूनगो के सभी वर्ग (ग्रुप सी) स्टेट कैडर घोषित किए थे। लेकिन, कुछ घंटे बाद ही यह आदेश वापस ले लिए गए।

 

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हिमाचल : पटवारी-कानूनगो के विरोध पर राजस्व मंत्री की बड़ी बात-पढ़ें खबर

बोले- अधिकारी, कर्मियों को बेवजह परेशान करने का नहीं इरादा
शिमला। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन कर राजस्व से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का कानून बनाया और इसमें देरी होने पर विभागीय कार्यवाही का भी प्रावधान किया गया है। पर इसको लेकर पटवारी व कानूनगो कर्मचारी संगठनों में विरोध है।
संगठनों का तर्क है कि पटवारी -कानूनगो पर अनावश्यक रूप से इतने काम थोप दिए हैं, जिनका मैन्युअल में तय कामों से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हर रोज विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों की रिपोर्ट तैयार करने में आधा दिन बीत जाता है, जो किसी अधिकारी की गिनती में नहीं आता है। एक कानूनगो ज्यादा से ज्यादा पांच-सात निशानदेही के मामले एक माह में निपटा सकता है, जबकि उसके पास निशानदेही के प्रतिमाह 30 से 40 मामले आते हैं , ऐसी सूरत में सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा में काम कैसे होगा, इस पर विचार किया जाए।
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नहीं तो पटवारी-कानूनगो एक दिन में कौन-कौन से काम कितनी मात्रा में करेगा, इस बारे में भी एक बिल लाया जाए। वहीं, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और भूमि और राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों को आश्वासन दिया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि लैंड रेवेन्यू एक्ट से जुड़े संशोधन को लेकर सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का किसी भी तरीके से अधिकारी, कर्मचारियों को बेवजह परेशान करने का इरादा नहीं है।
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उन्होंने कहा कि हिमाचल में मामले लंबित पड़े रहने के चलते यह फैसला लिया गया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार जल्दी ही राजस्व विभाग में भर्ती प्रक्रिया को भी शुरू करेगी। पटवारी से कानूनगो पदोन्नति प्रक्रिया में रियायत देने के बारे में भी सरकार सोच रही है।
वहीं, हिमाचल पटवारी कानूनगो कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी का कहना है कि विधानसभा के दौरान कानून लाया गया, जिसमें तय समय सीमा के प्रावधान को लेकर कर्मचारियों ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि विभाग में कर्मचारियों की कमी है। साथ ही फसल के समय, घास के वक्त, बरसात और बर्फ के दौरान नाप नपाई यदि के काम नहीं किए जा सकते हैं।
ऐसे में सरकार समय सीमा कैसे तय करेगी। इसी आशंका को लेकर अधिकारी कर्मचारियों ने सरकार से बात की। इसके बाद अब उन्हें राजस्व मंत्री की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है। मंत्री के साथ बैठक भी होनी तय है, जिसमें इन मसलों के हल पर विचार विमर्श किया जाएगा।
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हिमाचल : देर रात 9 तहसीलदारों का ट्रांसफर, 7 कानूनगो को मिली प्रमोशन

दीपक शर्मा को तहसीलदार रिकवरी कांगड़ा लगाया

शिमला। हिमाचल सरकार ने नौ तहसीलदारों का तबादला किया और सात कानूनगो को नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नत किया है। इसे लेकर राजस्व विभाग ने बुधवार देर रात आदेश जारी किए।

खाली पदों पर तबदील किए गए तहसीलदारों में शशि बाला को बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट दियोटसिद्ध हमीरपुर, संदीप सिंह को बिझड़ी और दीपक शर्मा को तहसीलदार रिकवरी कांगड़ा लगाया गया है।

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नरेश कुमार को बिलासपुर सदर, तेज राम को एलएओ नंगल-तलवाड़ा से ऊना, सुरेश कुमार को हरिपुर कांगड़ा, कृष्ण कुमार को ज्वाली से निहरी, कुलताज को ज्वाली तथा वीना ठाकुर को बिलासपुर सदर से तबदील करके निदेशक लैंड रिकार्ड कार्यालय में तहसीलदार पद पर तैनाती दी गई है।

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राजस्व विभाग ने कांगड़ा डीवीजन के सात कानूनगो को नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नत करके नए स्थानों पर नियुक्ति दी है। अमृत कुमार सालवां से बदलकर चंबा, अरविंद कुमार को नगरोटा बगवां से धरवाला भेजा गया है।

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विजय सिंह को चढ़यार से पुखरी, मदन लाल को भवारना से कांगड़ा के हरिपुर, संजय कुमार को एसडीएम कार्यालय कांगड़ा से टौंणी देवी, राकेश कुमार को गग्गल से भलेई तथा सोहन लाल को कोटला से पदोन्नत कर नायब तहसीलदार बनाकर मुलथाईं भेजा गया है।

 

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