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लेडी अफसर ओशिन का एक्शन : संधोल में रात के अंधेरे में अवैध खनन पर कार्रवाई

दो ट्रैक्टरों को पकड़ा, पांच-पांच हजार रुपए ठोका जुर्माना

संधोल। हिमाचल के मंडी जिला के संधोल की सहायक आयुक्त राजस्व/तहसीलदार ओशिन शर्मा अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लेडी अफसर ओशिन शर्मा ने रात के अंधेरे में बक्कर खड्ड में दबिश देकर अवैध खनन करते दो ट्रैक्टरों को पकड़ा और जुर्माना लगाया।

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बता दें कि संधोल सहायक आयुक्त राजस्व/तहसीलदार का पद संभालने के बाद से ही ओशिन शर्मा अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त दिखीं। हाल ही में खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई अमल में लाई थी।

घनाला पंचायत के बल्ला गांव के लोगों की शिकायत पर ओशिन शर्मा ने चार ट्रैक्टर खनन करते हुए पकड़े थे और ट्रैक्टर मालिकों को कार्यालय में तलब किया था। इसके बाद दिन में खनन माफिया ने अवैध खनन गतिविधियां बंद कर दीं थीं और रात के अंधेरे में अवैध खनन को अंजाम दे रहा था।

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इस बात की भनक लगते ही ओशिन शर्मा ने रात को करीब 10 बजे अकेले ही बक्कर खड्ड में दबिश दे दी। खड्ड में ट्रैक्टरों को खनन करते देख उन्होंने पुलिस को मौके पर बुलाया।

जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ओशिन शर्मा और पुलिस टीम को आता देखकर चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से भागने लगे। दो ट्रैक्टरों को पकड़कर पांच-पांच हजार रुपए का चालान किया गया। इसमें से एक ट्रैक्टर जल शक्ति विभाग की पेयजल योजना के समीप पकड़ा।

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मंडी: पैसे लेकर नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी मामले में तीन को सजा

अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी, सरकाघाट की कोर्ट ने सुनाया फैसला

मंडी। पैसा लेकर नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 7 लाख की धोखाधड़ी करने के तीन आरोपियों को अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी, सरकाघाट मोनिका सोम्बाल की अदालत ने सजा सुनाई है। मामला 24 सितंबर 2019 का है। मंडी जिला के पुलिस थाना धर्मपुर में 24 सितंबर 2019 को अच्छर सिंह पुत्र रामानंद गांव खेड़ी, डाकघर कमलाह, तहसील संधोल, जिला मंडी ने शिकायत दर्ज करवाई थी।

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शिकायत में कहा था कि वह वर्ष 2017 में हमीरपुर गया था, जहां पर उसे विधि चंद पु़त्र गरीब दास निवासी बल्डोह, डाकघर चमलेहड़, जिला हमीरपुर मिला। उसने बताया कि उसका भांजा अनिल कुमार सचिवालय, शिमला में नौकरी करता है व लोगों को नौकरी पर लगवा रहा है। इसके बाद शिकायतकर्ता अच्छर सिंह ने अनिल से संपर्क किया, जिसने बताया कि प्रत्येक नौकरी के दो लाख पचास हजार रुपए लगेंगे।

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शिकायतकर्ता ने अपने बेटे व दोनों बहुओं को नौकरी लगवाने के लिए अनिल कुमार पुत्र कांति राम, निवासी अमनेहड़ बरठयाणा तहसील व जिला हमीरपुर द्वारा बतलाए गए खातों में 30 अगस्त 2017 को पांच लाख रुपए डाल दिए। उसके बाद अनिल ने आरोपी रोहित कुमार पुत्र सुभाष का खाता नंबर दिया जिसके कहने पर शिकायतकर्ता ने 29 अगस्त 2017 को 49,000 रुपए व दोबारा 4,9000 रुपए डाले।

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17 सितंबर 2017 को 50,000 रुपए व 20 अगस्त 2017 को भी 50,000 रुपए डाले। शिकायतकर्ता से नौकरी के नाम पर कुल 6,98,000 रुपए धोखाधड़ी से ले लिए, लेकिन कोई नौकरी शिकायतकर्ता के बेटे व बहुओं को न लगवाई। शिकायतकर्ता की शिकायत पर थाना धर्मपुर में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच पूरी होने पर आरोप पत्र आरोपियों रोहित गुप्ता, सुभाष कायस्था, अनिल कुमार व विधि चंद के खिलाफ धारा 420, 120बी, आईपीसी के अंतर्गत अदालत में दायर किया गया।

 

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 25 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अदालत ने 30 दिसंबर 2022 को अपने फैसले में आरोपी रोहित गुप्ता, विधि चंद व अनिल कुमार को दोषी पाया। साथ ही सुभाष कायस्था को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। 16 जनवरी को अदालत ने तीनों आरोपियों रोहित गुप्ता, विधि चन्द व अनिल कुमार को धारा 420 आईपीसी के तहत तीन साल की सजा व दस हजार रुपया जुर्माना लगाया। धारा 120बी आईपीसी के तहत एक साल की सजा व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक सुभाष चंद ने केस की पैरवी की।

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मंडी: आंगनबाड़ी सहायिका के पदों को भरने के लिए मांगें आवेदन-जानिए डिटेल

धर्मपुर उपमंडल में भरे जाने हैं 9 पद

मंडी। बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र संधोल, भूर, सरी, बदेहड़, रोपड़ी, गरोडु, थाना, कोहण, और चनौता में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों को भरने हेतु इच्छुक  पात्र महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं।

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बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर कुन्दन हाजरी ने बताया कि इसके लिए इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार साधारण आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया-प्रतियों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी धर्मपुर के कार्यालय में 27 जनवरी, 2023 तक आवेदन कर सकती हैं।

यदि किसी कारणवश कोई आवेदक तकय अवधि तक आवेदन नहीं कर पाता है तो साक्षात्कार के दिन भी वह अपने सभी मूल दस्तावेजों सहित साक्षात्कार में भाग ले सकता है। साक्षात्कार 28 जनवरी को प्रातः 10 बजे उपमण्डल कार्यालय धर्मपुर में  आयोजित किया जाएगा।  साक्षात्कार के समय सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगी। साक्षात्कार के लिए अलग से सूचित नहीं किया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए महिला उम्मीदवार संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के फीडर एरिया में 1 जनवरी, 2023 को सामान्य रूप से रह रहे परिवार से संबंध रखती हो। आवेदनकर्ता का परिवार 1 जनवरी, 2023 को सम्बन्धित आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए।  आंगनबाड़ी सहायिका के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है।

उम्मीदवार की पारिवारिक वार्षिक आय 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। घर से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी, अर्ध सरकारी नौकरी में न हो। इस बारे प्रमाणपत्र उपमण्डलाधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किया होना आवश्यक है। उच्च  शैक्षणिक योग्यता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका, बाल सेविका, बालबाड़ी अध्यापिका, नर्सरी अध्यापिका, संबंधित पंचायत की सिलाई अध्यापिका, ईसीसी केंद्र में शिशु पालिका के रुप में कार्य अनुभव को अधिमान दिया जाएगा।

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स्टेट होम आश्रिता, बालिका आश्रम आश्रित, अनाथ, विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा, विवाहित महिला जिसका पति पिछले सात वर्षो से लापता है, महिला जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है और वह अपने माता-पिता के साथ रह रही है, को भी उक्त नियुक्तियों में अधिमान दिया जाएगा। दिव्यांग (40 प्रतिशत से अधिक),अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को भी उक्त नियुक्तियों में अधिमान दिया जाएगा। दो लड़कियों वाले परिवार से सम्बन्ध रखने वाली अविवाहित लड़कियों, विवाहित महिलाओं (जिनके घर कोई लड़का पैदा न हुआ हो ) को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अंक दिए जाएंगे जिसके लिए प्रार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए  हिमाचली प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, सर्वे में दर्ज होने बारे प्रमाण पत्रों के अलावा अन्य कोई प्रमाण पत्र यदि हो तो वह साथ लाना होगा। अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोनजा अधिकारी, धर्मपुर के कार्यालय दूरभाष 01905-272292 पर संपर्क किया जा सकता है।

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