Categories
Top News Himachal Latest KHAS KHABAR Shimla State News

हिमाचल : सुर्खियों में आई भांग, कई औषधीय गुण, नशा बड़ी चुनौती

खेती को वैध करने की दिशा में सरकार विचार करेगी

शिमला। हिमाचल में भांग एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा हुई। सरकार ने खेती को वैध करने की दिशा में विचार करनी की बात कही है। इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है।

अगर भांग के औषधीय गुणों की बात करें तो इसके औषणीय गुणों के इस्तेमाल से कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अवसाद आदि से ग्रसित मरीजों को काफी राहत मिलती है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए कारगार साबित हो सकती है। भांग की खेती राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। पर भांग का नशे के लिए इस्तेमाल बड़ी चुनौती माना जा सकता है।

बीड़ बिलिंग : प्री-वर्ल्ड कप के दौरान लैंड करते वक्त बंद हुआ पैराग्लाइडर, प्रतिभागी घायल

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में विचार कर रही है, जिससे राज्य के लिए राजस्व अर्जित होगा। वहीं यह औषधीय और औद्योगिक क्षेत्र के लिए कारगार साबित होगी। भांग में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भांग की खेती का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसमें पांच विधायकों को सदस्य बनाया गया है। समिति उन इलाकों का दौरा करेगी, जहां भांग की अवैध खेती होती है। समिति सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन करने के उपरांत एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसी रिपेार्ट के आधार पर भांग की खेती को वैध करने के बारे में सरकार अंतिम निर्णय लेगी।

हिमाचल में आज कोरोना के 108 केस, मंडी में 19 साल की युवती की गई जान 

उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों में भांग की खेती को कानूनी मान्यता दी गई है। वहीं, देश के कई राज्यों में भांग की खेती को कानूनी दायरे में रखा गया है। उत्तराखंड वर्ष-2017 में भांग की खेती को वैध करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी भांग की नियंत्रित खेती की जा रही है। प्रदेश सरकार इन सभी पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु ने कहा कि भांग की खेती राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर न हो।

सुक्खू ने कहा कि भारत की संसद में वर्ष 1985 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत भांग को परिभाषित किया था, जिसके तहत भांग के पौधे से राल और फूल निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन यह कानून औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती की विधि और सीमा निर्धारित करता है।

हिमाचल में नहीं कोविड-19 वैक्सीन, उपलब्ध करवाए भारत सरकार

अधिनियम की धारा 10 (ए) के अंतर्गत राज्यों को किसी भी भांग के पौधे की खेती, उत्पादन, कब्जा, परिवहन, खपत, उपयोग और खरीद तथा बिक्री, भांग की खपत (चरस को छोड़कर) के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है। राज्यों को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, केवल फाइबर या बीज प्राप्त करने या बागवानी उद्देश्यों के लिए भांग की खेती की अनुमति देने का अधिकार है।

संगड़ाह-हरिपुरधार मार्ग पर खाई में लुढ़का टिप्पर, युवक की गई जान

जनजातीय दर्जे के लिए हाटियों को करना होगा इंतजार, राज्यसभा में पेश नहीं हुआ बिल

हिमाचल घूमने आई महिला पर्यटक को वॉल्वो बस ने मारी टक्कर, गई जान

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 
Categories
Politics TRENDING NEWS Top News Himachal Latest Shimla State News

हिमाचल : भांग की खेती लीगल करने के मामले में बनाई कमेटी, एक माह में देगी रिपोर्ट

विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन उठा था मुद्दा

शिमला। हिमाचल में भांग की खेती को लीगल करने के मामले में सरकार ने पांच सदस्य कमेटी का गठन किया है। कैबिनेट मंत्री जगत नेगी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। विधायक सुंदर ठाकुर, हंसराज, जनक राज व पूर्ण चंद कमेटी के सदस्य होंगे। कमेटी एक माह में रिपोर्ट देगी।

हिमाचल घूमने आई महिला पर्यटक को वॉल्वो बस ने मारी टक्कर, गई जान

बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन वीरवार को नियम 63 के तहत भांग की खेती को लीगल करने को लेकर चर्चा लाई गई। द्रंग से भाजपा विधायक पूर्ण चंद ने सदन में इसकी चर्चा लाई। विधानसभा सदस्यों ने भांग के औषधीय गुणों का हवाला देते हुए इसे लीगल करने की मांग उठाई गई, जिसके बाद सरकार ने इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भांग की खेती, पत्तियों व बीज को लीगल करने को लेकर सोचा जा सकता है। उन्होंने बताया की भांग के कई औषधीय लाभ है, जिसको लेकर दोनों पक्षों के पांच सदस्यों की कमेटी एक माह में इसको लेकर रिपोर्ट देगी। उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उतराखंड में भांग की खेती लीगल है।

हिमाचल : ओवर एज अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की मिलेगी अनुमति

ND and PS एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) में भी भांग की खेती पर राज्यों को लीगल करने का अधिकार दिया गया है। भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे नशे को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति न हो। इसको लेकर पांच सदस्यों की कमेटी बना दी गई।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भांग की खेती को लीगल करने के निर्णय में सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सभी पहलुओं के अध्ययन के बाद इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हो सकते हैं, इसलिए इसको कंट्रोल मैनर में कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर विचार करने की जरूरत है। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगम शिमला के चुनाव में जीत का दावा भी किया।

हिमाचल के स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल जारी-पढ़ें खबर

 

हिमाचल : HRTC कंडक्टर आवेदन शुल्क को लेकर बड़ी अपडेट-पढ़ें खबर

CRPF में कांस्टेबल के एक लाख से अधिक पदों पर होगी भर्ती-जानें डिटेल

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें