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मंडी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

मंडी। विशेष न्यायधीश पोक्सो जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

मंडी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 19 सितंबर 2019 को 17 वर्षीय पीड़िता अपनी माता के साथ पुलिस थाना जंजैहली पहुंची और बयान कलमबंद करवाए। बताया कि वर्ष 2014 में दोषी जोकि सरकाघाट का रहने वाला है के साथ फोन पर संपर्क में आई थी।

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इसके बाद दोषी पीड़िता के घर मिलने गया था और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को शादी का झांसा देकर जबरदस्ती अपने घर ले गया और करीब दो साल तक पीड़िता के साथ अवैध संबंध रखे और बाद में उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

इससे तंग आकर वह अपने मायके आ गई। शिकायत मिलने पर पुलिस थाना जंजैहली में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया।

 

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इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 3 साल का कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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धारा 366 के तहत 3 साल का कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का कठोर कारावास भुगतना होगा।

पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो साल का कठोर कारावास भुगतना होगा।

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