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कांगड़ा : घटिया सामान बेचने पर नपे दो दुकानदार-एक लाख जुर्माना

चंबी और नगरोटा बगवां क्षेत्र के हैं मामले

धर्मशाला। जिला कांगड़ा के चंबी और नगरोटा बगवां क्षेत्र के दो दुकानदारों को मिस ब्रांडेउ और घटिया सामान बेचने पर न्याय निर्णायक अधिकारी (एडजुकेटिंग ऑफिसर) एडीएम कांगड़ा की अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत एक लाख का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुगंधी कौंडल ने बताया कि लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिले इसके खाद्य सुरक्षा विभाग समय-समय पर खाद्य पदार्थ बेचने वाली दुकानों में बेचे जाने वाली खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता का निरीक्षण करता है।

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उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जिले के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूनों को उठा कर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया था। उन्होंने बताया कि इस दौरान कांगड़ा जिले के चंबी और नगरोटा बगवां क्षेत्र से उठाए गए खाद्य पदार्थों में इमली और गच्चक के दो नमूने विश्लेषण रिपोर्ट में मिस ब्रांडेड और घटिया पाए गए थे।

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उन्होंने बताया कि इसके बाद खाद्य पदार्थ बेचने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (एफबीओ) के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी एवं एडीएम कांगड़ा रोहित राठौड़ की अदालत में मुकदमा चलाया गया। उन्होंने बताया कि धर्मशाला में न्याय निर्णायक अधिकारी तथा एडीएम कांगड़ा रोहित राठौड़ की अदालत ने मुकदमे के बाद दोनों एफबीओ को दोषी पाते हुए इनपर 50,000-50,000 रुपए का जुर्माना लगाया।

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इसके अलावा वसूली विभाग को एफबीओ से जुर्माना राशि वसूलने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि न्याय निर्णायक अधिकारी कांगड़ा एडीएम ने दुकानदारों को मिस ब्रांडेड, घटिया और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के भंडारण, वितरण और बिक्री न करने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि ऐसे कामों में संलिप्त पाए जाने वाले दुकानदारों पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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मंडी: नाबालिग लड़की के गुनहगार को 20 साल की कठोर सजा-एक लाख जुर्माना

कोर्ट ने मामले में आरोपी को दोषी दिया करार

मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मंडी ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत एक लाख जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 6 जुलाई 2022 को पीड़िता की माता ने 15 साल की नाबालिग के साथ आकर महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया कि पीड़िता की दोस्ती जनवरी 2022 को दोषी के साथ हुई और मार्च 2022 को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए मंडी बुलाया। दोषी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।

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पीड़िता ने डर के कारण दोषी से बात करना बंद कर दिया तो दोषी ने पीड़िता की माता को कॉल करना शुरू कर दिया और पीड़िता के बात न करने का कारण पूछा। पीड़िता ने अपनी माता के पूछने पर सारी बात बताई और यह भी सामने आया कि पीड़िता चार माह से ज्यादा गर्भवती थी। पीड़िता के बयान पर महिला पुलिस थाना में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मामले की जांच पूरी होने पर कोर्ट में चालान पेश किया गया।

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मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 24 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह ने की। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सु्नने के बाद कोर्ट ने दोषी को धारा 376(3) के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार जुर्माना लगाया। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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