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शिमला में शूटिंग के लिए आई मॉडल से दुष्कर्म, पंजाब का रहने वाला है आरोपी, मामला दर्ज

मामले की जांच में जुटी पुलिस

 

शिमला। हिमाचल के शिमला में पंजाब की महिला मॉडल से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जालंधर क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने न्यू शिमला महिला थाना में मामला दर्ज करवाया है। युवती ने लुधियाना के युवक पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने रेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने कहा कि वह 22 दिसंबर को शूटिंग के लिए शिमला आई थीं और रात में शिमला के एक होटल में ठहरे। महिला की शिकायत के अनुसार इस दौरान आरोपी युवक ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। 23 साल की पीड़िता मॉडल ने बुधवार को न्यू शिमला महिला थाना में शिकायत दी।

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एएसपी सुनील नेगी बताया कि युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक पंजाब का रहने वाला है। मामले की जांच जारी है।

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मंडी : पहले पी शराब फिर महिला से किया दुष्कर्म, विरोध करने पर ले ली जान

जोगिंदर नगर में मंडी-पठानकोट हाईवे पर हुई थी वारदात

जोगिंदर नगर। मंडी जिला के जोगिंदर नगर में 55 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म व हत्या का मामला पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा लिया है। मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि दो नाबालिग भी वारदात को अंजाम देने में शामिल हैं।

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नशे में धुत्त पांचों आरोपियों ने पहले तो महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है।

आरोपी सन्नी कुमार (21 वर्ष), राकेश कुमार (31 वर्ष) निवासी जिमजिमा, जोगिंदर नगर, जिला मंडी के रहने वाले हैं वहीं शिवम (23 वर्ष) खंडोल, भवारना जिला कांगड़ा का रहने वाला है जो कि चौंतड़ा में रहता है।

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दो आरोपी नाबालिग हैं। आरोपियों में से चार आपस में रिश्तेदार है तथा घटनास्थल के करीबी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने पांचों आरोपियों को करीबी जंगल से पकड़ा है।

जानकारी के अनुसार मामला 8 अक्तूबर रविवार रात का है। रात को ये पांचों आरोपी मजदूरी कर पिकअप में घर लौट रहे थे। ये सभी आरोपी चरान का काम करते हैं।

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रविवार रात को ये पांचों आरोपी मजदूरी कर सरकाघाट से पिकअप में घर लौट रहे थे। मंडी-पठानकोट हाईवे पर जोगिंदर नगर के अपरोच रोड पर इन्हें यहां नशे की हालत में महिला सत्या देवी मिली।

इन सबने वहीं रेन शेल्टर में साथ बैठकर शराब पी। नशे में धुत्त होकर आरोपियों ने सत्या देवी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। सत्या देवी ने इसका विरोध किया और चिल्लाने लगी तो इन सब ने मिलकर न सिर्फ दुष्कर्म को अंजाम दिया बल्कि महिला का दुपट्टे से गला घोंट उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को वहीं छोड़कर भाग गए।

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सोमवार सुबह रेन शेल्टर में महिला का शव लोगों ने संदिग्ध हालत में देखा तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस अधीक्षक मंडी सौम्या सांबशिवन ने भी मौके पर पहुंच कर तमाम जानकारी जुटाई।

इस मामले में सीसीटीवी से पुलिस को अहम सुराग मिले। वारदात स्थल के समीप ही एक सीसीटीवी लगा था, जिसमें ज्यादातर वारदात कैद भी हो गई थी।

इसे पुलिस को अहम सुराग मिले और आरोपियों को फरार होने से पहले की पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान अरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल किया है।

वहीं पुलिस घटना में संलिप्त दो नाबालिगों को लेकर भी नियमानुसार प्रक्रिया अमल में ला रही है। पुलिस ने पांचों के खिलाफ हत्या तथा बलात्कार का मामला दर्ज किया है। आरोपियों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

 

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मंडी: नाबालिग लड़की के गुनहगार को 20 साल की कठोर सजा-एक लाख जुर्माना

कोर्ट ने मामले में आरोपी को दोषी दिया करार

मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मंडी ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत एक लाख जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 6 जुलाई 2022 को पीड़िता की माता ने 15 साल की नाबालिग के साथ आकर महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया कि पीड़िता की दोस्ती जनवरी 2022 को दोषी के साथ हुई और मार्च 2022 को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए मंडी बुलाया। दोषी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।

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पीड़िता ने डर के कारण दोषी से बात करना बंद कर दिया तो दोषी ने पीड़िता की माता को कॉल करना शुरू कर दिया और पीड़िता के बात न करने का कारण पूछा। पीड़िता ने अपनी माता के पूछने पर सारी बात बताई और यह भी सामने आया कि पीड़िता चार माह से ज्यादा गर्भवती थी। पीड़िता के बयान पर महिला पुलिस थाना में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मामले की जांच पूरी होने पर कोर्ट में चालान पेश किया गया।

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मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 24 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह ने की। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सु्नने के बाद कोर्ट ने दोषी को धारा 376(3) के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार जुर्माना लगाया। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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