कोर्ट ने मामले में आरोपी को दोषी दिया करार
मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मंडी ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत एक लाख जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 6 जुलाई 2022 को पीड़िता की माता ने 15 साल की नाबालिग के साथ आकर महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया कि पीड़िता की दोस्ती जनवरी 2022 को दोषी के साथ हुई और मार्च 2022 को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए मंडी बुलाया। दोषी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।
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पीड़िता ने डर के कारण दोषी से बात करना बंद कर दिया तो दोषी ने पीड़िता की माता को कॉल करना शुरू कर दिया और पीड़िता के बात न करने का कारण पूछा। पीड़िता ने अपनी माता के पूछने पर सारी बात बताई और यह भी सामने आया कि पीड़िता चार माह से ज्यादा गर्भवती थी। पीड़िता के बयान पर महिला पुलिस थाना में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मामले की जांच पूरी होने पर कोर्ट में चालान पेश किया गया।
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मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 24 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह ने की। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सु्नने के बाद कोर्ट ने दोषी को धारा 376(3) के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार जुर्माना लगाया। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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