शिमला। आपदा के बीच हिमाचल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आपदा प्रभावित इमारतों और सड़कों के पुनर्निर्माण कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधि के लिए पहाड़ियों के कटान पर पूरे राज्य में 16 सितंबर, 2023 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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प्रमुख सचिव टीसीपी और यूडी और सभी उपायुक्तों को इन आदेशों को लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है।
जारी आदेशों में आपदा प्रभावित भवन और सड़कों के पुनर्निर्माण को छोड़कर, किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधि के लिए पहाड़ी काटने पर 16 सितंबर 2023 तक दो सप्ताह के लिए पूरे राज्य में प्रतिबंध लगाया गया है।
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हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन और चंबा जिलों में वाणिज्यिक/पर्यटन इकाइयों के लिए नई योजना अनुमति/भवन निर्माण अनुमति पर 16 सितंबर 2023 तक प्रतिबंध रहेगा।
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