बस स्टैंड, सार्वजनिक चौराहों, बिजली के खंभों से भी हटानी होगी
मंडी। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के बाद 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी कार्यालयों पर लगी प्रचार सामग्री हटा दी जाएगी। यह जानकारी एसडीएम एवं आरओ मंडी सदर ओम कांत ठाकुर ने एमसीसी के नोडल अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
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बैठक का आयोजन लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता के लागू हो जाने पर उसका पालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। उन्होंने बताया कि चुनाव घोषणा के 24 घंटे के भीतर सरकारी कार्यालयों के परिसर के भीतर बाल राइटिंग, पोस्टर, होर्डिंग, कटआउट, बैनर हटा दी जाएगी।
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उन्होंने बताया कि सार्वजनिक संपत्तियों बस स्टैंड, सार्वजनिक चौराहों, बिजली के खंभे आदि से 48 घंटे के भीतर समस्त प्रचार सामग्री हटाई जाएगी। वहीं, निजी भवन पर लगी प्रचार सामग्री भी 72 घंटे के भीतर हटानी होगी। रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बाद ही निजी भवन पर प्रचार सामग्री लगाई जा सकेगी।
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उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी प्रचार सामग्री को उतारते समय ध्यान रखें की किसी का अनादर न हो। हटाई गई प्रचार सामग्री को कहीं उचित स्थान पर एकत्रित कर के रख लें।
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