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हिमाचल : अपात्र भी ले रहे बेरोजगारी भत्ता, मंडी में सामने आए मामले

लगभग 350 से अधिक आवेदक ऐसे पाए गए

मंडी। हिमाचल में कुछ अपात्र लाभार्थी बेरोजगारी भत्ता योजना के नियमों की अवहेलना करके बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं। ऐसा करना कानूनन गलत है। इसके लिए कार्रवाई भी हो सकती है। मंडी जिला में ऐसे मामले सामने आए हैं।

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जिला रोजगार अधिकारी मंडी अक्षय कुमार ने बेरोजगारी भत्ता ले रहे अपात्र लाभार्थियों से इसे तुरंत प्रभाव से छोड़ने और अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय में जाकर बेरोजगारी भत्ता बंद करवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कुछ अपात्र लाभार्थी बरोजगारी भत्ता योजना के नियमों की अवहेलना करके बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं।

जिला में इस समय लगभग 350 से अधिक आवेदक ऐसे पाए गए हैं, जोकि विभिन्न महाविद्यालयों व संस्थानों से प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं और साथ में बेरोजगारी भत्ता योजना का भी लाभ ले रहे हैं, जबकि इस योजना का लाभ केवल बेरोजगार वर्ग की उठा सकता है।

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उन्होंने बताया कि जिला मंडी के विभिन्न महाविद्यालयों व प्रशिक्षण संस्थानों से संपर्क करके आंकड़े एकत्रित किए गए हैं तथा आंकड़ों का मिलान इस योजना के तहत पंजीकृत आवेदकों से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत विद्यार्थी, निजी संस्थाओं में कार्य कर रहे अपात्र भी इसका लाभ ले रहे हैं, जोकि इस योजना के दिशा निर्देशों व नियमानुसार सही नहीं है।

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उन्होंने कहा कि स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र कानून के दायरे में आईपीसी की धारा 199 व 200 के अंतर्गत आता है। अगर कोई झूठा प्रमाण पत्र देकर बेरोजगारी भत्ता ले रहा है तो वह इसे तुरंत छोड़ दे। इससे उनका भविष्य भी सुरक्षित हो सके और साथ ही भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पडे़गा।

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