मुख्यमंत्री सुक्खू ने मानसून सत्र में दी जानकारी
शिमला। हिमाचल में 500 के करीब पटवारी कम हैं। हम 800 पटवारी शीघ्र भर्ती करने जा रहे हैं, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होगी। फिर जहां-जहां जरूरत होगी, वहां पटवारी बिठाएंगे और नए पटवारखाने नोटिफाई करेंगे। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश हूं राजस्व संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा के जवाब में कही।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 में बना। तकरीबन 69 साल बाद हम इसमें बहुत बड़ा रिफार्म्स लाने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, पार्टिशन, डिमार्केशन और डिवाइडेशन में समय लग जाता है। डिवाइडेशन की डेट लेने में समय लग जाता है। राजस्व मंत्री ने मैंडेटरी समय के बारे में डिटेल में बताया। इस एक्ट के द्वारा कंसर्ड ऑफिसर का विजन भी लिखा जाएगा कि डिमार्केशन क्यों नहीं हुई। यह राजस्व विभाग में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है।
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चर्चा के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह ने कहा कि हमने सेक्शन 15 को और लिबरल किया है। पार्टीशन का केस ग्रेड-1 के अधिकारी उपायुक्त के पास होगा और वे इस केस को 6 महीने में पूर्ण करेंगे। अगर 6 माह में केस पूर्ण नहीं होगा तो वे अपनी फाइल में खुद लिखेंगे कि मैं इन कारणों से इस केस को पूर्ण नहीं कर पाया हूं। उन्हें तीन महीने और दिए जाएंगे। लेकिन वह उस फाइल ऊपर के अधिकारी के पास नहीं भेजेंगे।
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उन्होंने कहा कि करेक्शन केस में 6 से 9 माह, डिमार्केशन के लिए तीन माह का समय दिया है। अपील रिव्यू रिवीजन में भी 6 माह का टाइम दिया है।