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हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने वाले बिल पर लगी राष्ट्रपति की मुहर

हाटी जनजाति अमेंडमेंट एक्ट राजपत्र में भी हुआ प्रकाशित

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार इलाके में रहने वाले हाटियों का दशकों से चल रहा इंतजार अब खत्म हुआ। हाटी जनजाति अमेंडमेंट एक्ट पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुहर लग गई है। 4 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति ने हाटी समुदाय बिल पर हस्ताक्षर किए हैं।

सिरमौर के हाटी समुदाय को मिला जनजातीय दर्जा (ST) का दर्जा राजपत्र में भी प्रकाशित हो चुका है। गिरिपार इलाके में इसे लेकर खुशी का माहौल है। लोग नाच-गाकर खुशी मना रहे हैं। शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर ने गिरिपार इलाके में रहने वाले हाटियों को ये जानकारी देने के साथ बधाई दी है।

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हाटी विकास मंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन सिंह मुंडा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल आदि का आभार जताया है।

बता दें कि लोकसभा में दिसंबर 2022 में गिरीपार क्षेत्र के हाटी इलाके को जनजातीय दर्जा दिए जाने को लेकर पेश किए गए विधेयक को ध्वनि मत से पास किया गया था। इसके बाद 26 जुलाई को राज्यसभा में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने वाला बिल पारित हुआ था।

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राज्यसभा में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया। इस विधेयक में हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

संसद से मंजूरी मिलने के बाद बिल अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए बाकी था। 4 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति ने हाटी समुदाय बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

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राष्ट्रपति से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब जिला सिरमौर की लाखों की आबादी को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गौर हो कि 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी।

हाटी विधेयक से जिला सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र की 155 पंचायत के लोगों को लाभ मिलेगा। यह लाभ केवल 1.60 लाख लोगों को मिलना है, क्योंकि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले समुदाय को एसटी से बाहर रखा गया है।

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