मोटर वाहन अधिनियम 1999 में किया गया संशोधन
शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र (Pollution Certificate) बनाना भी महंगा हो गया है। प्रदेश सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1999 में संशोधन किया है।
इसके तहत प्रमाण पत्र बनाने की दरें बढ़ाई गई है। राज्य परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है और नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं।
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अधिसूचना के अनुसार प्रदूषण प्रमाण पत्र अब 100 रुपए से लेकर 150 रुपए में बनेगा जो 6 महीने के लिए वैध होगा। अभी तक प्रमाण पत्र के लिए केवल 60 रुपए वसूल किए जा रहे थे।
बता दें कि बीते दिनों परिवहन विभाग ने लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे थे। अब नियम में किए गए संशोधन के अनुसार प्रदेश में प्रदूषण प्रमाण पत्र की दरों को बढ़ाया गया है।
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पहले जहां 6 महीने के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने वाली प्राधिकृत एजेंसियां 60 रुपए में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाती थी वहीं पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी वाले दो और तीन पहिया वाहनों से अब 80 रुपए के साथ 20 रुपए ग्रीन टैक्स लिया जाएगा।
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कुल मिलाकर 100 रुपये में इन वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र (Pollution Certificate) बनेगा। इसी तरह पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी वाले चार पहिया वाहनों से कुल 130 रुपए लिए जाएंगे। इसमें 30 रुपए ग्रीन टैक्स भी शामिल है। इसी तरह डीजल वाहनों से 150 कुल फीस ली जाएगी। इसमें 40 रुपए ग्रीन टैक्स के होंगे।
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