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चंबा-हरिद्वार HRTC बस में कारतूस मिलने का मामला, कंडक्टर ने की यह गलती

एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी की अवहेलना की

चंबा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा से हरिद्वार जा रही HRTC बस में से 325 कारतूस बरामदी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये कारतूस शूटिंग गन (Sports) से संबंधित थे। जिस व्यक्ति ने चंबा से इन्हें भेजा उसके पास इनका लाइसेंस है।

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मामला सामने आने के बाद उक्त व्यक्ति सहारनपुर पहुंचा और पुलिस के समक्ष लाइसेंस पेश किया। इसके बाद कोई मामला नहीं बनने पर सहारनपुर पुलिस ने कंडक्टर को छोड़ दिया।

हालांकि, प्रबंधन पॉलिसी के खिलाफ विस्फोटक सामग्री ले जाने और सामान की टिकट न काटे जाने पर एचआरटीसी प्रबंधन ने कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया है।

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बता दें कि दोपहर 2:30 बजे चंबा से हरिद्वार के लिए HRTC बस रवाना होती है। गुरुवार को चंबा में किसी व्यक्ति ने कंडक्टर को एक पार्सल दिया और पार्सल सहारनपुर देना था। यहां आपको बता दें कि इसे कूरियर के माध्यम से नहीं भेजा गया था।

कंडक्टर अपने बूते ही इसे लेकर जा रहा था। देर रात जब बस सहारनपुर के पास सरसावा नामक स्थान पर पहुंची तो यूपी पुलिस ने उसे रोक लिया। यूपी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कंडक्टर अपने साथ कोई संदिग्ध वस्तु ले जा रहा है।

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तलाशी के दौरान बस से 325 कारतूस बरामद किए। कंडक्टर ने पुलिस को बताया कि चंबा से एक व्यक्ति ने यह पार्सल भेजा है। कंडक्टर ने पार्सल भेजने वाले व्यक्ति का नाम और पता पुलिस को बताया। चंबा में उक्त व्यक्ति से संपर्क किया।

सूचना मिलने के बाद व्यक्ति मौके पर पहुंचा और पुलिस को लाइसेंस दिखाया। व्यक्ति ने बताया कि वह शूटिंग गन के कारतूस सप्लाई करता है। इसके बाद किसी भी तरह का मामला न बनने पर पुलिस ने कंडक्टर को छोड़ दिया।

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वहीं, पुलिस ने बेशक कंडक्टर को छोड़ दिया, लेकिन कंडक्टर ने HRTC की लगेज पॉलिसी की अवहेलना की है। नियम के अनुसार अगर कोई सामान HRTC बस से भेजा जाता है तो उसे कूरियर के माध्यम से भेजा जाएगा या कंडक्टर टिकट काटेगा।

वहीं, HRTC की लगेज पॉलिसी के तहत किसी भी प्रकार का एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, कारतूस आदि विस्फोटक सामान बस में नहीं ले जाया जा सकता है। इसे न कूरियर से भेज सकते हैं और न कोई कंडक्टर अपने स्तर पर ले जा सकता है।

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एक तो कंडक्टर नियमों के खिलाफ विस्फोटक सामान लेकर गया और टिकट भी नहीं काटी। ऐसे में कंडक्टर ने दो गलतियां कीं। अगर कंडक्टर टिकट भी काटता तब भी इसे नहीं ले जा सकता था।

अगर कंडक्टर को पता नहीं था कि पार्सल में क्या सामान है तो वह सामान देख सकता है, तभी लेकर जाना चाहिए था। HRTC की लगेस पॉलिसी में साफ तौर पर लिखा है कि क्या सामान भेजा जा रहा है, भेजने वाले को बताना होगा और ले जाने वाले को भी मालूम होना चाहिए। इसी के चलते निगम प्रबंधन ने कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया।

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वहीं, इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। यह मामला मात्र नियमों की अवहेलना और चंद पैसों से जुड़ा है। क्षेत्रिय प्रबंधन चंबा ने फोन पर हुई बात में बताया कि कंडक्टर नियमों के खिलाफ विस्फोटक सामग्री लेकर जा रहा था और टिकट भी नहीं काटी थी।

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उन्होंने बताया कि HRTC बस में सामान भेजने की सुविधा लोगों को दी है। पर एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, केरोसीन आदि  विस्फोटक सामग्री नहीं ले जाई जा सकती है। कारतूस भी इसमें ही आते हैं।  सामान भेजने से पहले क्या सामान भेजा जा रहा है कि यह भी सुनिश्चित किया जाता है। पर कंडक्टर ने नियमों से विपरीत जाकर काम किया है। इसके चलते कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया है।

 

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