मंडी। विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने 7 किलो 190 ग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर तीन दोषियों को 14-14 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1 लाख 40 हजार रुपये (प्रत्येक) को जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहते हैं तो इस स्थिति में अदालत ने तीनों दोषियों को 2-2 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास को भुगतने की सजा सुनाई है।
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मंडी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 18 फरवरी 2021 को प्रभारी एसआईयू (SIU) मंडी अपनी पुलिस टीम के साथ बाड़ा नामक स्थान पर समय सुबह 3 बजकर 05 मिनट पर मौजूद थे। उसी समय गुप्त सूचना मिली कि माता लम्बोदरा मंदिर देवधार की निचली तरफ स्थित सराय के साथ तीन व्यक्ति जय नंद, महेश कुमार और तारा चंद दो थैलों में चरस की खेप लिए हुए बैठे हैं तथा ग्राहकों को बेचने की फिराक में हैं।
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सूचना के आधार पर पुलिस पार्टी कुछ स्थानीय लोगों और गवाहों सहित मंदिर के नीचे स्थित सराय के पास पहुंची तो सराय के बाहर बने मैदान में तीन व्यक्ति बैठे हुए थे, जिन्ह में से दो व्यक्तियों ने कैरी नुमा बैग ले रखे थे। यह तीनो अचानक पुलिस को देखकर घबरा गए तथा यह व्यक्ति अपने बैगों को अपनी टांग की बीच छुपाने लगे। एक दम तेजी से उठकर बैगों सहित मौका से भागने की कोशिश करने लगे। टीम ने तीनों व्यक्तियों को दोनों बैगों सहित मौका पर काबू कर लिया।
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पूछने पर उन्होंने नाम व पता जय नंद (40) पुत्र कर्म सिंह गांव कश्मली धार डाकघर कल्हणी तहसील बालीचौकी जिला मंडी, तारा चंद (65) पुत्र श्रीचंद निवासी बाड़ा तहसील चच्योट जिला मंडी और महेश कुमार (25) पुत्र फतेह राम निवासी गांव बागी डाकघर कल्हणी तहसील बालीचौकी जिला मंडी बतलाया। दोनों बैंगों में 3 किलो 434 ग्राम और 3 किलो 756 ग्राम चरस बरामद की गई। कुल 7 कि० 190 ग्राम चरस बरामद की। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज द्वारा अमल में लाई गई और अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से संबंधित 17 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।
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