10 जनवरी 2021 का है मामला
साथ 2 लाख रुपए प्रत्येक को जुर्माना अदा करने की सजा भी सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहते हैं तो इस स्थिति में अदालत ने दोनों दोषियों को 2-2 वर्ष के अतिरिक्त कारावास को भुगतने की सजा सुनाई है। उक्त सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।
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जिला न्यायवादी मंडी बताया कि 10 जनवरी 2021 को थाना प्रभारी पुलिस थाना बल्ह अपनी टीम के साथ समय साढ़े 11 बजे दिन नेरचौक से कलखर की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क बालक मंदिर सिध्याणी में नाकाबंदी पर थे।
वहां पर आने जाने वाले वाहनों के दस्तावेजों की सामान्य जांच कर रहे थे, उसी समय सामने एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार तेज रफ्तारी में आते हुए दिखाई दी, जिसमें दो व्यक्ति आगे वाली सीट पर बैठे थे।
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गाड़ी चालक ने तीखे मोड़ के एकदम पुलिस टीम को आगे खड़ा देखा तो गाड़ी को उसी रफ्तार में मोड़ने की कोशिश करने लगा, परंतु गाड़ी इतनी रफ्तारी में मुड़ ना सकी और गाड़ी का बांया टायर उसी रफ्तार में नाली के अंदर जा धंसा।
गाड़ी चालक लगातार गाड़ी को बैक गियर डालकर हड़बड़ाहट में निकालने की कोशिश करता रहा, परन्तु गाड़ी का टायर बाहर ना निकल सका। इसी दौरान अगली सीट पर बैठा व्यक्ति लगातार चिल्लाते हुए कहता रहा कि गाड़ी को जल्दी निकल वरना आज फंस गए।
उन दोनों व्यक्तियों की इस हरकत से थाना प्रभारी को गाड़ी के अंदर किसी आबकारी पदार्थ व वन उपज के रखे होने का शक हुआ। इसके चलते अन्वेषण अधिकारी / थाना प्रभारी ने स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों को साक्षी करके तलाशी से अवगत करवाया कि गाड़ी में किसी वन उपज व आबकारी पदार्थ के रखे होने का शक है।
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इसके उपरांत सामने थाना प्रभारी ने गाड़ी चालक से उसका नाम व पता पूछा तो चालक ने अपना नाम सुनील कुमार पुत्र बंशीलाल गांव मेहढ़ डाकघर टांडू तहसील व जिला मंडी व अगली सीट पर बैठे व्यक्ति से उसका नाम खूब राम पुत्र योग राज गांव बिहनधार डाकघर घराण तहसील व जिला मंडी बताया।
उक्त गाड़ी की तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर से एक सीमेंट की बोरी में डाली गई चरस पाई गई। उक्त दोनों व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह में मामला दर्ज किया है। इस मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।
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न्यायालय के समक्ष इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी नवीना राही, चानन सिंह द्वारा अमल में लाई गई और अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से संबंधित 24 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।