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Breaking : हिमाचल में पुरानी पेंशन को लेकर SOP जारी, यहां पढ़ें डिटेल

शिमला। हिमाचल में पुरानी पेंशन (OPS) को लेकर निर्देश और एसओपी जारी कर दी गई है। कर्मचारियों को काफी समय से इसका इंतजार था।

एसओपी (SOP) के अनुसार अगर कोई कर्मचारी एनपीएस (NPS) के तहत रहना चाहता है तो इन निर्देशों को जारी करने की तारीख से साठ दिन के भीतर विकल्प का प्रयोग करेगा, जिसे विधिवत रूप से नोटरीकृत किया जाएगा और कार्यालय के प्रमुख  के पास जमा करवाया जाएगा।

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ऐसे कर्मचारी (कर्मचारियों) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (जिसे अंशदायी पेंशन योजना भी कहा जाता है) के तहत कवर किया जाना जारी रहेगा।

सरकारी कर्मचारी जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, जिसे पुरानी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, के तहत शामिल होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इन निर्देशों के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर विकल्प देना होगा। ऐसे कर्मचारियों को अंडरटेकिंग भी देनी होगी। विकल्प और अंडरटेकिंग को नोटरीकृत किया जाएगा। इसे कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा।

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सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक बार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को चुनने का विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित अवधि के भीतर किसी विकल्प का प्रयोग करने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जारी रहना चाहता है।

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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, जिसे पुरानी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, को चुनने वाले कर्मचारियों को भी सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के तहत कवर किया जाएगा।

हिमाचल सरकार ने कार्यालय ज्ञापन 17 अप्रैल 2023 के माध्यम से निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों (अर्थात कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा) के योगदान को 1 अप्रैल 2023 से रोक दिया जाएगा।

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अब उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन  17 अप्रैल 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का विकल्प चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों (अर्थात कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा) का अंशदान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत जमा किया जाना जारी रहेगा।

किसी भी मामले में, यदि किसी कर्मचारी का अप्रैल, 2023 के महीने के लिए अंशदान, जिसने अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का विकल्प चुना है, को उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के मद्देनजर रोक दिया गया था, तो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत उसका योगदान जमा करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे मामलों में सरकारी हिस्सा भी जमा किया जाएगा।

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जिन सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना है, उन्हें इन नियमों के तहत पेंशन लाभ का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि सरकारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश/वापसी राज्य सरकार को जमा किया जाए। कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कवर किए गए थे और 15 मई 2003 से 31 मार्च 2023 की अवधि के बीच पहले ही सेवानिवृत्त/मृत्यु हो चुके हैं और जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी और मृत कर्मचारी के पात्र परिवार के सदस्य, संभावित तिथि से यानी 01 अप्रैल 2023 से पेंशन के हकदार होंगे। अन्य शर्तों के लिए एसओपी पढ़ें।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारी और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 यानी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी/छुट्टी नकदीकरण/जीआईएस से सरकारी योगदान और उस पर अर्जित लाभांश के समायोजन के लिए एक अंडरटेकिंग देनी होगी, यदि वे ऐसी राशि को सरकारी खाते में जमा करने में विफल रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए पुरानी पेंशन को लेकर सरकार द्वारा जारी एसओपी पढ़ें।

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