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हिमाचल में पंजाब के दो नशा तस्करों को 8 माह का कठोर कारावास-जुर्माना भी

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने सुनाई सजा

सुंदरनगर। हिमाचल के मंडी जिला के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (स्पेशल जज) सुंदरनगर ने पंजाब के दो नशा तस्करों जितेंद्र और हरजिंद्र सिंह को चरस रखने के जुर्म में 8-8 माह के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 6 अगस्त 2012 समय सुबह करीब 3 बजकर 50 मिनट पर एएसआई शिव कुमार सहकर्मियों के साथ सरकारी गाड़ी में सिनेमा चौक सुंदरनगर पर नाकाबंदी और गश्त पर मौजूद थे।

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उसी समय दो व्यक्ति सुंदरनगर बस स्टैंड की तरफ से सिनेमा चौक पैदल चल कर आए। दोनों व्यक्तियों ने हाथ में बैग पकड़ा हुआ था। जैसे ही उन्होंने पुलिस की गाड़ी को देखा तो दोनों एक दम पीछे मुड़कर छुपने की कोशिश करने लगे। पुलिस टीम को उन पर शक हुआ और उन्हें पकड़कर उनके नाम और पते पूछे। दोनों ने अपना नाम जितेंद्र पुत्र तिलक राज मोहल्ला मलकाना अमृतसर रोड नजदीक संगम पैलेस कपूरथला पंजाब और हरजिंद्र सिंह पुत्र करतार चंद मकान नंबर 766 इंजन सैड मंजीत नगर वार्ड नंबर 36 लुधियाना पंजाब बताया।

इसके बाद बैग की तलाशी लेने पर बैग से एक सफेद रंग का लिफाफा बरामद हुआ। लिफाफे में से 144 ग्राम चरस बरामद की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना सुंदरनगर में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच एएसआई शिव कुमार ने की। जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया। मामला कोर्ट में चला।

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कोर्ट में 10 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने के बाद तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने दोषी जितेंद्र और हरजिंद्र सिंह को 8-8 माह की कठोर कारावास और बीस-बीस हजार रुपए जुर्माना की सजा धारा 20 एनडी एंड पीएस अधिनियम के तहत सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों को दो महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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