60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई
मंडी। विशेष न्यायाधीश-मंडी हिमाचल की अदालत ने सोमवीर उर्फ सोनू पुत्र उमेध सिंह निवासी ककरौला सेक्टर 16बी, द्वारका नई दिल्ली को 620 ग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 6 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो इस स्थिति में अदालत ने दोषी को 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास को भुगतने की सजा सुनाई है।
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जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 18 फरवरी 2014 को 4 बजे दिन को जांच अधिकारी, पुलिस थाना बल्ह, अपनी पुलिस टीम के साथ गोहर से बग्गी के मध्य लवान गलू में नाकाबंदी पर मौजूद थे। इसी दौरान एक व्यक्ति पैदल गोहर की तरफ से बग्गी की तरफ जा रहा था। उक्त व्यक्ति पुलिस नाके के पास पहुंचा तो पुलिस को देखकर वह एकदम पीछे की तरफ मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा। उसके ऐसे व्यवहार से पुलिस टीम को उस पर शक हुआ। पुलिस जवानों ने थोड़ी दूरी में उसे पकड़ लिया।
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जांच अधिकारी ने उक्त व्यक्ति से पीछे की तरफ मुड़कर भागने का कारण पूछा तो वह कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। नाम और पता पूछने पर उसने अपना नाम सोमवीर उर्फ सोनू पुत्र उमेध सिंह निवासी ककरौला सेक्टर 16बी, द्वारका नई दिल्ली बताया। शक के आधार पर पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो बैग में से 620 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने सोमवीर उर्फ सोनू के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह, जिला मंडी में मामला दर्ज कर लिया। जांच अधिकारी ने छानबीन पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया।
इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम द्वारा अमल में लाई गई और अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से संबंधित 7 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।