तपोवन (धर्मशाला)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ट्रेनी स्कीम और जॉब ट्रेनी स्कीम लागू की है। जॉब ट्रेनी स्कीम के अंतर्गत चयनित कर्मचारियों को पद से संबंधित कार्य बारे दक्षता परीक्षा उतीर्ण करनी होगी। दक्षता परीक्षा के बारे अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
यह जानकारी धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार, ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती, धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, चुराह के विधायक हंस राज और श्री नैना देवी जी के विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुहैया करवाई है।
जानकारी दी गई कि सरकार ने 14 मई 2025 से ट्रेनी स्कीम व 19 जुलाई 2025 से जॉब ट्रेनी स्कीम लागू की हैं। 14 मई 2025 से लागू ट्रेनी स्कीम के अंतर्गत चयनित कर्मचारियों को संबंधित चयन अभिकरण/संस्था द्वारा रिक्ति के लिए विज्ञापित नियमों/शर्तों के अनुरूप वित्तीय लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।
जबकि 19 जुलाई 2025 से लागू जॉब ट्रेनी स्कीम के तहत चयनित होने वाले कर्मचारियों को वित्त विभाग के अनुमोदन उपरांत वित्तीय लाभ प्रदान करने का प्रावधान है। जॉब ट्रेनी स्कीम के अंतर्गत चयनित कर्मचारियों को पद से संबंधित कार्य बारे दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिस बारे अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
यद्यपि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 के लागू होने के उपरांत की जा रही नियुक्यिां इन स्कीमों के अधीन आती है। उपरोक्त स्कीमों के प्रावधानानुसार चयनित कर्मचारियों के स्थायीकरण मामलों को उपयुक्त समय पर विचारा जाएगा। इन स्कीमों के अंतर्गत चयनित कर्मचारियों में से किसी भी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त नहीं की गई हैं। इन स्कीमों में स्थायीकरण बारे उपयुक्त प्रावधान पहले ही प्रावधित हैं।