धर्मशाला। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2011 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कांगड़ा के सभी निजी विद्यालयों के प्रबंधकों एवं विद्यालय मुखियाओं से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह जानकारी उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने दी है।
उन्होंने बताया कि आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे तथा किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मान्यता के नवीनीकरण के लिए संबंधित विद्यालय को वेबसाइट www.emargshimachal.in पर लॉग-इन करना होगा।
पहली से पांचवीं कक्षा तक संचालित विद्यालयों को अपने आवेदन निर्धारित शुल्क सहित संबंधित बीईईओ को ऑनलाइन भेजने होंगे, जबकि प्राइमरी से आठवीं तथा छठी से आठवीं तक की कक्षाएं संचालित करने वाले विद्यालयों को अपने आवेदन निर्धारित शुल्क सहित डीडीईई, कांगड़ा को ऑनलाइन भेजने होंगे।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। इसके उपरांत ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी। यदि किसी आवेदन में त्रुटियां पाई जाती हैं तो उसे ऑनलाइन माध्यम से ही विद्यालय को वापस भेज दिया जाएगा। संबंधित विद्यालय त्रुटियों के निवारण के पश्चात आवेदन को पुनः ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है।
सभी सही पाए गए आवेदनों के लिए मान्यता पत्र एवं मान्यता नवीनीकरण पत्र ऑनलाइन माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सत्र 2026-27 में केवल वही विद्यालय विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेंगे, जिनके पास विभाग द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध होंगे। बिना मान्यता अथवा मान्यता नवीनीकरण पत्र के संचालित विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।