शिमला। जिला शिमला के नेरवा क्षेत्र में सड़क किनारे एक गौवंश का कटा हुआ सिर मिलने से लोगों में भारी रोष है। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है।
स्थानीय निवासी संदीप शर्मा ने पुलिस को मामले की सूचना दी थी। मामला संज्ञान में आते ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई।
शिकायतकर्ता संदीप शर्मा के अनुसार 25 नवंबर की शाम लगभग 4:30 बजे वो अपने घर से अटाल की ओर जा रहे थे, चिञ्चवा से थोड़ा आगे पहुंचे, तो सड़क किनारे एक बछड़े का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ देखा। उन्होंने इसे देखकर तत्काल पुलिस को सूचित किया।
संदीप शर्मा ने अपनी शिकायत में बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने जानबूझकर बछड़े का वध किया और सिर को सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और थाना नेरवा में एफआईआर दर्ज की है।
इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 325, 196, और 299 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है।
एसपी संजीव गांधी के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपियों की शीघ्र पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। घटनास्थल पर किए गए निरीक्षण और सीसीटीवी फुटेज की जांच से पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश गौहत्या प्रतिषेध अधिनियम, 1979 के तहत गौ हत्या पर प्रतिबंध है। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गाय का वध करने या वध करवाने की अनुमति नहीं है। इसके उल्लंघन पर पांच साल तक की कैद या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।