मंडी। हिमाचल के मंडी जिला के बगशैड में पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। वहीं, बस स्टॉप क्षेत्र में बसें 15 मिनट से अधिक नहीं रुक सकेंगी। भारी मालवाहक वाहनों से लोडिंग/अनलोडिंग की सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक अनुमति नहीं होगी।
बगशैड में यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने तथा अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने एसडीएम थुनाग की सिफारिश पर मसौदा अधिसूचना जारी की है।
मसौदा अधिसूचना में एचपी पेट्रोल पंप के पास 4 टैक्सी, जीवा नंद मीट शॉप से बोर्ड तक 7 एलएमवी कार, पोल से सोलर लाइट तक 20 दोपहिया वाहन, एचपी ग्रामीण बैंक के सामने 6 एलएमवी कार, एकांत होम स्टे बोर्ड से गुंजन ठाकर शॉप तक 10 दोपहिया वाहन पार्क हो सकेंगे।
एकांत होम स्टे से तक सोलर लाइट की ओर तथा विद्युत पोल की ओर 10 एलएमवी कार, प्रेम हार्डवेयर स्टोर से हैंडपंप तक 4 एलएमवी कार, हैंडपंप से ठाकुर भोजनालय तक 7 एलएमवी कार, ठाकुर भोजनालय से पेट्रोल पंप तक 10 दोपहिया वाहन, सहकारी बैंक से पंचायत भवन के बाईं ओर 10 एलएमवी कार पार्क करने के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त बसों को बस स्टॉप क्षेत्र में 15 मिनट से अधिक समय तक रुकने की अनुमति नहीं होगी। लंबी दूरी की बसों को बाहर पार्क किया जाएगा। भारी मालवाहक वाहनों से लोडिंग/अनलोडिंग सुबह 8 बजे से सायं 6 बजे तक अनुमति नहीं होगी।
सभी दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को सुबह 6 बजे से पहले और रात को 8 बजे के बाद ही अपना सामान लोड/अनलोड करना होगा।
मसौदा अधिसूचना पर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह एक महीने के भीतर डीसी कार्यालय मंडी में अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। प्राप्त आपत्तियों पर विचार के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।