कांगड़ा। जिला कांगड़ा में पुलिस ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्हे कोर्ट ने पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।
जानकारी के अनुसार, थाना नगरोटा बगवां में 15 नवंबर, 2025 को शिव पाल (34) पुत्र हेमराज, निवासी गांव पटियालकड़, डा० धलूँ, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि. प्र.) द्वारा एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा विवाह का झांसा देकर उनसे सोने-चांदी के आभूषण तथा नकद राशि हड़पी गई है।
शिकायतकर्ता के अनुसार, आरती, प्रदीप पुत्र अमर सिंह, तथा अन्य बिचौलियों ने उनकी शादी रेणु पुत्री इन्द्रजीत निवासी हरमान नगर, गली नं.-5, डा० डकोआ, जिला जालन्धर (पंजाब) के साथ करवाई। यह विवाह 01 अगस्त 2025 को तहसील कांगड़ा में करवाया गया था।
शिकायत के अनुसार इस विवाह के उपरांत रेणु ने तथा अन्य व्यक्तियों ने सोने-चाँदी के जेवरात, नकद 50,000 रूपये, तथा 30,000 रूपये (Google Pay) हड़प लिए। शिकायतकर्ता को 15.11.2025 को पता चला कि उक्त महिला रेणु व अन्य बिचौलिए नगरोटा बगवां क्षेत्र में किसी अन्य व्यक्ति को भी शादी का झांसा देकर धोखा देने की फिराक में हैं।
शिकायत की जांच उपरांत थाना नगरोटा बगवाँ में मामला FIR No. 170/2025, दिनांक 15.11.2025, धारा 318(4), 61(2) BNS के अंतर्गत दर्ज किया गया तथा पुलिस थाना नगरोटा की पुलिस टीम द्वारा तत्परता , सूझबूझ और तकनीकी जांच के माध्यम से मामले में शामिल निम्नलिखित पाँच आरोपियों को दिनाँक 15.11.2025 को ही गिरफ्तार कर लिया है -
1. रेणु (उम्र 30 साल) पुत्री इन्द्रजीत, निवासी गाँव बाबा बुडढा साहिब गली न0-11, तह0 डकोआ रामा मण्डी जालन्धर (पंजाब)
2. प्रदीप (उम्र 43 साल) पुत्र अमर सिंह, निवासी VPO कलेड, तह0 नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा
3. वलवन्त सिंह (उम्र 35 साल) पुत्र मेजर सिंह निवासी गाँव बडैच डा0 सुईयापुर तह0 रायकोट जिला लुधियाणा पंजाब
4. राजप्रीत कौर (उम्र 40 साल) पत्नी कुलविन्द्र सिंह, निवासी गाँव रजापुर पती, डा0 नूरपुर वेट तह0 व जिला लुधियाना (पंजाब)
5. आरती (उम्र 39 साल) पत्नी जगदीश कुमार निवासी गाँव रिहालपुरा डा0, तह0 व जिला काँगड़ा
उपरोक्त आरोपियों का माननीय अदालत से दिनाँक 20 नवंबर 2025 तक पांच दिन पुलिस हिरासत रिमांड हासिल किया गया है तथा गहनता से पूछताछ अमल में लाई जा रही है।
इसी प्रकार, विवाह धोखाधड़ी के इसी नेटवर्क से जुड़ा एक और मामला धर्मशाला थाना में भी सामने आया। दिनांक 16.11.2025 को मदन लाल निवासी तंगरोटी, धर्मशाला ने शिकायत दी कि बिचौलिए प्रदीप जग्गी और राजप्रीत कौर ने उसकी शादी पंजाब निवासी एक महिला मोनिका देवी पुत्री श्री राम सिंह निवासी मोहल्ला वणियाँ कलाँ गली न0-02 लुधियाणा पंजाब से करवाई और बाद में उनसे 2,50,000 रुपए की राशि ठग ली। शादी के कुछ दिनों बाद महिला घर से गायब हो गई।
प्राथमिक जांच उपरांत यह मामला भी उसी गिरोह की गतिविधियों से संबंधित पाया गया है। जो पुलिस थाना धर्मशाला में मामला FIR No. 178/2025, धारा 318(4), 61(2) BNS के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है तथा अभियोग का आगामी अन्वेष्ण प्रगति पर है ।
नगरोटा बगवां व धर्मशाला पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से विवाह के नाम पर की जा रही संगठित धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के कई सदस्य अब हिरासत में हैं तथा नेटवर्क के अन्य संभावित सदस्यों की पहचान की जा रही है।
जिला काँगड़ा पुलिस की आम जनों से अपील है कि विवाह, नौकरी या किसी आर्थिक लेन-देन के लिए बिचौलियों पर बिना सत्यापन भरोसा न करें। संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना नज़दीकी पुलिस चौकी/थाने में दें। साइबर या वित्तीय धोखाधड़ी की आशंका पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें।