ऋषि महाजन/नूरपुर। कांगड़ा जिला निवासी एक कुख्यात चिट्टा तस्कर को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि पुलिस जिला नूरपुर के तहत पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत साल 2018 में नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई थी।
इसमें पुलिस थाना इंदौरा के अधीन नाकाबंदी के दौरान मोटर साइकिल नंबर PB35T-6393 पर सवार सुखदेव उर्फ नानकू पुत्र गुरदयाल निवासी डमटाल जिला कांगड़ा के कब्जे से रांची मोड़ में 8.28 ग्राम चिट्टा व 53,200 रुपये की नकदी बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी। जिस पर आरोपी सुखदेव उपरोक्त के विरुद्ध थाना इंदौरा में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था।
उपरोक्त अभियोग की जांच पूरी करके पुलिस द्वारा चालान 24 जुलाई 2018 को अदालत में पेश किया। केस की सुनवाई 26 सितंबर 2025 को पूर्ण करने के बाद हिमाचल राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल और स्पेशल जज धर्मशाला (HP State Waqf Tribunal and Special Judge Dharamshala) जिला कांगड़ा की अदालत मामले में सुखदेव उर्फ नानकू पुत्र गुरदयाल निवासी डमटाल जिला कांगड़ा को दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1,00,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सुखदेव उर्फ नानकू पुत्र गुरदयाल निवासी डमटाल जिला कांगड़ा एक कुख्यात तस्कर है, जिसके विरुद्ध इंदौरा, डमटाल पुलिस स्टेशन में अन्य अभियोग भी दर्ज हैं। जिला पुलिस नूरपुर ने आम जनता से अपील की है कि नशा तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करें, यदि किसी भी व्यक्ति को नशा तस्करी या इससे संबंधित गतिविधियों की जानकारी हो, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। भविष्य में भी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जिला पुलिस नुरपुर का अभियान जारी रहेगा।