कांगड़ा। थाना बैजनाथ में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने नशा तस्कर को 5 साल का कठोर कारावास व 50,000 रुपए का आर्थिक दंड दिया है।
26 जनवरी, 2020 को थाना बैजनाथ में पंजीकृत मादक पदार्थ अधिनियम से संबंधित एक अभियोग में माननीय न्यायालय, धर्मशाला द्वारा दिनांक 15 नवंबर 2025 को फैसला सुनाया गया।
न्यायालय ने अभियोग से सम्बधित अभियुक्तराकेश कुमार पुत्र बेली राम निवासी भट्टू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 26 जनवरी, 2020 की शाम थाना बैजनाथ की पुलिस टीम गश्त पर थी तो अप्पर भट्टू के समीप एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पाया गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 612 ग्राम चरस बरामद की गई।
तत्पश्चात अभियोग पंजीकृत कर गहन एवं गुणवत्तापूर्ण अन्वेषण उपराँत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर त्वरित सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है ।
इस अभियोग में स्वतंत्र गवाहों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही, जिन्होंने न्यायालय में महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाकर न्याय की दिशा में योगदान दिया।
जिला कांगड़ा पुलिस आमजन से अपील करती है कि नशे और अन्य अवैध कारोबार से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तुरंत पुलिस को दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। जो भी व्यक्ति नशे के अवैध व्यापार में लिप्त पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।