ऊना। अगर आफने हेलमेट नही पहना और किसी वाहन की नंबर प्लेट सही नहीं हो तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। ऐसे आदेश हिमाचल के ऊना जिला में जारी हुए हैं।
ऊना जिले में हेलमेट और उपयुक्त नंबर प्लेट के बिना पेट्रोल पंपों पर गैस-पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पंपों पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। वहीं, बिना उपयुक्त नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन को ईंधन देने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को जारी किए गए हैं। डीसी ने बताया कि कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र यह कदम उठाया गया है।
साथ ही, खुले कंटेनरों, बोतलों, या अन्य अनधिकृत पैकेजिंग में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है।
डीसी ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि पेट्रोल पंप पर किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध व्यवहार की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी जाए।
डीसी ने पेट्रोल पंपों पर स्वच्छता और सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों पर सार्वजनिक शौचालय की सफाई और रखरखाव नियमित रूप से किया जाए।
यह सुविधा आम जनता के लिए निःशुल्क है, और किसी भी तरह की पाबंदी या वॉशरूम में ताले लगाने की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आम जनता इन शिकायतों को जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 01975-225045, 225046, 225052 या टोल फ्री नंबर 1077 पर दर्ज करा सकती है।
डीसी जतिन लाल ने स्पष्ट किया कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीसी जतिन लाल ने स्पष्ट किया कि इन आदेशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों से अपील की कि वे सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधा के इन निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करें ताकि जिले में खतरे की किसी भी आशंका का निर्मूलन हो सके और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।